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छत्तीसगढ़ में शराब दुकान खोलने जाने का वायरल आदेश फर्जी : आबकारी विभाग ने किया खंडन 14-Apr-2021
सोशल मीडिया में वायरल भ्रामक आदेश का खंडन ज्ञात हुआ है कि शराब दुकान खोले जाने से संबंधित छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड से जारी दर्शित कर फर्जी आदेश कतिपय आपराधिक मानसिकता से प्रेरित व्यक्तियों के द्वारा सोशल मीडिया में वायरल किया गया है जो पूर्ण रूप से सत्य एवं फर्जी है यह पत्र पूर्व के किसी पत्र में हेरफेर कर तैयार किया गया है छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड उक्त पत्र एवं उससे संबंधित समाचार का खंडन करता है ऐसा कोई आदेश छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी नहीं किया गया है ऐसा फर्जी आदेश पत्र सोशल मीडिया में वायरल करना अपराधिक कृत्य है ज्ञात हो कि पत्र में उल्लेखित श्री अरविंद पाटले वर्तमान में उप महाप्रबंधक दुर्ग के पद पर पदस्थ नहीं है पत्र के क्रमांक में 200 दर्शित है जबकि पत्रिका दिनांक 14 अप्रैल 2021 है अतः पत्र पूर्ण रूप से असत्य एवं फर्जी है छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा अपराधिक कृत्य के लिए दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है वास्ते छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रायपुर


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