Crime News
  • अलग स्थानों से कुल 03 नग दोपहिया वाहन चोरी करने वाले कुल 04 आरोपी गिरफ्तार
    दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष सिंह द्वारा रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर आरोपियों को पकड़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है।
     
    इसी तारतम्य मंे दिनांक 09.04.2024 को एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना टिकरापारा क्षेत्र में दो व्यक्ति दोपहिया वाहन बुलेट बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहें है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्तियों एवं वाहन को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ मंे व्यक्तियों ने अपना नाम शहजाद अली उर्फ भिण्डी एवं मोह. आमीर निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा शहजाद अली उर्फ भिण्डी एवं मोह. आमीर से वाहन के कागजात के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा गोल मोल जवाब देकर लगातार टीम को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा दोनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपने अन्य साथी प्रीतम यादव उर्फ पिन्टू एवं मोह. शाहिद के साथ मिलकर उक्त वाहन को चोरी करना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त प्रीतम यादव उर्फ पिन्टू एवं मोह. शाहिद को भी पकड़ा गया।
     
    टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों से चोरी की अन्य घटनाओं एवं वाहनों के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा रायपुर के थाना माना एवं टिकरापारा क्षेत्र से कुल 03 नग दोपहिया वाहन चोरी करना बताने के साथ-साथ थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत बोरियाखुर्द से पानी टंकी के लोहे के चेम्बर फ्रेम को चोरी करना बताने के साथ ही फ्रेम को आटो वाहन में भरकर ले जाकर रखना बताया गया।
     
    चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर उनके कब्जे से चोरी की कुल 03 नग दोपहिया वाहन, पानी टंकी का लोहे के चैम्बर फ्रेम तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग आटो जुमला कीमती लगभग 4,50,000/- रूपये जप्त किया गया है।
     
    आरोपियों से जप्त बुलेट वाहन क्रमांक सी जी/04/एन ए/9303 में थाना माना में अपराध क्रमांक 180/2024 धारा 379 भादवि. एवं सी डी डीलक्स क्रमांक सी जी/04/डी ई/3445 में थाना माना में अपराध क्रमांक 130/24 धारा 379 भादवि. तथा हीरो पैशन प्रो क्रमांक सी जी/04/एच एल/7521 में थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 201/24 धारा 379 भादवि पंजीबद्ध है। इसके साथ ही आरोपियों द्वारा थाना टिकरापारा क्षेत्र में चोरी की गई पानी टंकी लोहे के फ्रेम में थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 283/24 धारा 379, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।
     
    आरोपी शहजाद अली उर्फ भिण्डी तथा मोह. आमीर पूर्व में भी चोरी सहित अन्य मामलों में जेल निरूद्ध रह चुके है।
      
    गिरफ्तार आरोपी -
     
    01. शहजाद अली उर्फ भिण्डी पिता मुस्ताक अली उम्र 30 साल निवासी रावाभांठा खेल मैदान के पास सुन्दर नगर थाना खमतराई रायपुर।
     
    02. मोह. आमीर पिता मोह. अशरफ उम्र 24 साल निवासी अफरोज बाग थाना मौदहापारा रायपुर।
     
    03. प्रितम यादव उर्फ पिन्टू पिता महेन्द्र यादव उम्र 20 साल निवासी नूतन स्कूल के पास थाना टिकरपारा रायपुर।
     
    04. मोह. शाहीद पिता नियाजूद्दीन उम्र 24 साल निवासी सुभाष नगर थाना गंज रायपुर।
     
    कार्यवाही में निरीक्षक दुर्गेश रावटे थाना प्रभारी टिकरापारा, निरीक्षक भावेश गौतम थाना प्रभारी माना, निरीक्षक परेश पाण्डेय प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से उनि मुकेश कुमार सोरी, सउनि संतोष सिंह, प्र.आर. अनुप मिश्रा, आर. राकेश सोनी, राजकुमार देवांगन, अमर चंद्रा तथा थाना टिकरापारा से उनि पवन पटवा, सउनि अतुलेश राय, प्र.आर. महेश नेताम, आर. टूकेश्वर रजक, रमाकांत सिंह, आनंद शर्मा तथा रूपलाल धु्रवंशी की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।
  • नवा रायपुर के पीएचक्यू सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी

    नवा रायपुर के पीएचक्यू सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी 
    14वी बटालियन के आरक्षक राकेश यादव से सुबह की ड्यूटी पश्चात अपने बैरक के पास कुछ राउंड्स की एक्सीडेंटल फायर होने की सूचना है। जवान जौनपुर यूपी का रहने वाला है।

    मामला राखी थाने का है और सुबह 9.30 की घटना है।गोली चलने का कारण अज्ञात है और गोली चलने पर कोई हताहत नहीं हुआ है। आरक्षक से पूछताछ की जा रही है और जांच जारी है।

