Crime News
  • लावारिस हालत में मिली लाखों की शराब :  मालिक की कर रही पुलिस तलाश
    *लावारिस हालत में अंग्रेजी शराब का जखीरा किया गया जप्त* थाना राखी क्षेत्रांतर्गत ग्राम खण्डवा में रोड किनारे लावारिस हालत में मिला अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा।* एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना राखी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।* अज्ञात आरोपी द्वारा अवैध रूप से अंग्रेजी शराब को कराया गया था डम्प।* लावारिस हालत में कुल 20 पेटी 960 पौवा गोवा ब्राण्ड का अंग्रेजी शराब किया गया है जप्त।* जप्त शराब की कीमत है लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये। अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना राखी में अपराध क्रमांक 174/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध किया गया है पंजीबद्ध। अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने के किये जा रहे है हर संभव प्रयास।* - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है। इसी क्रम में दिनांक 03.10.2023 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई की थाना राखी क्षेत्रांतर्गत ग्राम खण्डवा पास किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लावारिस हालत में शराब रखा गया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज चंद्राकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध पिताम्बर पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक अटल नगर नवा रायपुर जितेन्द्र चन्द्रकार द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी राखी को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना राखी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये उक्त स्थान जाकर देखने पर पाया गया कि रोड किनारे अंग्रेजी शराब की कई पेटियां लावारिस हालत में रखी हुई है। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा लावारिस हालत में रखे गोवा ब्राण्ड की अंग्रेजी शराब कुल 20 पेटी 960 पौवा कीमती लगभग 1,50,000/- रूपये जप्त* कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना राखी में अपराध क्रमांक 174/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की लगातार पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे है।
  • लावारिस हालत में मिली लाखों की शराब :  मालिक की कर रही पुलिस तलाश
    *लावारिस हालत में अंग्रेजी शराब का जखीरा किया गया जप्त* थाना राखी क्षेत्रांतर्गत ग्राम खण्डवा में रोड किनारे लावारिस हालत में मिला अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा।* एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना राखी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।* अज्ञात आरोपी द्वारा अवैध रूप से अंग्रेजी शराब को कराया गया था डम्प।* लावारिस हालत में कुल 20 पेटी 960 पौवा गोवा ब्राण्ड का अंग्रेजी शराब किया गया है जप्त।* जप्त शराब की कीमत है लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये। अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना राखी में अपराध क्रमांक 174/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध किया गया है पंजीबद्ध। अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने के किये जा रहे है हर संभव प्रयास।* - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है। इसी क्रम में दिनांक 03.10.2023 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई की थाना राखी क्षेत्रांतर्गत ग्राम खण्डवा पास किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लावारिस हालत में शराब रखा गया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज चंद्राकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध पिताम्बर पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक अटल नगर नवा रायपुर जितेन्द्र चन्द्रकार द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी राखी को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना राखी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये उक्त स्थान जाकर देखने पर पाया गया कि रोड किनारे अंग्रेजी शराब की कई पेटियां लावारिस हालत में रखी हुई है। