स्टेट बार काउंसिल छत्तीसगढ़ ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन को लेकर जारी किया पत्र
स्टेट बार काउंसिल छत्तीसगढ़ ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन को लेकर जारी किया पत्र
बिलासपुर।
स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए पत्र जारी किया है। यह पत्र 20 जनवरी 2026 को जारी किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को संबोधित किया गया है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 24 मार्च 2025 को पारित आदेश “नीता एण्ड अन्य बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक व अन्य” (एसएलपी (सी) नंबर 1404/2025) के तहत जिला, तालुका एवं अन्य अधिवक्ता संघों की कार्यकारिणी समितियों के निर्वाचन में महिला अधिवक्ताओं को 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।
स्टेट बार काउंसिल ने अपने पत्र में कहा है कि उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ से अनुरोध किया गया है कि 24 मार्च 2025 के आदेश का विधिवत एवं पूर्ण रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।
पत्र पर स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव अमित कुमार वर्मा के हस्ताक्षर हैं। इस पत्र के जारी होने के बाद प्रदेश के अधिवक्ता संघों में महिला अधिवक्ताओं के प्रतिनिधित्व को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है और आगामी चुनावों में इसके प्रभावी क्रियान्वयन की संभावना जताई जा रही है।
यह कदम न्यायिक संस्थाओं में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
cg24
