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लोकसभा निर्वाचन 2024 मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से मदिरा दुकानें एवं होटल-बार रहेंगी बन्द 17-Apr-2024

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  कुणाल दुदावत द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यथा संशोधित 1996 के प्रावधानों एवं आयोग की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु प्रथम चरण के नियत मतदान तिथि 19 अप्रैल 2024 को बस्तर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केन्द्रों में मतदान होने के कारण 17 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से मतदान की समाप्ति तक कोण्डगांव में संचालित देशी मदिरा दुकान, विदेशी मदिरा दुकान तथा सैनिक कैंटिन बंद रहेंगी। इसी तरह द्वितीय चरण में के नियत मतदान तिथि 26 अप्रैल 2024 को कांकेर लोकसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में मतदान होने के कारण 24 अप्रैल 2024 से मतदान की समाप्ति तक फरसगांव और केशकाल में संचालित देशी और विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखा जाएगा। उक्त अवधि को शुष्क दिवस घोषित करते हुए संबंधित क्षेत्रों में समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफएल 1 (घघ) एवं देशी मदिरा दुकानें सीएस 2 (घघ), सीएस 2 (घघ- कम्पोजिट), एफएल 3 होटल-बार, एफएल 7 सैनिक कैंटीन एवं मद्य भण्डागार, भांग-भांगघोटा में विक्रय, परोसना, परिवहन एवं धारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।



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