Crime News
  • हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार
    विवरण - प्रार्थी महेश महिलांगे ने थाना उरला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सतनाम चौक वार्ड नं. 02 उरला में रहता है तथा मजदूरी का कार्य करता है। प्रार्थी दिनांक 15.09.2023 को दोपहर करीबन 03ः00 बजे उरला देशी शराब दुकान के पीछे बृज ट्रैक एवं टावर कंपनी के सामने अजय टंडन एवं अमन बंजारे के साथ पेड़ के नीचे में बैठ कर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान करीबन 03.30 बजे राजू साहू व सुनील पाल, प्रार्थी तथा उसके साथियों के पास आये, जहां अजय टण्डन, राजू साहू एवं सुनील पाल के साथ मिलकर पुराने विवाद को लेकर अमन बंजारे के साथ मारपीट करने लगा इसी दौरान अमन बंजारे की हत्या करने की नियत से उनके द्वारा अपने पास रखें चाकू से अमन बंजारे के शरीर तथा जांघ पास लगातार वार करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गये थे, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, कि उपचार के दौरान मुत.अमन बंजारे की मृत्यु हो गई। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 370/23 धारा 307, 302, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
     
    हत्या की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री अविनाश मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना प्रभारी उरला को जल्द से जल्द आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकरियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना उरला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुए आरोपियो के छिपने के हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी अजय टण्डन, राजू साहू एवं सुनील पाल को पकड़ा गया। 
     
    पूछताछ में आरोपी अजय टण्डन ने बताया गया कि मृतक अमन बंजारे का उसकी पत्नि के साथ अवैध संबंध था, इसी बात को लेकर वह अपने साथियांें के साथ मिलकर अमन बंजारे की हत्या करने की योजना बनाया एवं योजना के अनुसार दिनांक घटना को अजय टण्डन द्वारा अमन बंजारे को फोन कर घटना स्थल पर बुलाया गया था जिसके पश्चात् उसके अन्य साथी राजू साहू एवं सुनील पाल वहां आये तथा तीनों ने मिलकर मृतक अमन बंजारे के साथ मारपीट करते हुए अपने पास रखें चाकू से उस पर वार कर अमन बंजारे की हत्या कर दिये तथा चाकू को तालाब में फेंक दिये।
     
    आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 
     
    गिरफ्तार आरोपी-
     
    01. अजय टण्डन उर्फ चीची पिता पीला राम टण्डन उम्र 24 साल निवासी सतनाम चौक वार्ड 02 उरला थाना उरला जिला रायपुर।
     
    02. राजू साहू उर्फ गोलू पिता दशरू साहू उम्र 26 साल निवासी रावाभांटा खेल मैदान के पास थाना खमतरई जिला रायपुर।
     
