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अब बिना आधार कार्ड के नहीं कटेंगे बाल...इस राज्य की सरकार ने जारी किए आदेश
नई दिल्ली। भारत में कोविड-19 पीड़ितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच तालाबन्दी में छूट का दायरा बढ़ गया है। 1 जून से तमिलनाडु राज्य में सैलून और ब्यूटी पॉर्लर खोल दिए गए हैं, लेकिन हेयर कटिंग के लिए Aadhar Card अनिवार्य होगा। यहां प्रदेश सरकार ने नाई की दुकान के लिए एसओपी जारी कर दी है।
तमिलनाडु सरकार की तरफ से जारी एसओपी के अनुसार, अगर आप हेयर कटिंग करवाना चाहते हैं तो Aadhar Card दिखाना होगा। सैलून मालिक हर ग्राहक का नाम, पता, फोन नंबर और Aadhar Card नंबर दर्ज करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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