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बिलासपुर : टीकाकरण में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने किया एतराज, सभी वर्ग को दायरे में लाने को कहा - सतीश चन्द्र वर्मा 04-May-2021
मन्नू मानिकपुरी संवाददाता बिलासपुर। टीकाकरण में आरक्षण को लेकर प्रस्तुत हस्तक्षेप याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट की युगलपीठ में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने टीकाकरण में आरक्षण लागू करने पर सख्त एतराज जताया है। कोर्ट ने शासन को स्पष्ट किया है कि टीकाकरण में इस तरह का भेदभाव जायज नहीं है। शासन को दो दिन में नीति बनाने के निर्देश दिए हैं जिसमे सभी वर्ग के लोगो को वेक्सीन का लाभ मिले। हस्तक्षेप याचिकाककर्ता किशोर भादुड़ी सहित अन्य अधिवक्ताओं ने टीकाकरण को लेकर शासन द्वारा आरक्षण लागू किए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी टीकाकरण में प्राथमिकताएं तय की है। लेकिन, उसमें आरक्षण जैसी स्थिति नहीं है। शासन ने प्रदेश की जनता के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है। सभी ने शासन के इस आदेश को तत्काल निरस्त करने व नई नीति बनाने की मांग की। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने शासन का पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि शासन ने प्रदेश के नागरिकों का निःशुल्क टीकाकरण करने कहा है। इसके लिए करीब 2 करोड़ 60 लाख डोज की जरूरत पड़ेगी। जबकि मांग पर केंद्र सरकार सिर्फ डेढ़ लाख टीका ही उपलब्ध कराया है। ऐसे में शासन अपने सभी वर्ग के नागरिकों का समय पर वेक्सीनेशन कैसे कर पायेगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने शासन को दो दिन के भीतर टीकाकरण को लेकर स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। करीब दो घंटे तक हाईकोर्ट में इस प्रकरण में आनलाइन बहस चली।


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