    03. सुनील पाल उर्फ गड्डी पिता रमेश पाल उम्र 23 साल निवासी सतनाम चौक वार्ड 02 उरला थाना उरला जिला रायपुर।
  • CRIME: रिटायर्ड IAS ठगी का शिकार, खाते से निकाले 20.82 लाख रुपये, जांच में जुटी पुलिस…
    रायपुर। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। रिटायर्ड आईएएस ठगी का शिकार हो गए हैं। शातिर साइबर ठगों ने उनके दो बैंक खाते से 20 लाख 82 हजार रुपए निकाल लिए। ठगी का यह मामला पिछले महीने अगस्त में घटी थी। ठगी के शिकार रिटायर्ड IAS भानू प्रताप सिंह नेताम की शिकायत की जांच के बाद शनिवार रात न्यू राजेंद्रनगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। न्यू राजेंद्रनगर पुलिस ने बताया कि आचमन गुरु घासीदास कालोनी न्यू राजेंद्रनगर निवासी रिटायर्ड आइएएस भानू प्रताप सिंह नेताम ने शिकायत दर्ज कराया कि उनके मोबाइल नंबर 9406053003 को हैक करके एयरटेल के सिम नंबर 9424218604 से पोर्ट करके शातिर ठगों ने सारी व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर ली। फिर नौ से 15 अगस्त के बीच भारतीय स्टेट बैंक के खाते से रुपए 6.35 लाख रुपए और एक्सिस बैंक के खाते से 14.47 लाख रुपए निकाल लिए। इसका पता चलने पर नेताम ने 16 अगस्त को इसकी शिकायत साइबर पुलिस थाना सिविल लाइन में की थी, किंतु पुलिस ने जांच का हवाला देकर उस समय केस दर्ज नहीं किया।  ऐसे हुआ घटनाक्रम रिटायर्ड आइएएस भानू प्रताप सिंह नेताम और उनकी पत्नी के नाम पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में तीन बीमा पालिसी है। उन्होंने कंपनी के खिलाफ शिकायत करने समक्ष अधिकारी का नाम एवं फोन नंबर मांगा तो वहां से लोकपाल के नाम से पंकज त्रिपाठी का नाम और फोन नंबर 9012207395 दिया। उस नंबर पर काल करने पर पंकज त्रिपाठी ने बताया कि आपके तीन बीमा की राशि 28.50 लाख रुपए मिलेगे। इसके लिए बताए अनुसार आप आरटीजीएस से रुपए भेजते रहेगे तो आपको मिलने वाले रुपए के साथ वह भी वापस हो जाएगा। उसकी बातों में विश्वास करके नेताम रुपए भेजते गए और पंकज त्रिपाठी मिलने वाली राशि बढाते गया। इस तरह सिलसिला 30 जनवरी से एक अगस्त 2023 तक चलता रहा।अतिम राशि भेजने के नेताम को बताया गया कि अब उन्हें 42.50 लाख रुपए मिलेंगे। इस पर उन्होंने पंकज त्रिपाठी से लगातार संपर्क बनाए रखा पर कोई रकम नहीं मिली। हालांकि जितने बार उन्होंने पैसे भेजे उसका प्रीमेरिका लाइफ इंश्योरेंस (4.33रुपए) मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में दो पालिसी का पांच लाख रुपए और बजाज लाइफ इंश्योरेंस की दो पालिसी भेजा गया। इन कंपनियों से फोन भी लगातार आते रहे। इस बीच नेताम ने आगे पालिसी जारी रखने में असमर्थता जताई। RAIPUR CRIME: बैंक खाता ब्लाक कराकर नया खाता खुलवा लिया  फोन की परेशानी को देखते हुए उन्होंने अपना नंबर बदलने के साथ बैंक खाता ब्लाक कराकर नया खाता खुलवा लिया, लेकिन अब उनके खाते में कुछ भी रकम शेष नहीं बचा है। ठगी के इस खेल में पंकज त्रिपाठी नामक ठग की मुख्य भूमिका है। पुलिस अब पंकज त्रिपाठी की पूरी कुंडली खंगाल रही है।
  • Crime: भिलाई में फिर मर्डर, युवक को पीट-पीटकर मार डाला, एक आरोपी गिरफ्तार
    दुर्ग। भिलाई टाउनशिप के खुर्सीपार में युवक मलकीत सिंह की हत्या के बाद कोहका में एक हत्या की वारदात हुई है। देर रात कोहका क्षेत्र में एक युवक को पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा है।  स्मृति नगर चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक की पहचान चंद्रशेखर ठाकुर (38 वर्ष) निवासी सुंदर नगर कोहका के रूप में हुई है। यहां रहने वाला सचिन चौधरी रात में किसी लडक़ी से खड़े होकर बात कर रहा था। इसी दौरान वहां चंद्रशेखर का छोटा भाई युगल किशोर निकला। उसने सचिन को कहा इस तरह कहीं भी लडक़ी से बात करने से उसके घर के पास का माहौल खराब होता है। इसे लेकर सचिन युगल से झगड़ा करने लगा।  झगड़ा बढ़ता देख चंद्रशेखर ठाकुर घर से बाहर आया और दोनों का विवाद शांत कराने लगा। इस पर सचिन ने अपने भाई गोविंदा चौधरी को फोन करके बुला लिया। गोविंदा बेस बल्ला और डंडा लेकर आया और चंद्रशेखर को बुरी तरह पीटने लगा। उसकी छाती में संघातक चोट से वो वहीं ढेर हो गया।सूचना पर पहुंची 112 की टीम ने चंद्रशेखर को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्मृति नगर पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
  • *नशे की हालत में वाहन चलाने वाले 25 चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस ने की कार्यवाही।