  • मोबाईल दुकान का ताला काटकर लाखों रूपये कीमत के मोबाईल फोन चोरी करने वाला आरोपी लक्की पटवा गिरफ्तार
    विवरण - प्रार्थी हरीश श्रीवास ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका देवेन्द्र नगर चौक में श्रीवास ब्रदर्स के नाम से मोबाईल दुकान है, जिसका संचालन वह स्वयं करता है। प्रार्थी दिनांक  03.04.2024 को रात्रि में दुकान बंद कर ताला लगाकर अपने घर चला गया था, कि दिनांक  04.04.2024 को प्रार्थी दुकान खोलने आया तो देखा कि दुकान में लगा शटर का ताला टूटा हुआ था एवं दुकान का शटर आधा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो दुकान का सामान बिखरा हुआ था एवं दुकान में रखें विभिन्न कंपनियों के मोबाईल नहीं थे। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के दुकान के शटर का ताला तोड़कर दुकान अंदर प्रवेश कर दुकान में रखें उक्त मशरूका को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 160/24 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।  
     
    चोरी की उक्त घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर  लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली  योगेश साहू तथा उप पुलिस अधीक्षक क्राईम  संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी गंज को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को खंगाला गया। टीम के सदस्यों द्वारा तरीका वारदात के आधार पर चोरी के पुराने आरोपियों की तस्दीक करने के साथ ही हाल ही में जेल से रिहा हुए आरोपियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर उनकी गतिविधियों पर सतत् निगाह रखीं जा रहीं थी। प्रकरण में मुखबीर लगाने के साथ ही तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना गंज क्षेत्र में एक व्यक्ति नया मोबाईल फोन सस्ते दाम में बिक्री करने हेतु ग्राहक की तलाश कर रहा है। जिस पर टीम के सदस्य मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर जाकर व्यक्ति की पतासाजी करते हुए व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम लक्की पटवा होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें मोबाईल फोन के संबंध में पूछताछ कर दस्तावेज प्रस्तुत करने कहने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह किया जा रहा था, कि कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा थाना गंज क्षेत्रांतर्गत देवेन्द्र नगर चौक स्थित श्रीवास ब्रदर्स दुकान का ताला काटकर दुकान से विभिन्न कंपनियों के मोबाईल फोन चोरी करना बताया गया। 
     
    आरोपी मूलतः राजनांदगांव का निवासी है, जो रायपुर में विगत 02 माह से निवास कर एक निजी होटल में काम करता था। दिनांक घटना को आरोपी ने उक्त मोबाईल दुकान के शटर में लगे ताला को कटर मशीन से काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। 
     
    आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की विभिन्न कंपनियों के कुल 29 नग मोबाईल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 कटर मशीन, 04 नग कटर ब्लेड़, 01 पेंचिस, 01 हथौड़ी, 01 ड्रील तथा 01 एक्टिवा वाहन जुमला कीमती लगभग 5,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
     
    गिरफ्तार आरोपी - लक्की पटवा पिता लव पटवा उम्र-23 साल साकिन कुंआ चौक लखौली थाना लखौली जिला राजनांदगांव (छ0ग0)। हाल पता - साहू पारा खेला जायसवाल के मकान के सामने फाफाडीह थाना गंज रायपुर। 
     
    कार्यवाही में निरीक्षक दीपक पासवान थाना प्रभारी गंज, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी परेश पाण्डेय, उपनिरीक्षक मुकेश सोरी, सउनि. संतोष सिंह, प्रआर. अनुप मिश्रा, मोह. सुल्तान, आर. राजकुमार देवांगन, अमर चन्द्रा तथा थाना गंज से उपनिरीक्षक डी.आर. देशलहरे, सउनि. शंकर लाल साहू, आर. महेश महानंद की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।
  • आबकारी विभाग ने की 03 प्रकरण दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

