कपड़ा मार्केट में दोनों ओर से प्रवेश द्वार की अनुमति व्यापारियों को नहीं दी जाएगी : मीनल चौबे
महापौर मीनल चौबे ने पंडरी कपड़ा बाजार के व्यापारियों से जनहित में निगम को अच्छी व्यवस्था देने सहयोग देने कहा
जनता की सुविधा सर्वोपरि
0व्यापारियों ने अक्टूबर 2017 में दिए अपने शपथ पत्र का भी 8 वर्षों में पालन नहीं किया, नियमितीकरण आदेश में दोनों ओर से प्रवेश द्वार की अनुमति व्यापारियों को नहीं दी गयी है, इसका यातायात पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और पार्किंग अस्त - व्यस्त रहती है
रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने पंडरी कपड़ा बाजार के अपनी दुकान की दोनों ओर से प्रवेश द्वार खोलने वाले सम्बंधित 19 दुकानदारों से शहर के नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जनहित में शहर में अच्छी व्यवस्था देने रायपुर नगर निगम को सहयोग देने की अपील की है. महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि सम्बंधित व्यापारियों द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गए हैँ, उनको देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्बंधित व्यापारियों द्वारा अक्टूबर 2017 में प्रस्तुत किये गए अपने शपथ पत्र का भी 8 वर्षों में पालन नहीं किया गया है. छत्तीसगढ़ अनाधिकृत निर्माण का नियमितीकरण अधिनियम 2000 के अंतर्गत व्यापारियों को दिए गए नियमितीकरण आदेश में दुकान की दोनों ओर से प्रवेश द्वार की अनुमति नहीं दी गयी है. व्यापारियों ने इसमें प्रस्तुत लेआउट में दोनों ओर प्रवेश द्वार का दस्तावेज लगाया है. किन्तु नियमितीकरण उन्हीं वैध दस्तावेजों का किया जाता है, जिनका नियमानुसार नियमितीकरण किया जा सकता है.
व्यवसायियों द्वारा 2025 में जो नियमतीकरण कराया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमतीकरण अधिनियम 2002 के अंतर्गत-
1. पार्श्व खुला स्थान
2. तल क्षेत्र अनुपात
3. भू उपयोग में परिवर्तन
4. पार्किंग
इन विषयों पर नियमतीकरण किया गया है.उपरोक्त नियमतीकरण आदेश में कही भी दुकानदारों को दो प्रवेश द्वार को अनुमति या नियमतीकरण नहीं दी गयी है यह सुस्पष्ट है.
व्यापारियों द्वारा दुकान के दोनों ओर से प्रवेश द्वार खोल दिए जाने से इसका यातायात व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह अस्त - व्यस्त हो जाती है. महापौर ने जनता की सुविधाओं को सर्वोपरि मान सम्बंधित व्यापारियों से जनहित मे सहयोग की उम्मीद जतायी है.
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