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वर्ष 2019-20 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर मण्डल में अप्रेंटिस एक्ट-1961 एवं अप्रेंटिस नियम-1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिसो का चयन 14-Jun-2019
बिलासपुर, 14 जून, 2019 दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर मण्डल में अप्रेंटिस एक्ट-1961 के अंतर्गत अनेक पदनामित ट्रेड़ों पर अप्रेंटिस के रूप में चयन (Engagement) के लिए बिलासपुर मण्डल हेतु पात्र उम्मीदवारों से www.apprenticeship.gov.in web वेबसाइट पर दिनाक 16 जून, 2019 से 15 जुलाई, 2019 ( शाम 6 बजे तक ) ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता के लिए अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10 वी (मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबन्धित ट्रेड में आई.टी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप मे engage किए जाएंगे तथा उन्हें केवल् 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता/अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा/ छात्रवृति का भुगतान किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। चयन प्रक्रिया में प्रवीणता सूची बनाने हेतु अनेक मापदंड अपनाया जाएगा । अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक (न्यूनतम 50% अंक अहर्ता हेतु आवश्यक होगा ) तथा आई.टी॰आई. मे प्राप्त अंक प्रतिशत को समान भारता देते हुये प्रवीणता सूची जारी की जाएगी ( स्थापना नियम क्रमांक 201/2017) । चिकित्सा परीक्षण चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और परिशिष्ट नियम 1992 के पैरा 4 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज़ सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जा सकती है । मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय / राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर (राजपत्रित ) से हस्ताक्षर होने चाहिए, तथा सहायक सर्जन से नीचे का नहीं होना चाहिए । रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव के प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और न ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा । अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है की वे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियमों एवं अधिनियमों की भली भांति जानकारी प्राप्त कर लें । भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हें प्रदान किया गया है, अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित श्रेणी मे रखा जाएगा एवं उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए नीचे दिये गए विवरण के अनुसार नियुक्त किया जाएगा । आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि पूर्ण रूप से भरे गए ऑन लाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 16.06.2019 से 15.07.2019 शाम 6 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। कृपया आवेदन की दैहिक( Physical)प्रति इस कार्यालय को न भेजें । अभ्यर्थी के लिए सामान्य निर्देश:- (क) आवेदन केवल निम्नलिखित वेब के माध्यम से ही करें , वैबसाइट का पता – www.apprenticeship.gov.in (ख) यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा/अपिव समुदाय से हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हाल ही का जाति प्रमाण पत्र को वेब पोर्टल पर अपलोड करें। (ग) किसी भी प्रकार के पैरवी या दबाब डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। (घ) आवेदक को प्रशिक्षु के रूप मे ज्वाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी भी प्रकार का टीए /डीए नहीं दिया जाएगा। (ड़) यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो एवं किसी प्रकार के विसंगति देखी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। (च) यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी/चयनित अभ्यर्थी ने गलत /जाली /झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण मे, चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है। (छ) रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न होने या बुलाबा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तदायित्व नहीं लेता है। इस कार्यालय मे जमा किए गए आवेदन के संबंध मे किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा। (ज) जो दिव्यांग का लाभ लेना चाहते है वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें (अर्थात केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी) (झ) अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकृति , अस्वीकृति , पात्रता संबंधित निर्णय एवं चयन के प्रकार हेतु रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा । आयु सीमा :- अभ्यर्थी की आयु दिनाक 01.07.2019 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज्यादा नही होना चाहिए । *अधिकतम आयु सीमा में अजा/अजजा के उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं अपिव के उम्मीदवारों को 3 वर्ष, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट होगी । समुदायवार जन्म तिथि निम्नानुसार होनी चाहिये:- क्रम समुदाय अभ्यर्थी 1. अनारक्षित 01/07/1996 से 01/07/2005 2. अनुसूचित जाति 01/07/1990 से 01/07/2005 3. अनुसूचित जनजाति 01/07/1990 से 01/07/2005 4. अन्य पिछड़ा वर्ग 01/07/1993 से 01/07/2005 5. दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक 01/07/1986 से 01/07/2005 * उम्र में छूट हाल का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर ही मिलेगी।


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