    दुर्ग 08 अप्रैल 2024/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार तथा सहायक आयुक्त आबकारी  राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के मद्देनजर जिले में अवैध मदिरा विक्रय के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। अवैध शराब के धारण तथा विक्रय की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 07 अप्रैल 2024 को सुबह ग्राम निकुम में जैतखाम के पास अवैध शराब विक्रय पर कार्यवाही कर आरोपी राधेश्याम ढीमर के कब्जे से 60 पाव कांच शीशियों में भरी कुल जप्त मदिरा मात्रा 10.8 बल्क लीटर विदेशी मदिरा जिप्सी व्हिस्की बरामद किया गया। जिसका बाजार मूल्य 7 हजार 800 रूपए है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 34(2) के तहत प्रकरण कायम किया जाकर जेल दखिला का किया गया। एक अन्य प्रकरण में 08 अप्रैल 2024 को प्राप्त सूचना के आधार पर मोहम्मद आजाद आत्मज निजामुद्दीन निवासी केम्प 01 वैशाली नगर दुर्ग के कब्जे से 69 नग मसाला पाव मदिरा मात्रा 12.4 बल्क लीटर, बाजार मूल्य 7590 रूपए एवं एक स्कूटी पेप्ट सी.जी. 07 के 1652, जिसका बाजार मूल्य 25 हजार रूपए है, जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 34(2) के तहत प्रकरण कायम किया गया। इसी प्रकार 08 अप्रैल 2024 को प्राप्त सूचना के आधार पर ए शिवकृष्णा राव आत्मज योगश्वर निवासी केम्प 2 वैशाली नगर के कब्ज से 26 नग मसाला पाव मदिरा मात्रा 4.6 बल्क लीटर जिसका बाजार मूल्य 2860 रूपए जप्त किया जाकर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 34(1)(ख) के तहत प्रकरण कायम किया गया। जिले में अवैध मदिरा के विक्रय, धारण एवं परिवहन के नियंत्रण हेतु आम नागरिकों की सहभागिता के लिए टेलीफोन शिकायत नम्बर उपलब्ध करायी गई है। जिसके अन्तर्गत आबकारी विभाग दुर्ग के कार्यालयीन टेलीफोन नम्बर 0788-2325836 पर 24ग7 घण्टे सम्पर्क किया जा सकता है। इस नंबर पर अपने आस-पास के क्षेत्रों में अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन एवं धारण करने वाले आरोपियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। उक्त प्रकरणों में श्रीमती निर्मला ठाकुर, श्रीमती सुप्रिया शर्मा सहायक जिला आबकारी अधिकारी, मुख्य आरक्षक भोजराम रत्नाकर, आरक्षक चितेश्वरी ध्रुव, संदीप तिर्की, अशोक वर्मा का योगदान रहा।

  •  अवैध कच्ची महुआ शराब कोचियों पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार... 02 महिला सहित 03 शराब कोचियों को किया गिरफ्तार

    ???? थाना प्रभारी रतनपुर के नेतृत्व में शराब कोचियों पर लगातार बड़ी कार्यवाही।
    ???? 90 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 15250 रूपये को किया जप्त।
    गिरफ्तार आरोपी -
    1. धर्मेन्द्र यादव पिता चमरा यादव उम्र 31 वर्ष निवासी बछालीखुर्द थाना रतनपुर
    2. आरती केंवट पति मणीशंकर केंवट उम्र 23 वर्ष निवासी कुदरीपारा लखराम थाना रतनपुर
    3. लक्ष्मी केंवट पति रामचन्द केंवट उम्र 53 वर्ष निवासी कुदरीपारा लखराम थाना रतनपुर जिला
    बिलासपुर छ.ग.।

     बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट :- पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा जिले में नशे के व्यापारियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रहार अभियान के तहत लगातार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा श्रीमती नुपूर उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रतनपुर (प्रशिक्षु.) भापुसे अजय कुमार के द्वारा टीम गठित कर मुखबीर सुचना पर ग्राम बछालीखुर्द में धर्मेन्द यादव के घर के बाड़ी से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब, ग्राम लखराम निवासी आरती केंवट के घर बाड़ी से 35 लीटर कच्ची महुआ शराब व लक्ष्मी केंवट के घर से 45 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 90 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 15250 रूपये को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर उक्त आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
    उक्त कार्यवाही में प्रशि.आईपीएस अजय कुमार थाना प्रभारी थाना रतनपुर, निरीक्षक देवेश सिंह राठौर, सउनि शिव चन्द्रा, चन्द्रकांत डहरिया, प्र.आर. विकास सेंगर, आर. महेन्द्र नेताम, अविनाष शर्मा, घनश्याम राठौर, म.आर. स्वाती बंजारे, अनिषा कश्यप का विशेष योगदान रहा। बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट

