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जिले के अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि शांत परिक्षेत्र घोषित जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश 28-Nov-2023

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5(2) एवं धारा 10(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि को शांत परिक्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया है।
          जिला  दंडाधिकारी ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) के नियम 3(1) एवं 4(1) के तहत् परिवेशीय ध्वनि पैमाने की सीमा (परिवेशीय शोर मानक) का पृथक-पृथक क्षेत्र निर्धारित किया है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और शांति परिक्षेत्र को प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक शांत परिक्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने शांत परिक्षेत्र अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक संस्थाएं आदि के कम से कम 100 मीटर दूरी तक पटाखे न फोड़ने के लिए भी आदेशित किया है। इसी प्रकार 100 मीटर की दूरी तक प्रेशर हॉर्न या म्यूजिकल हॉर्न या अन्य किसी भी प्रकार के साउण्ड एम्लीफॉयर का उपयोग प्रतिबंधित होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।  



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