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कुंआ और बांध में डूबने के प्रकरणों में कलेक्टर द्वारा राशि वितरित 08-Sep-2022

कुंआ और बांध में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिये गये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मृतक के आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपये की मान से आठ लाख रूपये स्वीकृत किया गया है।
           नरहरपुर तहसील के ग्राम अमोड़ा निवासी 50 वर्षीय धनसिंग का कुंआ में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी मंगलबत्ती के लिए चार लाख रूपये और चारामा तहसील के ग्राम मयाना निवासी 47 वर्षीय बाबूलाल मरकाम का बांध में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी शकुंतला मरकाम के लिए चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित तहसीलदार के द्वारा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से हितग्राहियों के खाते किया जायेगा।



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