  •  *ऑनलाईन सट्टा संचालित करते 02 आरोपी गिरफ्तार*
    *ऑनलाईन सट्टा संचालित करते 02 आरोपी गिरफ्तार* वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को सट्टा संचालित करने वालों सहित इस कारोबार में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने तथा सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 05.04.2024 को एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सरस्वती नगर क्षेत्रांतर्गत चांदनी चौक स्थित शुक्रवारी बाजार पास एक मकान के छत में कुछ व्यक्ति सेटअप लगाकर लैपटॉप एवं मोबाईल फोन के माध्यम से ऑनलाईन सट्टा का संचालन कर रहे है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना सरस्वती नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा मकान में रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान मकान के छत में 02 व्यक्ति उपस्थित पाये गये जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम आशु शर्मा एवं मुकेश राव निवासी सरस्वती नगर रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे लैपटॉप एवं मोबाईल फोन को चेक करने पर उनके द्वारा ऑनलाईन सट्टा का संचालन करना पाया गया। जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से *01 नग लैपटॉप एवं 06 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 55,000/- रूपये* जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 95/24 धारा 4(क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 धारा 06 एवं 07 के तहत आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। *गिरफ्तार आरोपी* *01. आशु शर्मा पिता दिनेश शर्मा उम्र 31 साल निवासी शुक्रवारी बाजार चौक कोटा थाना सरस्वती नगर रायपुर।* *02. मुकेश राव पिता स्व. महेश राव उम्र 25 साल निवासी कोटा कॉलोनी साई मंदिर के पास थाना सरस्वती नगर रायपुर।*
  • *सुने मकान में चोरी की घटना को अंजाम देेने वाला शातिर नकबजन विनाशक देवार उर्फ मास्टर तथा 02 अन्य सहित कुल 03 आरोपी गिरफ्तार*
    *सुने मकान में चोरी की घटना को अंजाम देेने वाला शातिर नकबजन विनाशक देवार उर्फ मास्टर तथा 02 अन्य सहित कुल 03 आरोपी गिरफ्तार* * थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रान्तर्गत कुकरेजा फार्महाउस पास स्थित प्रार्थी के सुने मकान में दिये थे चोरी की घटना को अंजाम।* * आरोपी विनाशक देवार उर्फ मास्टर है शातिर नकबजन जिसके विरूद्ध नकबजनी, लूट एवं चोरी के प्रकरण है दर्ज जिनमें आरोपी रह चुका है जेल निरूद्ध।* * आरोपी भूपेन्द्र साहू के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में नकबजनी, मारपीट तथा जिला बिलासपुर के हिर्री में चोरी के प्रकरण है दर्ज जिनमें आरोपी रह चुका है जेल निरूद्ध।* * आरोपियों के कब्जे से चोरी की सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम किया गया हैं जप्त।* * घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन को भी किया गया है जप्त।* * जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 6,50,000/- रूपये।* * आरोपियों के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 163/24 धारा 457, 380, 34 भादवि. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।* प्रार्थी सूरज प्रेेमचंदानी ने थाना न्यू राजेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह प्रगति विहार म.नं. 875 कुकरेजा फार्म हाउस के पीछे महावीर नगर रायपुर में रहता है तथा फैन्सी सामान का व्यवसाय करता है। दिनांक 25.03.2024 को प्रातः करीबन 11.00 बजे प्रार्थी अपने घर में ताला लगाकर परिवार सहित कटनी (म.प्र.) गया था। दिनांक 27.03.2024 के रात्रि करीबन 09.00 बजे घर वापस आया तो देखा कि घर के गेट तथा मुख्य द्वारा का ताला टूटा हुआ था, दरवाजा खुला था, अंदर जाकर देखा तो कमरे अंदर रखी अलमारियों का ताला टूटा हुआ था तथा उसमें रखे नगदी रकम तथा सोने चांदी के जेवरात/सिक्का नही था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के घर के गेट एवं मुख्य द्वार का गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर कमरे अंदर रेख आलमारियों के ताला को तोड़कर उसमें रखे उक्त मशरूका को चोरी कर फरार हो गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 163/24 धारा 457, 380, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। चोरी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवांगन एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन कर अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गए l तरीका वारदात के आधार पर नकबजनी/चोरी के प्रकरणों के पुराने आरोपियों के संबंध में पतासाजी करने के साथ ही हाल ही में जेल से रिहा हुए अपराधियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई की टिकरापारा निवासी विनाशक देवार उर्फ मास्टर जो पूर्व में भी नकबजनी/चोरी के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है, को अन्य व्यक्तियों के साथ घटना स्थल के पास संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा विनाशक देवार उर्फ मास्टर की पतासाजी कर पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर विनाशक देवार द्वारा अपने साथी भूपेन्द्र साहू एवं अभिषेक धृतलहरे के साथ मिलकर चोरी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त भूपेन्द्र साहू एवं अभिषेक धृतलहरे की भी पतासाजी कर पकड़ा गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से सोने के जेवरात वजनी लगभग 50 ग्राम, चोदी के जेवरात वजनी लगभग 240 ग्राम, नगदी रकम 25,000/-रूपये एवं घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 6,50,000/- रूपये जप्त* कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है। आरोपी विनाशक देवार उर्फ मास्टर पूर्व में भी नकबजनी, लूट, एवं चोरी के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है तथा आरोपी भूपेन्द्र साहू के विरूद्ध थाना राजेन्द्र नगर में पूर्व में नकबजनी, मारपीट तथा बिलासपुर हिर्री में चोरी के प्रकरण दर्ज है जिनमें आरोपी जेल निरूद्ध रह चुका है। *गिरफ्तार आरोपी -* *01. विनाशक देवार उर्फ मास्टर पिता गब्बर दीवार उम्र 21 साल शीतला मंदिर लालपुर देवार डेरा थाना टिकरापारा।* *02. भूपेंद्र साहू पिता लतेलू साहू उम्र 19 साल सा ग्राम भैसा थाना खरोरा जिला रायपुर।* *03. अभिषेक धृतलहरे पिता रूप चंद्र धृतलहरे उम्र 20 साल सा हाल गांधी नगर पेट्रोल पंप के पास किराए पर पटेल का घर अमलीडीह थाना राजेंद्रनगर स्थाई पता ग्राम सोढ़ार पोस्ट हथनी कला थाना जरहा गांव जिला मुंगेली।* *कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र ताम्रकार थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर, निरीक्षक परेश पाण्डेय प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से सउनि किशोर सेठ, प्र.आर. कृपासिंधु पटेल, उपेन्द्र यादव, प्रमोद वर्टी, आर. दिलीप जांगड़े, प्रमोद बेहरा, केशव सिन्हा, संतोष सिन्हा, हिमांशु राठौर, टिकम साहू, लालेश नायक, म.आर. बबिता देवांगन तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर से उनि लकेश गंगेश, आर. अमित यादव, प्रमोद चंदेल, विश्वनाथ मरावी, विमलेश मालाकर तथा विजय भास्कर की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*
  • सुने मकान में चोरी की घटना को अंजाम देेने वाला शातिर नकबजन विनाशक देवार उर्फ मास्टर तथा 02 अन्य सहित कुल 03 आरोपी गिरफ्तार
    प्रार्थी सूरज प्रेेमचंदानी ने थाना न्यू राजेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह प्रगति विहार म.नं. 875 कुकरेजा फार्म हाउस के पीछे महावीर नगर रायपुर में रहता है तथा फैन्सी सामान का व्यवसाय करता है। दिनांक 25.03.2024 को प्रातः करीबन 11.00 बजे प्रार्थी अपने घर में ताला लगाकर परिवार सहित कटनी (म.प्र.) गया था। दिनांक 27.03.2024 के रात्रि करीबन 09.00 बजे घर वापस आया तो देखा कि घर के गेट तथा मुख्य द्वारा का ताला टूटा हुआ था, दरवाजा खुला था, अंदर जाकर देखा तो कमरे अंदर रखी अलमारियों का ताला टूटा हुआ था तथा उसमें रखे नगदी रकम तथा सोने चांदी के जेवरात/सिक्का नही था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के घर के गेट एवं मुख्य द्वार का गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर कमरे अंदर रेख आलमारियों के ताला को तोड़कर उसमें रखे उक्त मशरूका को चोरी कर फरार हो गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 163/24 धारा 457, 380, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
     
