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बस्तर परिवहन संघ को आयरन ओर एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का परिवहन के लिए शर्तो के आधार पर अनुमति 14-May-2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली द्वारा जारी आदेशानुसार बस्तर परिवहन संघ को आयरन ओर एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का परिवहन के लिए शर्तो के आधार पर अनुमति दी गई है। शर्तो में उल्लेख है कि एक ट्रक में दो व्यक्तियों से ज्यादा नहीं होगें, ट्रक में यात्रियों की सवारी वर्जित होगी, ट्रक को नियमित रूप से सेनेटाईजर किया जाएगा, ट्रक ड्राईवर एवं कंडेक्टर द्वारा नियमित मास्क का उपयोग की जाए और हाथ धुलाई हेतु साबुन एवं पानी की व्यवस्था रखा जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा आदेश के शर्तो का उल्लंघन किए जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

           कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के तहत् संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी। जिसके आधार पर समस्त प्रकार के परिवहन को भी प्रतिबंधित किया गया था और 08 मई 2020 द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश में जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थान, ईकाइयों एवं खान को इस प्रतिबंध से छूट दिया गया। समस्त औद्योगिक संस्थान, इकाईयां में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करेंगे। संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप करने कहा गया था।



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