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पांच राज्यों में आचार संहिता लागू || आचार संहिता के बाद क्या होगा चुनावी राज्यों में नियम 09-Oct-2023
*आचार संहिता लागू होते ही बदल जाएंगे नियम, 72 घंटों में जिला प्रशासन हटा देगा प्रचार सामग्री, उल्लंघन हो तो एप पर कर पाएंगे शिकायत* दिल्ली : विधानसभा चुनावो की आचार संहिता लागू होने के साथ ही 24, 48 और 72 घंटों में किए जाने वाले कार्यों को लेकर छत्तीसगढ़ जिला प्रशासन एवं जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि आदर्श आचार संहिता की पालना हर स्तर पर सुनिश्चित की जा सके। वहीं आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर भी चुनाव आयोग की ओर से एप जारी किया गया है जहां किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर आम नागरिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं | *जानिए क्या होगा बदलाव* *24 घंटों में:* जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारी और विभागीय अधिकारी आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 24 घंटे के भीतर सभी विभागीय कार्यालयों व वेबसाइट पर प्रदर्शित जनप्रतिनिधियों के फोटो, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हटाएंगे। इसकी जानकारी से भी जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराएंगे। *48 घंटों में:* जिले में 48 घंटों के भीतर सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे- बस स्टैण्ड, चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, सड़कों के किनारे लगे राजनीतिक होर्डिग्स, बैनर हटवाकर सूचना डीएम को भेजेंगे। *72 घंटों में:* इसके बाद 72 घंटों के अंदर-अंदर निजी भवनों पर लगे पोस्टर-बैनर हटवाने का काम शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे जिले में किया जाएगा। इन सबके वितरण पर होगी रोक चुनाव घोषणा के साथ ही जनप्रतिनिधियों की फोटो लगे पैकेट जैसे अन्न पूर्णा फूड पैकेट, स्कूलों में मिल्क पाउडर का वितरण नहीं किया जा सकेगा। साथ ही आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी नया विकास कार्य शुरू नहीं किए जाने की हिदायत दी गई है। जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एडीएम प्रशासन निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश पहले ही दे दिए हैं। CG 24 News *उल्लंघन की यहां करें शिकायत* निर्वाचन आयोग की ओर से लांच किए गए सी-विजिल एप के जरिए आप आचार संहिता उल्लंघन की लाइव जानकारी वीडियो के जरिए दे सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाए रखने और आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए यह एप जारी किया गया है। कोई भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की लाइव शिकायत एप पर कर सकेगा। निर्वाचन से जुड़ी टीम को 100 मिनट के अंदर-अंदर उस शिकायत पर एक्शन लेना अनिवार्य है। CG 24 News


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