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा लावारिस हालत में रखे गोवा ब्राण्ड की अंग्रेजी शराब कुल 20 पेटी 960 पौवा कीमती लगभग 1,50,000/- रूपये जप्त* कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना राखी में अपराध क्रमांक 174/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की लगातार पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे है।
  • सुने मकान में चोरी करने वाला शातिर चोर चढ़ा सरकण्डा पुलिस के हत्थे
    बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट सुनसान मकान को बनाता था अपना निशाना चोरी गई मशरूका सोने चांदी के जेवरात कीमती करीब 80,000/- रू. किया गया बरामद | *नाम आरोपी* दीपक डहरिया पिता संतोष डहरिया उम्र 23 वर्ष साकिन मोपका गैस गोदाम के पास, भाठापारा थाना सरकण्डा । *विवरण* मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर संतोष कुमार सिंह (भापुसे) द्वारा पूर्व में थाना प्रभारियों की मीटिंग लेकर जिले में हो रही लगातार चोरियों पर अंकूश लगाने एवं अवैध करोबार करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में क्षेत्र में हो रहे चोरी के रोकथाम तथा आरोपियों के धरपकड़ हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेन्द्र जायसवाल एवं सी. एस. पी. (सरकंडा ) श्रीमति पूजा कुमार के मार्ग दर्शन एवं थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक जय प्रकाश गुप्ता के निर्देशन में थाना सरकण्डा से एक टीम तैयार कर पतासाजी हेतु लगाया गया है, कि दिनांक 02.10.2023 को प्रार्थी धनेश कुमार जांगड़े निवासी रामकृष्ण नगर मोपका ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने परिवार के साथ दिनांक 01.10.2023 को अपने पड़ोस में रहने वाले रिस्तेदारों के साथ मल्हार मंदिर दर्शन करने परिवार के साथ गया था जो रात्रि करीब 10.30 बजे वापस आया और पड़ोस में रहने वाले रिस्तेदार के घर में ही सो गये, सुबह अपने घर जाकर देखे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, जिससे अंदर जाकर देखे तो आलमारी का लाक टूटा हुआ था एवं आलमारी में रखे सोने, चांदी के जेवर, बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड सेट, सहित करीबन 80,000 रू. का सामान को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है, उक्त रिर्पोट पर अपराध सदर कायम कर आरोपी पतासाजी विवेचना में लिया जाकर आसपास लगे सीसीटीव्ही कैमरों का फूटेज का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर संदेही दीपक डहरिया निवासी गैस गोदाम मोपका का पता तलाश किया गया, जो अपने सकुनत से फरार होना पाया गया, जिसकी पतासाजी कर तोरवा चौक से घेराबंदी कर पकड़कर मशरूका के संबंध में पूछताछ किया गया जो गुमराह करने का प्रयास कर रहा था, जिसे कड़ाई पूर्वक पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार कर चोरी किये मशरूका सोने चांदी के जेवरात एवं अन्य इलेक्ट्रीकल सामान *जुमला कीमती करीब 80,000 रू*. का बरामद कर आरोपी दीपक डहरिया को विधिवत् गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सरकण्डा जयप्रकाश गुप्ता, उप निरी. ओम प्रकाश कुर्रे, प्र.आर. प्रमोद सिंह, विनोद यादव, आरक्षक विकास यादव, विवेक राय, राकेश यादव, संजीव जांगड़े, रवि यादव एवं अन्य का विशेष योगदान रहा।
  • डी.जे. एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार रहेगा जारी।
    विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण करने की आम जनता द्वारा डी.जे./धुमाल संचालकों के विरूद्ध लगातार प्राप्त शिकायतों को गम्भीरता पूर्वक लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी.जे. एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये है।
     
