प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की वर्गवार मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची विभाग की वेबसाइट https://eklavya.cg.nic.in में अपलोड की गई है। मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों की काउंसिलिंग प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर में 15 जुलाई से आयोजित की जाएगी। आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त ने बताया कि प्रतीक्षा सूची में दर्शित विद्यार्थी निर्धारित तिथि व समय में अनिवार्य दस्तावेज सहित उपस्थित हो सकते हैं। कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित की गई है, जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बालक के लिए काउंसिलिंग 15 जुलाई को प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक होगा। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बालिका हेतु 16 जुलाई, अनुसूचित जाति बालक-बालिका हेतु 17 जुलाई तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग बालक-बालिका एवं अल्पसंख्यक बालक-बालिका के लिए 18 जुलाई प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे निर्धारित की गई है।
सहायक आयुक्त ने बताया कि काउंसिलिंग में विद्यार्थी को अपना प्रवेश पत्र, सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इसके अलावा यदि परिवार नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित है तो इस आशय का संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र, सिकल सेल जांच प्रमाण पत्र एवं स्वयं का 02 रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो आदि आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित हो सकते हैं।
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स्वरोजगार स्थापना हेतु ऋण प्राप्त करने 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
उत्तर बस्तर कांकेर 14 जुलाई 2025/ जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर द्वारा जिले में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों से स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बैंक प्रवर्तित योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अंत्योदय स्वरोजगार योजना और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आदिवासी स्वरोजगार योजना के तहत् ऋण प्रदाय किया जाएगा।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदक को संबंधित जाति वर्ग तथा जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 01 लाख 50 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी नहीं होने पर सरपंच एवं पटवारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक आवेदक को जन्मतिथि दर्शित पांचवी, आठवीं व दसवीं की अंकसूची, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र, 02 पासपोर्ट साईज की फोटो, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ 10 रूपए के स्टाम्प पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण अनुदान का लाभ नहीं लेने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपरोक्त पात्रता एवं शर्तें रखने वाले आवेदक जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर, कलेक्ट्रेट कम्पोजिट भवन के प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 06 में कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
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आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नाला में बहने व डूबने से मृत्यु होने के एक प्रकरण में चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। तहसील सरोना के ग्राम मुड़पार निवासी 59 वर्षीय विमल राम मंडावी की नाला में बहने से मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती सगोबाई को चार लाख रुपये की सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।