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इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र समूह के विवेक गोयनका, चेयरमेन आफ बोर्ड, आशुतोष भारद्वाज, रिपोर्टर, बदरूजा के. ख्वाजा, मुद्रक प्रकाश, प्रधान संपादक राजकमल झा एवं उन्नीराजन शंकर, संपादक के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाने जाने पर अपराध पंजीबद्ध 31-Jan-2019
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश प्रवक्ता एवं राजनीतिक सलाहकार अशोक शर्मा ने बताया कि अंतागढ़ मामले में पूर्व मुख्यमंत्री व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के संस्थापक अध्यक्ष अजीत जोगी ने न्यायालय, रायपुर में दाखिल प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा इंडियन एक्सप्रेस पत्र समूह के डायरेक्टर, संपादक, प्रधान सम्पादक, रिपोर्टर, मुद्रक प्रकाशक के विरूद्ध सीडी की फोरेंसिक रिपोर्ट एवं अजीत जोगी के कथन के आधार पर भा.द.वि. धारा 500, 501, 502 तथा 34 के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर नोटिस जारी किया है।विदित हो कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान वर्ष 2015 में उक्त समाचार पत्र के द्वारा कूटरचित सीडी के आधार पर अजीत जोगी, अमित जोगी एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनित गुप्ता की बातचीत बताते हुये समाचार का प्रकाशन किया था। उपरोक्त समाचार के प्रकाशन के पश्चात अजीत जोगी ने उक्त समाचार पत्र के विरूद्ध असत्य, मानहानिकारक व छबि खराब किये जाने के संबंध में अपराधिक मानहानि का मामला प्रस्तुत किया था । आज उक्त मामले पर संज्ञान लेते हुये माननीय न्यायालय ने इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र समूह के विवेक गोयनका, चेयरमेन आफ बोर्ड, आशुतोष भारद्वाज, रिपोर्टर, बदरूजा के. ख्वाजा, मुद्रक प्रकाश, प्रधान संपादक राजकमल झा एवं उन्नीराजन शंकर, संपादक के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाने जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर नोटिस जारी किया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि उपरोक्त मामले में आधारहीन, कूटरचित टेप व प्रकाशन के आधार पर ही बिना जांच किये व सत्यता परखे कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा अमित जोगी के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी। न्यायालय द्वारा उपरोक्त सीडी को व उसके वक्तव्य के आधार पर प्रकाशन को अपराध माना है, उस संबंध में कांग्रेस के अध्यक्ष जोगी परिवार से माफी मांगे। प्रकरण में माननीय न्यायालय की गई कार्यवाही पर जोगी ने कहा है कि इस मामले पर राजनीतिक उद्देश्य से जोगी परिवार की छबि खराब करने की जो कोशिश की गई है किन्तु ढाई करोड़ जनता के आशीर्वाद से षड़यंत्रकारी अपने कुत्सित मंसूबों में सफल नहीं हो सके एवं उन्हें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। CG 24 News


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