    इसी तारतम्य में दिनांक 02-03.10.2023 को थाना गुढ़ियारी, सरस्वती नगर, कोतवाली एवं टिकरापारा क्षेत्र में विसर्जन के दौरान डी.जे./धुमाल संचालकों द्वारा निर्धारित समयावधि का उल्लंघन तथा निर्धारित ध्वनि सीमा से अत्यधिक आवाज में डी.जे./धुमाल बजाने के साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर कुल 12 डी.जे./धुमाल संचालकों के विरूद्ध उक्त थानों में कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुए उनके कब्जे से कुल 12 नग चारपहिया वाहन, 96 नग बॉक्स, 43 नग पोंगा, जनरेटर सहित अन्य वाद्ययंत्र उपकरण जप्त कर कार्यवाही किया गया। 
     
    माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डी.जे. एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
  • अवैध नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस का बड़ा एक्शन...60 ग्राम हेरोइन सहित कई नशीले पदार्थो के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

    रायपुर : राजधानी रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में हीरोइन के साथ आरोपियों को आमानाका पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकरी के अनुसार अमानका  पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 60 ग्राम हीरोइन (चिट्टा ), कीमत करीबन 6 लाख 30 हज़ार के साथ दो आरोपी कुलविन्दर सिंह , निशानजी सिंह को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हीरोइन के साथ साथ एक मोबाईल सैमसंग ग्लैक्सी एम-3 कुल , नशीली दवाईया टेबलेट अल्‍फाजोरम कुल 15 पत्ते प्रत्येक पत्ते मे 10 गोली कुल 150 नग गोली , लोमोटिल कुल 07 पत्ते प्रत्येक पत्ते मे 60 नग गोली कुल 420 नग , एक मोबाईल वीवो कम्पनी वाय-2, एक मोबाईल नारजो कम्पनी जब्त किया है जुमला कीमत करीबन 6,30,900/- रूपये है।

    जानकरी के अनुसार मुखबीर से सुचना प्राप्त हुई कि छट तालाब के पास हीरापुर टाटीबंध मे दो व्यक्ति सरदार पगडी वाला अपने पास मादक पदार्थ हीरोइन (चिटटा) एवं नशीली टेबलेट को बिक्री करने के नियत से ग्राहक तलाश रहे है, सुचना पर  मौका पर  पहुंचकर घेराबंदी कर दो आरोपी कुलविन्दर सिंग एवं निशानजी सिंह को पकडा गया जिनके कब्जे से मादक पदार्थ हेरोइन (चिटटा) एवं नशीली दवाईया टेबलेट को जप्‍त कर विवेचना मे लिया गया।।

    इन पुलिसकर्मियों की रही अहम् भूमिका

    उक्त कार्यवाही में थाना आमानाका स्टाफ उपनिरीक्षक‍ लाल बहादुर सिंह, सउनि प्राणेश्वर वर्मा, प्रधान आर 2591 संजय सिंह ,आर क्रमाक 2361 दीपक कुमार पाण्डेय , आर.क्र1261 शेख आदिल एवं ए.सी.सी.यू. स्टाफ प्रधान आर. मार्तण्ड सिंह, आरक्षक अभिषेक सिंह, धनंजय गोस्वामी का कार्य सराहनीय रहा।

    गिरफ्तार आरोपी

    (01) कुलविन्दर सिंग पिता सर्दुल सिंग कांग उम्र 39 साल निवासी ग्राम जलालाबाद थाना वैरोवाल जिला तरनतारन ( पंजाब )।
    (02) निशानजी सिंह पिता दलबीर सिंह उम्र 35 साल निवासी बंगाली होटल के पीछे हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर छ0

    जप्तीमाल का विवरण

    (01) मादक पदार्थ हेरोइन (चिटटा) कुल 60 ग्राम
    (02) एक मोबाईल सैमसंग ग्लैक्सी एम-3 कुल
    (03) मन: प्रभावी नशीली दवाईया टेबलेट अल्‍फाजोरम कुल 15 पत्ते प्रत्येक पत्ते मे 10 गोली कुल 150 नग गोली
    (04) लोमोटिल कुल 07 पत्ते प्रत्येक पत्ते मे 60 नग गोली कुल 420 नग
    (05) एक मोबाईल वीवो कम्पनी वाय-2
    (06) एक मोबाईल नारजो कम्पनी
    कुल किमती करीबन 6,30,900/- रूपये