    सड़क दुघर्टना वर्तमान समय में सुरक्षित यातायात में सबसे बडी चुनौती

    दुर्घटना घायल व्यक्ति के साथ ही पीड़ित परिवार के लिए भी बहुत बड़ा अभिशाप 

    सड़क दुघर्टना वर्तमान समय में सुरक्षित यातायात में सबसे बडी चुनौती बनी हुई हैं। सड़क दुर्घटना घायल व्यक्ति के साथ ही पीड़ित परिवार के लिए भी बहुत बड़ा अभिशाप है। *शनिवार रात से लेकर रविवार तक दिनभर चला विशेष अभियान कार्यवाही।* *नशे की हालत में वाहन चलाने वाले 25 चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस ने की कार्यवाही।* *सभी वाहन चालकों का किया जाएगा लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही।* 17 सितंबर 2023 पुलिस महानिरीक्षक रेंज रायपुर रतनलाल डांगी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर प्रशांत कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु नशे की हालत में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर सख़्त कार्यवाही करने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सचिन्द्र कुमार चौबे एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर गुरजीत सिंह के मार्गदर्शन में शनिवार रात से लेकर रविवार तक दिनभर यातायात पुलिस रायपुर के अधिकारी - कर्मचारी के द्वारा श्रीराम मंदिर के सामने, खमतराई थाना के सामने एवं टाटीबंध चौक में नशेड़ी वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया , जिसमें 25 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया, सभी प्रकरण को कार्यालयीन दिवस में माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा एवं सभी नशेड़ी वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही भी की जाएगी। बता दें कि सड़क दुघर्टना वर्तमान समय में सुरक्षित यातायात में सबसे बडी चुनौती बनी हुई हैं। सड़क दुर्घटना घायल व्यक्ति के साथ ही पीड़ित परिवार के लिए भी बहुत बड़ा अभिशाप है। सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण नशे की हालत में वाहन चलाना है, जिस पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्धेश्य से यातायात पुलिस रायपुर द्वारा समय-समय पर नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही किया जा रहा है। वर्ष 2023 में अब तक 403 नशेड़ी वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा चुकी है। *रायपुर पुलिस एवं यातायात अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि नशे की हालत में वाहन ना चलाएं। यातायात नियमों का पालन करे, दो पहिया में तीन सवारी ना चले, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन ना चलाएं, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाए* CG 24 News - Singhotra

  • पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर यह हत्या हुई है ऐसी बात सामने आ रही है - अरुण साव भाजपा
    भिलाई के खुर्सीपार में हुई मलकीत सिंह की निर्मम हत्या पर परिजनों से मिले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव व पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे अरुण साव ने कहा निर्दोष , निहत्थे युवक की बेरहमी से हत्या बताती है छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर यह हत्या हुई है ऐसी बात सामने आ रही है। ऐसी सोच को पूरी तरह कुचलने की जरूरत है फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई हो पीड़ित परिवार को तुरंत 50 लाख का मुवाअजा मिले।भाजपा न्याय की लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।सरकार सत्ता में बने रहने का अधिकार खो चुकी है।लोग बता रहे है हत्या के बाद अपराधी लाश पर नाच रहे है ऐसे हालात छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुए ।
  • धारदार चाकू के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार

    थाना गंज पुलिस टीम द्वारा थाना गंज क्षेत्रांतर्गत चेकिंग के दौरान अवैध रूप से चाकू लेकर घुमते आरोपी आरोपी अभिषेक सोना उर्फ बिगड़ू पिता दुर्जन सोना उम्र 26 साल निवासी गंजपारा देशी शराब दुकान के पास थाना गंज रायपुर एवं निखिल यादव पिता स्व. छबि यादव उम्र 19 साल निवासी कोटा दिशा कॉलेज के पास थाना सरस्वती नगर रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध रूप से रखें 02 नग चाकू जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 310, 311/23 धारा 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

  • अवैध रूप से शराब के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार
    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
     
    इसी क्रम में दिनांक 14.09.2023 को थाना उरला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना उरला क्षेत्रातंर्गत हीरा पावर कंपनी के पास एक व्यक्ति अपने पास बोरी में शराब रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी उरला के नेतृत्व में थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताए हुलिए के व्यक्ति की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम भागवत निषाद निवासी अछोली उरला रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखंे बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में देशी शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने व बिक्री करने के संबंध में भागवत निषाद से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी भागवत निषाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखंे 32 पौवा देशी शराब कीमती लगभग 3,700/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 363/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। 
     
