नेशनल लोक अदालत की तैयारियां तेज, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों को अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरण चिन्हांकित करने दिए निर्देश।
कोण्डागांव, 05 अगस्त 2026/ आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण के उद्देश्य से आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोंडागांव खिलावन राम रिगरी की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कोंडागांव न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों ने भौतिक रूप से सहभागिता की, जबकि केशकाल एवं नारायणपुर न्यायालय के न्यायिक अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
इस बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव श्री विक्रम प्रताप चंद्रा,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नारायणपुर जितेंद्र सिंह ठकुर, मुख्य नायक मजिस्ट्रेट नारायणपुर श्रीमती बरखा रानी वर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री गायत्री साय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल श्रीमती सौम्या राय उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हांकित कर सूचीबद्ध किया जाए तथा पक्षकारों से संपर्क स्थापित कर प्री-सिटिंग की प्रभावी कार्यवाही प्रारंभ की जाए, जिससे लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय प्राप्ति का एक प्रभावी एवं सरल माध्यम है, जिसके द्वारा पक्षकारों को कम समय एवं कम खर्च में आपसी सहमति से विवादों का स्थायी समाधान प्राप्त होता है। अतः सभी न्यायिक अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी समन्वित रूप से कार्य करते हुए अधिकाधिक प्रकरणों के निराकरण का प्रयास करें।
बैठक में विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्रकरणवार रणनीति तैयार की गई तथा संबंधित पक्षकारों को समय पर सूचना देकर प्री-सिटिंग के माध्यम से समझौते की संभावनाओं को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोंडागांव द्वारा आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि उनका कोई राजीनामा योग्य प्रकरण न्यायालय में लंबित है, तो वे आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाकर आपसी सहमति से अपने विवाद का शीघ्र एवं स्थायी समाधान प्राप्त करें।