  • विभिन्न थाना क्षेत्र में चली डीजे संचालकों के खिलाफ जपती की कार्रवाई*
    *सरकारी गाइडलाइन से ज्यादा साउंड पर डीजे चलाने एवं समय सीमा के बाद भी डीजे का उपयोग करने पर पुलिस विभाग की कार्रवाई* विभिन्न थाना क्षेत्र में चली डीजे संचालकों के खिलाफ जपती की कार्रवाई* 1oct की मध्य रात्रि में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे साउण्ड बजाने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वाहन में साउण्ड सिस्टम रखकर तेज आवाज में साउण्ड सिस्टम बजाया जा रहा था जिससे आने जाने वाले लोगों एवं आसपास में निवासरत लोगों को परेशानी हो रही थी कि मौके पर अनावेदकगणों से वाहन व साउण्ड सिस्टम को जप्त किया गया। अनावेदगणों के विरूद्ध *धारा 15 कोलाहल अधि.* के तहत कार्यवाही कर इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत की जाती है। *अनावेदकगण का नाम एवं जप्ती –* 1. सतीश लहरे पिता स्व. मूलचंद लहरे उम्र 30 वर्ष विकास नगर गुढियारी थाना गुढियारी रायपुर से वाहन क्रं. CG08/BW/7176 एवं साउण्ड बाक्स 2. मानस कुमार साहू पिता स्व. श्री बिरबल साहू उम्र 25 वर्ष साकिन ग्राम देवादा पाटन थाना पाटन जिला दुर्ग से वाहन क्रं. CG04/LY/8853 एवं साउण्ट बाक्स 3. यशवंत ठाकुर पिता गेन्द कुमार ठाकुर उम्र 28 वर्ष साकिन पाटन थाना पाटन जिला दुर्ग से वाहन टाटा 407 क्रं. CG04/MR/7891 एवं साउण्ट बाक्स 4. टाकेश्वर साहू पिता मोहन लाल साहू उम्र 24 वर्ष साकिन रायपुरा विप्र नगर थाना डीडी नगर रायपुर से वाहन क्रं. CG04/NQ/5367 एवं साउण्ड बाक्स 5. वासु निषाद पिता देवशरण निषाद उम्र 21 वर्ष साकिन ग्राम खमरिया थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर से वाहन क्रं. CG04/JB/6294 एवं साउण्ड बाक्स
  • Breaking News : शिवनाथ नदी में युवक की तैरती मिली शव, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

    दुर्ग। जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां शिवनाथ नदी के चंगोरी भरदा में तैरती हुई शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। शव की पहचान चंदखुरी निवासी खेमराज देवांगन के रुप में हुई है। 29 सितंबर को वह बिना बताए घर से कही निकल गया था। यह पूरा मामला पुलगांव थाना क्षैत्र का है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

