महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर सार्वजनिक गार्डन के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर लगी रोक : कंपनी खोल रही झूले
महापौर मीनल चौबे द्वारा जल विहार कॉलोनी निवासियों एवं अन्य नागरिकों के हित में लिए गए निर्णय पर हो रहा अमल
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर जलविहार कॉलोनी के सार्वजनिक गार्डन में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर लगी रोक
जल विहार कॉलोनी निवासियों एवं अन्य नागरिकों के हित में लिए गए निर्णय पर हो रहा अमल
रायपुर, 10 जुलाई।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जलविहार कॉलोनी स्थित मैथिली शरण गुप्त गार्डन में चल रहे अवैध व्यावसायिक उपयोग पर अंततः रोक लग गई है। यह कार्रवाई रायपुर की महापौर मीनल चौबे द्वारा लिए गए स्पष्ट और दृढ़ निर्णय का परिणाम है।

महापौर ने सार्वजनिक गार्डन में झूले और अन्य कमर्शियल गतिविधियां संचालित कर रही एम/एस. ई.सी.एच.टी. इंटीग्रेटेड फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद नामक कंपनी को 24 घंटे के भीतर गार्डन खाली करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि गार्डन को पूर्व स्थिति में लौटाकर उसे जलविहार कॉलोनी के नागरिकों को समर्पित किया जाए।
यह कदम छत्तीसगढ़ सिख समाज और जलविहार कॉलोनी के नागरिकों द्वारा लड़े गए एक वर्ष लंबे संघर्ष की सफलता का प्रतीक है। समाज ने जुलाई 2024 में गार्डन के अवैध उपयोग के विरुद्ध अभियान शुरू किया था और इस संबंध में नगर निगम, महापौर और मीडिया को प्रमाण सहित शिकायत सौंपी थी।

छत्तीसगढ़ सिख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंघोत्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और जनहित को ध्यान में रखते हुए महापौर मीनल चौबे द्वारा उठाया गया कदम अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि महिला महापौर होते हुए भी उन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारी का मजबूती से निर्वहन किया और अवैध गतिविधियों को समाप्त करवाया।

छत्तीसगढ़ सिख समाज के प्रमुख पदाधिकारियों – सुरजीत सिंह छाबड़ा, मनमोहन सिंह सैलानी, हरकिशन सिंह राजपूत, बलविंदर सिंह सैनी, हरविंदर सिंह खालसा, स्वर्णपाल सिंह चावला, मानवेंद्र सिंह डडियाला, गुरदीप सिंह टुटेजा, मनजीत सिंह भासीटिया, परमजीत सिंह सलूजा, मनदीप सिंह सलूजा, और जागीर सिंह बावा ने महापौर मीनल चौबे का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने नागरिकों की मांग को गंभीरता से लिया और त्वरित एक्शन लिया।
इस पूरी कार्रवाई से राजधानी के नागरिकों में यह संदेश गया है कि प्रशासन जनहित के मुद्दों पर सजग है और नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

cg24