    चोरी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम  दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध  संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती  राजेश देवांगन एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम  संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन कर अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गए l तरीका वारदात के आधार पर नकबजनी/चोरी के प्रकरणों के पुराने आरोपियों के संबंध में पतासाजी करने के साथ ही  हाल ही में जेल से रिहा हुए अपराधियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई की टिकरापारा निवासी विनाशक देवार उर्फ मास्टर जो पूर्व में भी नकबजनी/चोरी के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है, को अन्य व्यक्तियों के साथ घटना स्थल के पास संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा विनाशक देवार उर्फ मास्टर की पतासाजी कर पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर विनाशक देवार द्वारा अपने साथी भूपेन्द्र साहू एवं अभिषेक धृतलहरे के साथ मिलकर चोरी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त भूपेन्द्र साहू एवं अभिषेक धृतलहरे की भी पतासाजी कर पकड़ा गया। 
     
    सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने के जेवरात वजनी लगभग 50 ग्राम, चोदी के जेवरात वजनी लगभग 240 ग्राम, नगदी रकम 25,000/-रूपये एवं घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 6,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है। 
     
    आरोपी विनाशक देवार उर्फ मास्टर पूर्व में भी नकबजनी, लूट, एवं चोरी के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है तथा आरोपी भूपेन्द्र साहू के विरूद्ध थाना राजेन्द्र नगर में पूर्व में नकबजनी, मारपीट तथा बिलासपुर हिर्री में चोरी के प्रकरण दर्ज है जिनमें आरोपी जेल निरूद्ध रह चुका है। 
     
    गिरफ्तार आरोपी -
     
    01. विनाशक देवार उर्फ मास्टर पिता गब्बर दीवार उम्र 21 साल शीतला मंदिर लालपुर देवार डेरा थाना टिकरापारा।
     
    02. भूपेंद्र साहू पिता  लतेलू साहू उम्र 19 साल सा ग्राम भैसा थाना खरोरा जिला रायपुर।
     
    03. अभिषेक धृतलहरे पिता रूप चंद्र धृतलहरे उम्र 20 साल सा हाल गांधी नगर पेट्रोल पंप के पास किराए पर पटेल का घर अमलीडीह थाना राजेंद्रनगर स्थाई पता ग्राम सोढ़ार पोस्ट हथनी कला थाना जरहा गांव जिला मुंगेली।
     
    कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र ताम्रकार थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर, निरीक्षक परेश पाण्डेय प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से सउनि किशोर सेठ, प्र.आर. कृपासिंधु पटेल, उपेन्द्र यादव, प्रमोद वर्टी, आर. दिलीप जांगड़े, प्रमोद बेहरा, केशव सिन्हा, संतोष सिन्हा, हिमांशु राठौर, टिकम साहू, लालेश नायक, म.आर. बबिता देवांगन तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर से उनि लकेश गंगेश, आर. अमित यादव, प्रमोद चंदेल, विश्वनाथ मरावी, विमलेश मालाकर तथा विजय भास्कर की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।
  • डायल 112 टीम बन रही है लोगों के लिए संजीवनी
    डायल 112 के द्वारा छ0ग0 में अपराध नियंत्रण, जनकल्याण एवं आपातकालीन सेवा के द्वष्टिकोण से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में डायल 112 कमाण्ड सेंटर रायपुर में सूचना प्राप्त हुई थी  कि जिला रायपुर थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत टाटीबंध चैक के पास दो ट्रक की आपसी भिड़ंत में ट्रक क्र सीजी 04 जेडी 6493 चालक अनिल गिरी पिता शिव राज गिरी को गंभीर चोटें आयी है। कमाण्ड सेन्टर रायपुर द्वारा डायल 112 टीम को अविलंब रवाना किया गया। मौके पर डायल 112 टीम पहुॅची जहाॅ चालक क्षतिग्रस्त ट्रक के केबिन में घायल अवस्था में फंसा हुआ था। ईआरव्ही टीम के द्वारा तत्काल क्रेन की व्यवस्था कर घायल चालक को केबिन से बाहर निकाला गया और घायल चालक को  डायल 112 वाहन से ईलाज हेतु एम्स अस्पताल रायपुर में भर्ती करवाया गया। इस प्रकार डायल 112 टीम में तैनात आरक्षक 2730 रूपेन्द्र साहू एवं चालक प्रहलाद कुमार द्वारा उक्त सड़क दुर्घटना के कारण केबिन में फंसे हुए एवं गंभीर रूप से घायल चालक को समय पर आपातकालीन सेवा प्रदान किया गया। 
    इसी कड़ी में डायल 112 कमाण्ड सेंटर रायपुर को सूचना प्राप्त हुई कि एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती उम्र लगभग 20 साल जो अपने घर का रास्ता भटक गई है और जिला रायपुर थाना मंदिर हसौद क्षेत्रान्तर्गत एचपी पेट्रोल पम्प कुरूद के पास है। सूचना पर कमाण्ड सेन्टर रायपुर द्वारा तत्काल डायल 112 टीम को मौके पर रवाना किया गया। मौके पर पहुॅची डायल 112 टीम ने उक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से पूछताछ किया गया जिसने अपना नाम पता बताया तत्पश्चात् ईआरव्ही टीम के द्वारा उक्त युवती के संबंध में तश्दीक कराया गया उक्त युवती के गुम शुदगी के संबंध में उसके परिजनों के द्वारा थाना पण्डरी में गुम इन्सान का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जिस पर उक्त युवती को उसके परिजनों को सम्पर्क कर डायल 112 टीम के द्वारा उसके परिजनों को सही सलामत हालत में सुपुर्द किया गया।  इस प्रकार डायल 112 टीम में तैनात आरक्षक 2139 हरिचन्द्र नायक एवं चालक जगेश्वर ने रास्ती भटकी मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती को परिजनों से मिलाकर सराहनीय कार्य किया गया।
  • *ऑनलाईन सट्टा संचालित करते आरोपी 02 सगे भाई गिरफ्तार*
    *ऑनलाईन सट्टा संचालित करते आरोपी 02 सगे भाई गिरफ्तार* विवरण - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को आई.पी.एल. क्रिकेट मैच 2024 के सीजन में क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा संचालित करने वालों एवं इस कारोबार में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 01.04.2024 को एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत महावीर नगर स्थित मंदिर के पास कुछ व्यक्ति ऑनलाईन सट्टा का संचालन कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवांगन एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर को सटोरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पकड़ा गया पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम कमलेश गंगवानी एवं रवि गंगवानी निवासी न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर का होना बताये। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें मोबाईल फोन को चेक करने पर उनके द्वारा पावर 777 नामक आई डी के माध्यम से ऑनलाईन सट्टा संचालित करना पाया गया। जिस पर उक्त दोनो सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से *02 नग मोबाईल फोन एवं नगदी रकम जुमला कीमती लगभग 30,000/- रूपये* जप्त कर सटोरियों के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 171/24 छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 07 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर सटोरियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। *गिरफ्तार आरोपी* *01. काली उर्फ कमलेश गंगवानी पिता स्व. थावर दास गंगवानी उम्र 43 साल, निवासी जनता क्वाटर म.नं. 09 महावीर नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर जिला रायपुर।* *02. रवि गंगवानी पिता स्व.थावर दास गंगवानी उम्र 37 साल निवासी जनता क्वाटर म.नं. 09 महावीर नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर जिला रायपुर।* *कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र ताम्रकार थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी परेश पाण्डेय, प्र.आर. रविकांत पाण्डेय, नोहर देशमुख, चंद्र कुमार ध्रुव, आर. धनंजय गोस्वामी, आशीष राजपूत तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर से सउनि. राजेन्द्र गौतम की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।*
  • चारपहिया वाहन में घुम-घुम कर आई.पी.एल. क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा संचालित करते 04 सटोरिये गिरफ्तार
    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को आई.पी.एल. क्रिकेट मैच 2024 के सीजन में क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा संचालित करने वालों एवं इस कारोबार में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
     