  • थाना सिविल लाईन के 10 चोरी की घटना को अंजाम देने वाले मुख्य चोर को किया गया दुर्ग मिलाई से गिरफ्तार
    बिलासपुर से मन्नू मानिकपुर की रिपोर्ट थाना सिविल लाईन में 10 चोरी के प्रकरण | थाना तारबहार में 02 चोरी के प्रकरण। थाना सिटी कोतवाली में 02 चोरी के प्रकरण। कुल 14 प्रकरण। बिलासपुर पुलिस थाना सिविल लाईन एवं एसीसीयू टीम को मिली बहुत बड़ी सफलता। मुख्य चोर लोकेश श्रीवास के गिरफ्तार होते ही उसके कब्जे से लगभग 12 करोड का सोना एवम हीरे का सामान तथा 12 लाख 50 हजार रुपए नगद बरामद। काल दिनांक को ही सिविल लाइन पुलिस एवं एसीसीयू बिलासपुर टीम द्वारा किया गया था आरोपी चोर के साथी शिव चन्द्रवंशी को कवर्धा से गिरफ्तार। रेड कार्यवाही में दिल्ली पुलिस का रहा सहयोग। आरोपी चोर के साथी शिवा चंद्रवंशी के कब्जे से एक नग सोने का कड़ा, दो नग सोने का चैन, दो नग सोने की अंगूठी एक नग कान की बाली एक चांदी का बिस्किट वजनी 100 ग्राम- नगदी रकम 21000 रुपये, एक नग महिन्द्र कम्पनी का थार वाहन कुल जुमा कीमती 23 लाख रूपये को किया गया था बरामद। मास्टर माईण्ड चोर - लोकेश श्रीवास पिता कपील श्रीवास उम्र 32 वर्ष निवासी पाण्डा तराई थाना पाण्डा तराई जिला कवर्धा। कल दिनांक को गिरफ्तार चोर - शिवा चन्द्रवशी पिता बेनी माधव चंद्रवंशी उम्र 23 वर्ष निवासी गायत्री मंदिर के पास कवर्धा संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.08.2023 को श्रीराम क्लाथ मार्केट स्थित 05 दुकान एवं दिनांक 25.08.20023 को सत्यम चौक से अग्रसेन चौक के बीच स्थित 05 बड़ी दुकानों कुल 10 दुकानों में अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। जिस पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त चोर को पकड़ने हेतु अलग अलग टीम बनाकर निर्देश दिये गये थे जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेन्द्र जायसवाल नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री संदीप पटेल (भासे) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य एवं एसीसीयू प्रभारी कृष्णा साहू के नेतृत्व टीम बनाकर मुखबीर तंत्र को मजबूत कर एवं तकनिकी साक्ष्यों के आधार पर लगभग 300 सीसीटीव्ही फुटेज को खंगालने पर आरोपी जिला कबीरधाम का निवासी होना पाया गया जिस पकड़ने हेतु घटना दिनांक से टीम आरोपी के निवास एवं रिस्तेदारों के निवास के आसपास डेरा जमाये हुए थी जो दिनांक 28.09.2023 को घटना के मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास अपने साथी शिवा चन्द्रवंशी के साथ अपने निवास के आसपास दिखाई दिया कि सूचना पर रेड कार्यवाही की गई जहां पर उसका सहयोगी शिवा चन्द्रवशी पिता बेनी माधव चंद्रवंशी उम्र 23 वर्ष निवासी गायत्री मंदिर के पास कवर्धा मिला एवं मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास घर की खिड़की से कूद कर भाग गया। शिव चन्द्रवशी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई जिसने उपरोक्त घटनाओं में लोकेश श्रीवास को साथ रहकर घटना कारित करना स्वीकार किया। जिसके कब्जे से लगभग 23 लाख रुपये की मशरूका बरामद किया गया। मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास को बिलासपुर पुलिस की एसीसीयू सिविल लाईन थाने के टीम ने स्मृतिनगर थाना क्षेत्र दुर्ग भिलाई के किराये के मकान से घेराबंदी कर दिल्ली पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया। जिसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसके पास से बिलासपुर के विभिन्न मामलों में चोरी गए 12 लाख 50 हजार रूपये नगदी एवं साढ़े अठारह किलो सोना के जेवरात व हीरे बरामद की गई। लोकेश श्रीवास द्वारा कुछ दिनों पूर्व दिल्ली में हुई बड़ी चोरी की घटना में शामिल होना बताया एवं थाना सिविल लाईन क्षेत्र अंतर्गत श्रीराम क्लाथ मार्केट स्थित 05 दुकानों पूजा गीन अपार्टमेंट, संस्कृति रेडिमेट शोरूम, नरेश फैशन, श्रीराम क्लाथ स्टोर तथा सत्यम चौक से अग्रसेन चौक के बीच स्थित 05 दुकानी प्लेटिनम शू-मॉल, बासुरी मैचिंग सेंटर मान्यवर शोरूम, कामेश टेडर्स, एवं टाईम पैलेस, में चोरी की घटना को अंजाम देना बताया है। लोकेश श्रीवास से पुछताछ जारी है और भी खुलासे होने की संभावना है। प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य एसीसीयू प्रभारी कृष्णा साहू थाना सिविल लाईन से उपनिरीक्षक भावेश शेपडे, अजहर उद्दीन, आरक्षक सोनू पाल, अविनाश कश्यप एसीसीयू टीम बिलासपुर से सउनि शोभनाथ यादव प्रआर देवमून पुहुप, आरक्षक तरूण केशरवानी, सत्या पाटले तदबीर पोते, विकास राम, बोधुराम, प्रशांत सिंह वीरेंद्र गंधर्व निखिल जाधव एवं दिल्ली पुलिस के निरीक्षक राजेंद्र सिंह डांगर , दिनेश कुमार विष्णु तिवारी का विशेष योगदान रहा।
  • 5 वर्षीय बच्ची के साथ अनाचार के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन
    धरसीवा थाना क्षेत्र अंतर्गत तारपोंगी गांव की 5 वर्षीय बच्ची के साथ अनाचार के विरोध में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल व रायपुर ग्रामीण महिला मोर्चा के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत के नेतृत्व में धरसीवा थाने का घिराव किया गया व असंवेदनशील थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की।
  • न्यायालय में प्रकरण लंबित होने व आवेदिका और अनावेदक दोनों पर एफआईआर दर्ज होने पर प्रकरण नस्तीबद्ध

    छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती अर्चना उपाध्याय ने आज ’’प्रार्थना भवन’’ जल संसाधन विभाग बिलासपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 227 वीं व जिला स्तर पर 14 वीं सुनवाई हुई। बिलासपुर में आयोजित जनसुनवाई में आज कुल 37 प्रकरण में सुनवाई की गई।

     
    आज के सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका कोई कार्यवाही नहीं चाहती है इसलिए प्रकरण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया, जिसमें मामला नजूल विभाग में भूमि कब्जे का विवाद न्यायालय में लंबित होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया। इसी प्रकार एक प्रकरण में दोनो पक्ष को विस्तार से सुने जाने के दौरान ही आवेदिका ने बताया कि सिविल लाईन थाना बिलासपुर में आवेदिका की रिपोर्ट प्रकरण अनावेदकगणों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और अनावेदक पक्ष के रिपोर्ट पर आवेदिका और उनके पुत्री के विरूद्ध भी एफआईआर दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति प्रकरण को आगे चलाना का औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। 

    अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया, आवेदिका कथन है कि अनावेदक ने 2017 में 03 तलाक दिया था। अनावेदक का कथन है कि उन्होंने 03 तलाक नहीं दिया है। दोनो पक्षों के बीच प्रकरण न्यायालय में लंबित है। इसलिए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

    इसी प्रकार एक प्रकरण में अनावेदक पहले से शादीशुदा हैं यह जानते हुए भी आवेदिका अनावेदक के साथ अवैध रिश्ते में रहने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। 

    अन्य प्रकरण में आवेदिका उपस्थित अनावेदक के अनुपस्थिति पर उनके अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका द्वारा अपने प्रकरण रायपुर अगली सुनवाई में रखने के लिए अनुरोध किया गया है। अनावेदक को उनके अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 05.10.2023 को उपस्थित होने की सूचना दिया जाता है, यदि अनावेदक अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। 

    अन्य प्रकरण में पति पत्नि एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं और दोनो के बीच पिछले 03 साल से बातचीत बन्द है। इस प्रकरण की काॅपी संरक्षण अधिकारी को दी गई ताकि दोनो के बीच काउसलिंग कराया जा सके। काउंसलिंग के बाद भी दोनो के बीच समझौता नहीं होने की स्थिति में तलाक प्रक्रिया की कार्यवाही की जा सकेगी। अधिकांश मामलों में आवेदिकाओं ने अपना प्रकरण इसलिए वापस ले लिया कि उनकी समस्याओं का समाधान आयोग में सुनवाई के पहले ही हो गया। आयोग की नोटिस मिलने के बाद तत्काल अनावेदकगण आवेदिका से समझौता कर रहे हैं, यह आयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

  • आर.डी.ए. बिल्डिंग पास 05 किलोग्राम गांजा के साथ आरोपी किशन झारिया गिरफ्तार
    विवरण - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय  प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की टीम द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। 
     
