दिव्यांग छात्रवृत्ति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश

दिव्यांग छात्रवृत्ति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश

राज्य शासन द्वारा दिव्यांग छात्र-छात्राएं जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हैं और वे शासकीय अथवा अशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं, उन्हें दिव्यांग छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
जिले के सभी पात्र दिव्यांग छात्र-छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए सभी छात्र-छात्राओं  की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा सभी जनपद पंचायत के सीईओ एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों को दिए गए हैं। समाज कल्याण के उपसंचालक ने इस संबंध में आवश्यक जानकारी अतिशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।