    इसी प्रकार थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा थाना उरला क्षेत्रांतर्गत बाजार चौक अछोली पास अवैध रूप से शराब के साथ आरोपी धनेश्वर निषाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 35 पौवा देशी शराब कीमती लगभग 4,600/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 366/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
  • 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, बच्ची जब खून से लथपथ मिली तो वारदात का पता चला, दरिंदा फरार…
    भिलाई: छत्तीसगढ़ से एक हैवानियत की खबर आई है, जो सबको झकझोर कर दिया है। दरअसल ये घटना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की है। तीन साल की बच्ची से उसके पिता के साथ कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने ही दुष्कर्म किया। CG Rape: वह बच्ची को सोमवार रात घुमाने के बहाने साथ लेकर गया था। काफी देर बाद बच्ची जब खून से लथपथ मिली तो वारदात का पता चला। इसके बाद परिजनों ने भिलाई थाने में मामला दर्ज कराया। वारदात के बाद आरोपी भाग निकला CG Rape: पिता ने पुलिस को बताया कि वो हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया की एक कंपनी में वह काम करता है। वहीं उसका साला और उसका दोस्त राजकुमार गोड़ भी काम करता है। साले के बुलाने पर वह राखी में पत्नी व बच्ची के साथ उसके घर गए थे। तब से वहीं रह रहे थे और वहीं से ड्यूटी भी साथ चले जाते थे। घरेलू संबंध होने से राजकुमार का भी उनके साले के घर आना-जाना था। CG Rape: घुमाने के बहाने बच्ची को साथ लेकर गया CG Rape: परिजनों ने बताया कि, सोमवार रात करीब 8 बजे राजकुमार उनके घर आया और बच्ची को घुमाने के बहाने अपने घर ले गया। वहां बच्ची से गंदा काम किया। रात 10 बजे तक जब वह बच्ची को लेकर नहीं लौटा तो परिजन उन्हें तलाश करने निकले। इस बीच रात करीब 11-12 बजे राजकुमार ने उन्हें बच्ची सौंपी और फिर हड़बड़ी में वहां से भाग निकला। CG Rape: ब्लीडिंग देखकर घर वालों को हुई जानकारी CG Rape: मामा ने जब बच्ची को उसकी मां को सौंपा तो वह रोने लगी। बच्ची ने दर्द होने की बात कही। उसकी मां ने देखा कि काफी खून निकल रहा था। इसके बाद वो काफी घबरा गए और डॉक्टर के पास लेकर गए। इसके बाद राजकुमार के घर पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। इससे परिजनों को शक हुआ और वे पुलिस के पास पहुंचे। CG Rape: मध्य प्रदेश का रहने वाला है आरोपी CG Rape: आरोपी राजकुमार गोड़ पिता जयराम गोड़ मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के सनारगोदी का रहने वाला है। वो कुछ महीने पहले भिलाई आया और इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी में नौकरी करने लगा। पुलिस कंपनी जाकर आरोपी के बारे पता लगा रही है। खबर लिखे जाने तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
  • आवेदिका को एक मुश्त भरण-पोषण 5 लाख रूपये नगद दिलाया गया।

    छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 224 वीं व जिला स्तर पर 103 वीं सुनवाई हुई। रायपुर जिले में आयोजित जनसुनवाई में कुल 25 प्रकरण में सुनवाई की गई।

    दोनों पक्षों को सुना गया अनावेदक शासकीय सेवा ग्रेड 02 में कार्यरत है जो अवैध रूप से अन्य महिला को अपने साथ रखे हुए हैं। शासकीय सेवा में रहते हुये अपने पत्नी से बिना तलाक के अवैध रिश्ते को बढावा दे रहा है आवेदिका का कथन है कि तीनों बच्चों को पढ़ाई। -लिखाई एवं भरण-पोषण के लिए अनावेदक खर्च नहीं दे रहा है। अनावेदक ने 25 हजार रूपये अपने वेतन से आवेदिका के खाते में दिये जाने पर सहमति दी किंतु आवेदिका 30 हजार की मांग कर रही है। आयोग के द्वारा काउंसलर की नियुक्ति की गई। जो गुप्त सूचना दिये जाने पर निरीक्षण करे कि अनावेदक ने दूसरा विवाह किया है अथवा नहीं। आगामी सुनवाई में अनावेदक को अन्य महिला को भी आयोग में उपस्थित करने का आदेश दिया गया। ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

    अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि कुटुंब न्यायालय रायपुर में समझौते के दौरान अनावेदक ने 15 लाख रु. व डेढ़ एकड़ जमीन आवेदिका को देने का प्रस्ताव रखा। इस दौरान अनावेदक अपनी शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया और अपनी बात से मुकर गया। जिसके कारण दोनों का तलाक पूर्ण नही हुआ था और अनावेदक ने आवेदिका को बिना तलाक के दूसरी महिला से विवाह कर लिया। सेवा पुस्तिका में भी अनावेदक ने दूसरी महिला का नाम दर्ज करा दिया। सेवा पुस्तिका में नाम दर्ज होने से यह साबित होता है कि अनावेदक की दूसरी पत्नी हैं जिसको अनावेदक ने आयोग की सुनवाई के दौरान कबुल किया। इस मामले का निराकरण न्यायालय से हो चुका है इसलिए आवेदिका पुनः न्यायालय जा सकती है इस आदेश के साथ आयोग ने प्रकरण नस्तीबद्ध किया।

    अन्य प्रकरण में आवेदिका को एक मुक्त भरण-पोषण आयोग द्वारा 5 लाख रुपये नगद दिलाया गया।

    अन्य प्रकरण में पिछली सुनवाई आयोग के द्वारा दिये गये निर्देश का पालन कर अनावेदक द्वारा आवेदिका को बेढ साल पुराना 10 माह का बकाया वेतन 85 हजार रू. का चेक प्रदान किया गया। आवेदिका की पूर्ण संतुष्टि के साथ प्रकरण नस्तीवाद किया गया। अन्य प्रकारण में दोनों पक्षों को सुना गया दोनों पक्षों ने अपने लिखित दस्तावेज आयोग में

    प्रस्तुत किया था। आयोग द्वारा यह समझाइश दिया गया कि दोनो पक्ष एक-दूसरे को लिखित

    रूप से कॉपी देंगे जिसकी सूचना देने के बाद पुनः सुनवाई किया जायेगा। अन्य प्रकरण में आवेदिका के तीन पुत्र एवं पुत्री थी। जिसमें से दो पुत्र का निधन हो गया है व आवेदिका के पति की मृत्यु भी हो चुकी है। दोनों पुत्र शासकीय नौकरी पर थे जिनके निधन के बाद उनके बहुओं को अनुकंपा नियुक्ति मिला है। जिसमे बढ़ी बहू को 25 हजार रू तथा छोटी बहू को 15 हजार रू मासिक वेतन मिलता है। आवेदिका ने बताया कि दोनों बहुओं द्वारा कोई भी भरण-पोषण नहीं दिया जाता। अनावेदक बहूओं द्वारा सम्पत्ति के मामले में हमेशा परेशान किया जाता है और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दिया जाता है आयोग आवेदिका को घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराने की बात कही और दोनों बहुओं से मरण-पोषण भी ले सकती है कहा। कृदजानों के लिए संरक्षण के तहत दोनों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद भी दायर करने का सुझाव दिया गया।

    अन्य प्रकारण में आयोग ने थाना धमतरी को पिछली सुनवाई में पत्र भेजा था जिसमें थाना धमतरी के सह उपनिरीक्षक द्वारा उपस्थित होकर मौखिक सूचना दिया गया कि अनावेदकगण आयोग में उपस्थिति से इंकार कर रहे है। आयोग ने थाना प्रभारी धमतरी को ए.एस.आई से पत्र भेजेगा जिसमें यह निर्देश दिया गया कि अनावेदकगणों के कब्जे से आवेदिका के समस्त जेवरातों और जेवरात से संबंधित दस्तावेजों को भी जब्त किया जायेगा और अनावेदकगणों के पास गहने गिरवी रखने के संबंध में कोई भी वैधानिक लाइसेंस होगा तो उसकी पुष्टि भी करेंगे एवं 1 माह के अंदर आयोग में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आयोग ने टिप्पणी करते हुये कहा कि क्यों तो अनावेदकगण के विस्तद एफआईआर दर्ज किया जाये।

    अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि अनावेदक क्र. 1 ने शादी का झूठा प्रमाण बनाया जबकि उसकी पहली पत्नी से उसका तलाक नहीं हुआ है। आयोग की सुनवाई में पहली पत्नी ने बताया कि उनकी शादी सन् 2001 में हुआ था, उनके दो बच्चे है जिसमें पुत्री 21 व पुत्र 20 वर्ष का है। अनावेदक के 01 के सेवा पुस्तिका में पहली पत्नी व दोनो बच्चों का नाम दर्ज है आयोग ने अनावेदिका क02 को यह सुझाव दिया कि अगर वह चाहे तो अपने पति के विभाग में लिखित शिकायत दर्ज करा सकती है और यह भी प्रमाणित कर सकती है कि उससे तलाक लिया बिना झूठा हलफनामा देकर टिकरापारा आर्य समाज में दिनांक 12/12/2021 को अनावेदक ने दूसरा विवाह किया है जो कि अवैध एवं शून्य है जो कि कानून के खिलाफ होने के कारण अनावेदक क्र. 01 पत्ति को शासकीय सेवा से निष्कासित करने के लिए पर्याप्त है। इस आदेश के साथ आयोग ने प्रकरण नस्ती किया।

    अन्य प्रकरण में आयोग द्वारा अनावेदक एएसआई खरीरा से पूछा गया कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति घर में घुस कर चोरी करेगा तो घर मालिक विरोध नहीं कर सकता क्या? जिसके जवाब में अनावेदक ने कहना था कि ऐसे करने वाले पर अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है। आयोग ने आवेदिका को निर्देशित किया कि वह एएसआई के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज करवा सकती है और अपनी जमीन पर पहले की तरह अपनी फसल ले सकती है। इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

  • CRIME NEWS : आबकारी विभाग की टीम ने घर में दी दबिश, बाड़ी में छुपाकर रखे 5 बोरी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार
    बलौदाबाजार। जिले में पुलिस अवैध कारोबार करने वाले लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी तारतम्य में कलेक्टर ने पिछले दिनों आबकारी विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए अवैध शराब कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई करने निर्देश दिए थे. पुलिस क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के घर में दबिश दी। इस कार्रवाई में घर के बाड़ी में छुपाकर पांच बोरियों में रखे नान स्कैन गोवा विदेशी शराब पाया गया. आरोपी को मामले में पूछताछ किया तो गोलमटोल जवाब देने पर हिरासत में लिया गया। शराब की कीमत 80 हजार के आसपास बताई जा रही है.मामले की जानकारी आबकारी सहायक आयुक्त ने बताया कि मुखबिर से अवैध शराब की सूचना मिला था . सूचना के आधार पर ग्राम सुंदरी थाना पलारी के एक घर में दबिश दी गई. इस दौरान आरोपी ओमप्रकाश सायतोडे के घर और बाड़ी की विधिवत् तलाशी ली गई. जहां से 5 बड़ी बोरियों में शराब जब्त किया गया. हर बोरी में 100-100 नग गोवा विदेशी शराब की बोतले थी, जिसे जब्त कर लिया गया है . मामले में आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क ) 34(2) 36; 59(क) का प्रकरण कायम कर विवेचना मे लिया गया है.
  • रायपुर : विधानसभा चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण मतदान हेतु दो दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन

    पुलिस मुख्यालय के कान्फेंस हॉल में आगामी विधानसभा चुनाव, 2023 के दृष्टिगत दो दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक  अशोक जुनेजा द्वारा किया गया। यह कार्यशाला दो चरणों में आयोजित की जा रही है, जिसमें आज राज्य के 14 जिलों के नोडल अधिकारी एवं चुनाव सेल में पदस्थ पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया एवं दूसरे दिन 9 सितम्बर को शेष 19 जिलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

         पुलिस महानिदेशक श्री जुनेजा ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। हमारी प्रजातंत्र की जडें इसी प्रक्रिया से विकसित होती है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने की पूरी जवाबदारी एनफोर्समेंट एजेंसी व अन्य संस्थाओं की होती है। मतदान को प्लानिंग प्रोसेस के साथ कराना आवश्यक है, क्योंकि जब आचार संहिता लागू होगी तो इसे समझने एवं इसके अनुरूप कार्यवाही करने में पुलिस अधिकारियों को कठिनाई न हो, इन्हीं उद्देश्यों के साथ इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