    इसी तारतम्य में दिनांक 25.09.23 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत दुर्गानगर स्थित आर.डी.ए. बिल्डिंग पास एक व्यक्ति अपने पास गांजा रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम  जय प्रकाश बढ़ई एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती  राजेश चौधरी द्वारा थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर निरीक्षक अर्चना धुरंधर को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को गांजा के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर के नेतृत्व में थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम किशन झारिया निवासी न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें बैग की तलाशी लेने पर बैग में गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर आरोपी किशन झारिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 05 किलो 100 ग्राम गांजा कीमती लगभग 51,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 325/23 धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। 
     
    आरोपी किशन झारिया थाना न्यू राजेन्द्र नगर का निगरानी बदमाश है, जो पूर्व में भी कई प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है।
     
    गिरफ्तार आरोपी - किशन झारिया पिता बुद्धु राम झारिया उम्र 27 साल साकिन दुर्गा नगर बोरिंग के पास वार्ड क्रमांक 56 न्यू राजेन्द्र नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर जिला रायपुर।
  • शराबी बुलेट चालक पर 29 हजार रूपए जुर्माना
    शराबी बुलेट वाहन चालक के विरूद्ध यातायात पुलिस की प्रभावी कार्यवाही। 29000 रूपये का भरना पड़ा भारी-भरकम जुर्माना। यातायात रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2023 तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत महावीर नगर चौक पर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने वीआईपी ड्यूटी के दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल चालक पर कार्यवाही करते हुए 29 हजार रुपए का जुर्माना लगाया | बुलेट मोटर सायकल क्रमांक CG04 MV 8574 के चालक अजीत उर्फ धर्मेन्द्र महानंद पिता राजेश महानंद परिवर्तित साइलेंसर के साथ तेज आवाज करते हुए शराब पीकर दुपहिया वाहन चला रहा था | जिसे रोक कर विभिन्न धाराओं के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उस पर कार्रवाई करते हुए 29000 रुपए जुर्माना किया गया | थाना प्रभारी द्वारा मोटर यान अधिनियम के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, इस दौरान उक्त बुलेट चालक को प्रधान आरक्षक लंबोदर साहू एवं आरक्षक लल्लू राम सोनी के द्वारा रोक कर प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह द्वारा वाहन चालक से गाड़ी के कागजात एवं लायसेंस की मांग की गयी किन्तु वाहन चालक द्वारा किसी भी प्रकार के कागजात प्रस्तुत नही किया गया। इस दौरान वाहन चालक शराब का सेवन किया हुआ था जिसे एल्कोमीटर से मापने पर 255 mg/100 ml तक मादक द्रव्य का सेवन करना पाया गया। उक्त कृत्य को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह द्वारा वाहन चालक के विरूद्ध इस्तगासा तैयार कर प्रकरण न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा गया जहॉ वाहन चालक अजीत उर्फ धर्मेन्द्र महानंद पिता राजेश महानंद अमलीडीह राजेन्द्र नगर के विरूद्ध बिना लायसेंस के वाहन चलाना, नशे की हालत में वाहन चलाना, बिना बीमा के वाहन चलाना इस प्रकार मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 185, 146/196 के तहत 17000=00 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार वाहन मालिक कुबेर महानंद पिता राजेश महानंद बीएसयूपी कालोनी अमलीडीह रायपुर के विरूद्ध बिना लासयेंस धारी वाहन चालक को मोटर सायकल चलाने देना, बिना बीमा के वाहन संचालित करना एवं मोडिफाई सायलेंसर का उपयोग करना इस प्रकार मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, एवं 182 (क) 4 के तहत 12000=00 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार बुलेट क्रमांक CG04 MV 8574 के विरूद्ध कुल 29,000=00 रूपये का जुर्माना लगाया गया। तेलीबांधा थाना प्रभारी एवं यातायात विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाए। वाहन के संपूर्ण कागजात सहीं रखे, बिना लाइसेंस धारी व्यक्ति को वाहन चलाने ना दें,नशे की हालत में वाहन न चलाए, वाहन के मूल स्वरूप में कोई भी परिवर्तन ना करें, अन्यथा मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की जायेगी।