राज्य शासन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रतन लाल डांगी को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

राज्य शासन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रतन लाल डांगी को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

दिनांक: 26 मार्च 2026

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, तत्काल प्रभाव से निलंबन

छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध गंभीर आचरण उल्लंघन के मामले में कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2003 बैच के अधिकारी श्री रतन लाल डांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

आरोपों का आधार

प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि संबंधित अधिकारी द्वारा अपने पद की गरिमा के अनुरूप आचरण नहीं किया गया। उन पर अनैतिक एवं अशोभनीय व्यवहार करने, पद के प्रभाव का दुरुपयोग करने तथा स्थापित सेवा मानकों का उल्लंघन करने के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुए हैं।

यह कृत्य अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के विभिन्न प्रावधानों के विपरीत पाए गए हैं। साथ ही, उक्त घटना के इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में प्रसारित होने से पुलिस विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

निलंबन संबंधी आदेश

राज्य शासन द्वारा अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री डांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

सरकार का संदेश

राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि सेवा में अनुशासन, मर्यादा एवं नैतिकता सर्वोपरि है। किसी भी स्तर पर इनका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

यह कार्रवाई शासन की पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।