        पुलिस महानिदेशक श्री जुनेजा ने भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ पूर्व में हुई बैठकों का भी जिक्र करते हुए प्लेन एरिया एवं नक्सल एरिया में निर्विघ्न चुनाव कराये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव के पूर्व, मतदान के दौरान व पश्चात पुलिस की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है। कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो ऐसा वातावरण पुलिस को बनाये रखना होता है। उन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के संबंध में सीमावर्ती व अन्य राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ हुई बैठकों के बारे में भी बताया।

         विधानसभा चुनाव 2023 के राज्य पुलिस नोडल अधिकारी एवं पुलिस महानिरीक्षक श्री ओ.पी. पाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। लोग बिना किसी भय, प्रलोभन के मतदान कर सके इस हेतु उचित वातावरण बनाये रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भमिका होती है। पुलिस के प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारियों को अपने उत्तरदायित्व की जानकारी हो इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिलों से आये प्रतिभागी यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जिले में जाकर मास्टर ट्रेनर के रूप वहां के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। चुनाव आयोग के ज्वाईंट सीईओ श्री नीलेश क्षीरसागर ने शांतिपूर्ण मतदान कराने के संबंध में चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने पर जोर दिया।  

         उक्त कार्याशाला को विभिन्न सत्रों में विभाजित किया जाकर शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने हेतु विद्यमान कानून, पुलिस द्वारा रखी जाने वाली सावधानियों, चुनाव आयोग की भूमिका सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विषय विशेषज्ञों के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्याशाला के प्रथम चरण में कुल 62 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में आये अतिथियों के प्रति आभार प्रदर्शन पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी श्री एस.सी. द्विवेदी ने किया।

        इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक  हिमांशु गुप्ता,  एस.आर.पी. कल्लूरी,  प्रदीप गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक  आर.पी. साय, उप पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती हिमानी खन्ना,  मनीष शर्मा,  के.एल. ध्रुव, सहायक पुलिस महानिरीक्षक  वाय.पी. सिंह,  संजय शर्मा,  उमेश चौधरी,  यू.बी.एस चौहान, श्रीमती पूजा अग्रवाल सहित पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पुलिस अधीक्षक,  एन.के सिक्केवाल ने किया।  

  • नक्सलाईड ऑपरेशन में शामिल प्रधान आरक्षक को हाई कोर्ट द्वारा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का आदेश
    नक्सलाईड ऑपरेशन में शामिल प्रधान आरक्षक को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का आदेश ओमप्रकाश पटेल पुरानी पुलिस लाईन, कबीरधाम निवासी जिला - कबीरधाम में प्रधान आरक्षक (हेड कान्सटेबल) के पद पर पदस्थ हैं। सेवा काल के दौरान वर्ष 2018 में वे अपनी पुलिस टीम के साथ ग्राम घूमाछापर जंगल, पुलिस थाना-तरेगांव, जिला कबीरधाम में वर्ष 2018 में एक नक्सलाईड ऑपरेशन में अपनी जान को जोखिम में डालकर नक्सलियों को मारा था एवं काफी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद बरामद किया था। उक्त नक्सलाईड ऑपरेशन के बावजूद भी ओमप्रकाश पटेल को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान ना किये जाने से क्षुब्ध होकर ओमप्रकाश पटेल द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ पुलिस रेगुलेशन 1861 के रेगुलेशन 70 में यह प्रावधान है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी / कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी नक्सलाईड ऑपरेशन में शामिल होकर अत्यन्त वीरता एवं साहसपूर्ण कार्य करता है तो उसे उच्च पद पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान किया जाएगा, चुंकि याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2018 में ग्राम घूमाछापर जंगल, पुलिस थाना-तरेगांव, जिला- कबीरधाम में एक नक्सलाईड ऑपरेशन में शामिल होकर नक्सलियों को मार गिराया था एवं काफी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया था इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक के पद पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान नहीं किया गया। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् शासकीय अधिवक्ता को यह निर्देशित किया गया कि वे उक्त तथ्य की सूक्ष्मता से जांच करें एवं यदि जांच के पश्चात यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता ए.एस.आई. पद पर प्रमोशन का पात्र है तो उसे तत्काल सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) के पद पर प्रमोशन प्रदान करें।