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27 जून को डाले जाएंगे वोट, वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद का होगा चुनाव 01-Jun-2023
नगर पंचायत खरोरा में उप चुनाव के लिए अधिसूचना जारी
 
27 जून को डाले जाएंगे वोट, वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद का होगा चुनाव


रायपुर 01 जून 2023/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर जिले की खरोरा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 13 में रिक्त पार्षद पद के लिए उप चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उप चुनाव से पार्षद निर्वाचन के लिए आवश्यक हुआ तो 27 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम के घोषणा के साथ ही नगर पंचायत खरोरा के वार्ड क्रमांक 13 में निर्वाचन कार्यवाहियां संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। 

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन के सूचना का प्रकाशन 2 जून को सुबह 10.30 बजे होगा। इसी दिन सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जायेगा। 2 जून सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा नाम निर्देंशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देंशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 जून समय दोपहर 3 बजे तक होगी। 10 जून को सुबह 10.30 बजे से नाम निर्देंशन पत्रों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थी 12 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर प्रकाशित करना और निर्वाचन चिन्हों का आवंटन 12 जून को ही किया जाएगा। आवश्यक हुआ तो वार्ड पार्षद चुनाव के लिए 27 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतों की गणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 30 जून को प्रातः 9 बजे की जाएगी। 

निर्वाचन लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देंशन पत्र के साथ निर्धारित शपथ प्रपत्र में आपराधिक पृष्ठ भूमि, संपत्ति एवं दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भी देनी होगी। नगर पंचायत में निर्वाचन दलीय आधार पर होगा और मतदान मतपेटी के माध्यम से कराया जाएगा। मतपत्र में अभ्यर्थियों के साथ नोटा का भी प्रावधान होगा। यदि मतदाता किसी अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान अभिलिखित नहीं करना चाहता तो वह मतपत्र मंे ’उपयुक्त में से कोई नहीं’ (NONE OF THE ABOVE-NOTA) पर अपना मत अभिलेखित कर सकेगा। मतदान के समय मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा 18 प्रकार के पहचान पत्र निर्धारित किए गए है। जिनमें से किसी भी एक पहचान पत्र को मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।



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