    इसी क्रम में दिनांक 31.03.2024 को एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना उरला क्षेत्रांतर्गत बीरगांव स्थित नगर निगम पास कुछ व्यक्ति चारपहिया वाहन में सेटअप तैयार कर आई.पी.एल क्रिकेट मैच में ऑनलाईन सट्टा का संचालन कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री मणीशंकर चन्द्रा एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना प्रभारी उरला को सटोरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना उरला पुलिस की संयुक्त टीम उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये चारपहिया वाहन की पतासाजी करते हुए वाहन को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। वाहन में 04 व्यक्ति सवार थे, वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में लैपटॉप एवं मोबाईल फोन रखा हुआ था। टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्तियों से पूछताछ करने पर व्यक्तियों ने अपना नाम अजय देवांगन, दीपक खंडपुर, खिलेश्वर देवांगन एवं राकेश सिंह राजपूत निवासी रायपुर का होना बताये। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें लैपटॉप एवं मोबाईल फोन को चेक करने पर उनके द्वारा आई.पी.एल. क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाईन सेटअप तैयार कर शुभ-लाभ 0543 नामक एप से सट्टा संचालित करना पाया गया।
     
    जिस पर उक्त चारों सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 नग लैपटॉप, 07 नग मोबाईल फोन, नगदी रकम 60,000/- रूपये, लाखों रूपये का सट्टा पट्टी का हिसाब तथा सट्टा संचालन में प्रयुक्त बलेनो कार क्रमांक सी जी/04/पी वी/1659 जुमला कीमती लगभग 7,00,000/- रूपये जप्त कर सटोरियों के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 166/24 धारा 4(क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 07 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर सटोरियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 
     
    गिरफ्तार आरोपी
     
    01. अजय देवांगन पिता जुगल देवांगन उम्र 31 साल निवासी आदर्श नगर बीरगांव थाना उरला रायपुर।
     
    02 दीपक खंडपुर पिता सुरेन्द्र सिंह खंडपुर उम्र 38 साल निवासी जागृति नगर उरकुरा थाना खमतराई रायुर।
     
    03.  खिलेश्वर देवांगन पिता कृष्ण कुमार देवांगन उम्र 35 साल निवासी बुधवारी बाजार बीरगांव थाना उरला रायपुर।
     
    04. राकेश सिंह राजपूत पिता रंछोर सिंह उम्र 37 साल निवासी इन्द्रा नगर बीरगांव वार्ड नंबर 26 थाना उरला रायपुर।
     
    कार्यवाही में निरीक्षक बी.एल.चन्द्राकर थाना प्रभारी उरला, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी परेश पाण्डेय, सउनि. शंकर लाल ध्रुव, प्र.आर. रविकांत पाण्डेय, नोहर देशमुख, आर. राहुल शर्मा, विकास क्षत्री तथा थाना उरला से सउनि. झाम सिंह राजपूत, आर. सत्येन्द्र प्रधान एवं सचिन मंगेशकर की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।
  • CG: पोते ने दादा की तो बेटे ने पिता की कर दी हत्या...जानिए क्या है पूरा मामला

    कोरबा। दीपका पुलिस के द्वारा हत्या के मामले का खुलासा किया गया। विधि से संघर्षरत अपचारी बालक पुलिस के हत्थे चढ़ा। वहीं कोरबा जिले के हरदीबाजार थाना क्षेत्र के अन्य मामले में बेटा ही आरोपी निकला। पितृहंता नर्मदा कुमार बियार पिता गिरधारी लाल बियार 25 वर्ष निवासी ग्राम गुमिया को गिरफ्तार किया गया है। 

    पिता की हत्या

    सूचक रूद्र कुमार बियार पिता रेशम लाल बियार उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम गुमिया थाना हरदीबाजार जिला कोरबा ने मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि दिनांक 26.03.2024 को सुबह करीबन 04:00 बजे ग्राम गुमिया निवासी नर्मदा कुमार बियार इसे फोन कर सूचना दिया कि उसका पिता जी गिरधारी लाल बियार अपने घर के कमरा में मृत अवस्था में पड़ा है। 

    तब ग्रामीणों के साथ मौका पर जाकर देखा मृतक गिरधारी लाल बियार अपने घर में कमरा के फर्स पर पड़ा था । मृतक के सिर पर चोंट का निशान तथा खून निकलकर चेहरे तक बहा था । सूचक द्वारा मृतक के पुत्र से पूछने पर बताया कि दिनांक 25.03.2024 को दोपहर में उसकी पत्नी के साथ मृतक का झगड़ा हुआ था। रिपोर्ट पर मर्ग क्र 11/2022 धारा 174 जा.फौ कायम कर जॉच कार्यवाही में लिया गया।

