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अमित जोगी SIT के नोटिस के जवाब में वाईस सैम्पल देने थाना पहुँचे, जानिए क्या किया ? 25-Jun-2019

एस.आई.टी के नोटिस के जवाब में गंज थाना पहुँचे अमित जोगी। गंज थाना पहुंचकर उन्होने थाने के अंदर व बाहर के बीच ‘लक्ष्मण रेखा’ को पार न करते हुए कहा कि थाने के अंदर एस.आई.टी. कार्यालय में भूपेश बघेल का राज चल रहा है जबकि थाने के बाहर देशमें संविधान व कानून का राज चलता है।

- अमित जोगी ने कहा कि न वो उस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे न ही एस.आई.टी वाले उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की जुर्रत करें।

- अमित जोगी ने आरोप लगाया कि जहां झीरम नरसंहार की एस.आई.टी. की जांच चालू नही हुई, वहीं अंतागढ़ फर्जी सी.डी. काण्ड की एस.आई.टी. जप्त पेनड्राईव को हैदराबाद, भोपाल और चण्डीगढ़ की प्रयोगशाला में पुष्टिकरण एवं जांच हेतु भेज चुकी है।

- माननीय उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेशो का उल्लेख करते हुए अमित जोगी ने कहा कि सैकड़ो बार उक्त जांच रिपोर्ट मांगे जाने पर पुलिस ने जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

- एस.आई.टी. द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत न करने का कारण भी माननीय न्यायालय की केस फाईल के भी मिलता है। जिसमे स्पष्ट रुप से कहा गया है कि ‘पेनड्राईव के आडियो एवं विडियो क्लीप की अनेको स्थान पर मिक्सिंग, एडिटिंग और छेड़छाड़ की गई है तथाआई.टी. एक्ट 2000 के धारा 65 (B) की प्रमाणिकता की अनिवार्य शर्तो पर वो खरा नहीं उतरता।’

- अमित जोगी ने सीधे आरोप लगाया कि अंतागढ़ फर्जी सी.डी. काण्ड के निर्माता-निर्देशक पूरे विश्व में प्रसिद्ध फर्जी सी.डी. किंग श्री भूपेश बघेल है तथा कूट रचित दस्तावेज बनाने के जुर्म में एस.आई.टी. को फर्जी सी.डी. किंग को आई.पी.सी. की गैर-जमानतीय धारा 420, 468 और 471 के अंतर्गत हथकड़ियों में गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए।

- अमित जोगी ने एस.आई.टी. को चुनौती दी की अगर उनमें हिम्मत है तो भूपेश का कानून न मानते हुए देश के कानून का पालन करें और उनके द्वारा लाई गई कानूनी पुस्तके और माननीय न्यायालय के आदेश को लेकर उनका अध्ययन करे और न्यायोचितकार्यवाही कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

- अमित ने एस॰आई॰टी॰ से मांग करी की तीन दिन के भीतर भोपाल, चण्डीगढ़, हैदराबाद की फारेंसिक लैब से प्राप्त फर्जी सी.डी. की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ की जनता और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा सी.आर.पी.सी. की धारा 91 के अंतर्गत वे खुद इस मामले में न्यायालय की शरण में जायेंगे।

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https://www.youtube.com/watch?v=wKN4MDCUzmc



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