    जॉच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 25.03.2024 को होली त्यौहार के दिन मृतक गिरधारी लाल बियार तथा आरोपी (मृतक का पुत्र) नर्मदा कुमार बियार दोनों शराब के नशे में गांव में होली त्यौहार मनाये इस दौरान आरोपी की पत्नि अनिता बियार तथा मृतक के मध्य खाना देने की बात पर झगड़ा हुआ जिस पर अनिता बियार तथा मृतक एक दूसरे के साथ मारपीट किये थे। दोनों को ही सिर पर चोंटे आई थी। अनिता बियार घटना के बाद घर से हरदीबाजार आ गई थी।

    इसके बाद आरोपी नर्मदा कुमार बियार द्वारा अपने पिता के साथ विवाद किया कि उसके पत्नि अनिता के साथ मृतक जबरन मारपीट किया जिससे उसकी पत्नी अनिता बियार अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से चली गई । आरोपी नर्मदा कुमार बियार अपने पिता मृतक गिरधारी लाल बियार अपने पिता को गला घोंटकर हत्या कर दिया तथा शव को बायें तरफ करवट कर कमरे का दरवाजा को बंद कर अपने कमरे में जाकर सो गया इसके बाद मृतक की पत्नी जो अत्यधिक वृद्ध है गांव के तरफ से आने पर उसे भी सोने बोल दिया तथा देर रात्रि होने पर आरोपी अपने माँ को बोला कि उसके पिता मृतक गिरधारी लाल बियार को खाना खिला दो तब मृतक की पत्नी मृतक के कमरा में जाकर आवाज देने पर कोई हलचल नही हुआ तब मृतक की पत्नी आरोपी के पास जाकर मृतक को उठाने बोली तब आरोपी द्वारा अपने पिता मृतक के कमरे के बाहर जाकर आवाज देने का बहाना कर अपनी माँ को बोला कि अंदर से कोई हलचल नही हो रही है।

    इसके बाद आरोपी अपने मों के साथ कमरा के अंदर जाकर मृतक का उठाने का बहाना करने लगा मृतक के नही उठने पर रोने चिल्लाने नाटक कर अपने पिता के मृत्यु होने की सूचना अन्य रिश्तेदारों को दिया है। प्रकरण की विवेचना के दौरान गवाहों का कथन, घटना स्थल का निरीक्षण तथा मृतक के शव का पोस्ट मार्टम कराया गया तथा पोस्ट मार्टम कर्ता डॉक्टर से शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया जिसमें मृतक की हत्या गला घोंटने से होना रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 116/2024 धारा 302, 201 भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया।

    प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी नर्मदा कुमार बियार से हिकमत अमली के साथ पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी ने मेमोरेण्डम कथन में बताया कि दिनांक 25.03.2024 को होली त्यौहार की रोज मृतक इसके पत्नि के साथ मारपीट करने से पत्नि अपने बच्चों को लेकर चली गई जिससे आरोपी काफी क्षुब्ध था । आरोपी तथा उसकी पत्नि का विवाह 2020 से हुआ तब से लेकर घटना दिनांक तक आरोपी की पत्नि और मृतक का विवाद झगड़ा हमेशा होता रहता था। घर में कलह की स्थिति के कारण आरोपी ने अपने पिता गिरधारी लाल बियार की गला घोंट कर हत्या कर दिया हत्या की घटना को छिपाते हुए सामान्य मृत्यु होने की अपने परिजनों व ग्रामीणों को बताया । आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाजरब जप्त कर पितृ हंता आरोपी को गिरफ्तार किया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है।

    दादा की हत्या

    दीपका पुलिस के द्वारा हत्या के मामले का खुलासा किया गया। मृतक समारू बुधवरा सिंह धनवार पिता होल साय धनुवार उम्र 65 वर्ष साकिन लोटानपारा ग्राम केराकछार थाना दीपका जिला कोरबा कि मृत्यू दिनांक 21.08.23 की रात्रि मे होने कि सूचना पर मर्ग कायम कर जाँच कार्यवाही मे लिया गया। थाना प्रभारी दीपका यूवराज तिवारी एवं थाना के कर्मचारियों के द्वारा घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जॉच किया गया। मामले के समस्त गवाहो का बयान लिया गया। जाँच के दौरान पुलिस टीम को यह पता चला कि मृतक समारू बुधवार सिंह के द्वारा घर मे दारू पीकर अपने बहु एवं नाती के साथ मारपीट व गाली गलौच हमेशा किया करता था।

    घटना दिनांक को भी समारू बुधवार सिंह के द्वारा दारू पीकर घर मे गाली गलौच एव बहु व चबच्चों के साथ मारपीट कर रहा था उसी दौरान विधि से संघर्षरत बालक साकिन लोटनापारा ग्राम केराकछार थाना दीपका जिला कोरबा घटना स्थान पर अपने दादा समारू बुधवार सिंह धनवार को मारपीट कर पैर से गले को दबाकर घटना को अंजाम दिया। पूछताछ मे अपचारी बालक द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। उक्त अपचारी बालक को विधिवत निरूद्ध कर न्यायालय में पेश कर बाल संप्रेषण गृह भेजा गया।