Crime News
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  • *राजधानी के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मे करोडो  राशि का गबन,  FIR दर्ज,  कोई गिरफ्तारी नहीं*
    *राजधानी के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मे करोडो राशि का गबन, FIR दर्ज, कोई गिरफ्तारी नहीं* *फेंकी गई बोतलों को बांधकर आम जनता को पिलाया जा रहा है पानी* *क्या इन बोतलों की क़ीमत उन करोडो रूपये से जायदा है ?* रायपुर :- जिला सहकारी बैंक केंद्रीय रायपुर में कर्मियों ने बैंक को ही चूना लगा दिया है। बैंक में कार्यरत कर्मियों ने करोडो रुपये का गबन किया है जिसकी शिकायत राज्यपाल से की गई है। शिकायत के अनुसार बैंक में कार्यरत कर्मियों ने सुनियोजित तरीके से सीओडी शाखा में करोडो रुपये का गबन किया, जिसकी प्रारंभिक जाँच में पुष्टि हुई है। राजधानी के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में पदस्थ कर्मियों जिसमे सहायक लेखापाल, कनिष्ठ लिपिक, कैशियर व अन्य पर करीब पांच करोड़ से अधिक की राशि के गबन का आरोप है। राजधानी के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मे करोडो राशि का गबन किया गया जिसके तहत FIR दर्ज भी कराई गई जिसके तहत आज दिनांक तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई , वही आमजनता के पानी पिने के लिए जहां गिलास होना चाहिए वहां फेकी योग्य बोतलों को बांध कर रखा गया है, क्या इन बोतलों की क़ीमत उन करोडो रूपये से जायदा है जिसे वही के ही कर्मचारियों द्वारा गबन किया गया है, सूत्रों की माने तो उक्त बैंक का एक कर्मचारी *मोहन साहू* जिस पर आरोप पत्र जारी किया जा चूका है वह इन सभी कार्यवाही से बिना डरे एक राजनैतिक पार्टी का प्रचार भी कर रहा है, कार्यवाही की बात करे तो कार्यवाही के नाम पर कुछ होता प्रतीत नहीं हो रहा, लगता सभी मिलकर आरोपियों को बचाने मे लगे है | देखने वाली बात यह है कि कार्यवाही ना होने के पिछे किसका हाथ है ?
  • बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश : पलक झपकते ही मोटरसाइकिल करते थे पार...जानिए कैसे वारदात को देते थे अंजाम..!!

    रायपुर। राजधानी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। राजधानी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पांच चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 22 मोटरसाइकिल जब्त की है। ये कार्रवाई एसएसपी संतोष सिंह के निर्देश पर टिकरापारा थाना पुलिस ने की है।

    दरअसल, 2024 में थाना टिकरापारा से लगातार वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही थी। चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। टिकरापारा निरीक्षक दुर्गेश रावटे द्वारा थाना एक टीम तैयार कर प्रकरण के चोरी गए वाहनों जांच शुरू की।

    टीम के सदस्यों द्वारा घटना को गंभीता देखते हुए तत्काल घटना स्थलों में लगे सीसीटीव्ही कैमरा का फुटेज को खंघाला गया और लगातार फुटेज के आधार पर पुराने चोरी के मामले में जानकारी जुताई जा रही थी। पुलिसकर्मी भी सादी वर्दी में चौक चौराहे और बाजारों में जाकर नजर बनाये हुए थे। इसी बीच 25 अप्रैल को गोकुल नगर शराब दुकान के पास गोवर्धन दास उर्फ विक्की नाम के युवक को बाइक चुराते हुए पकड़ा गया। कड़ी पूछताछ आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों तक पहुंचकर विभिन्न जगहों से चोरी किये वाहनो को उनसे बरामद किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 22 बाइक बरामद की गई।

    ये आरोपी हुए गिरफ्तार 

    01. गोवर्धन दास उर्फ विक्की पिता भेयी दास मानिकपुरी उम्र 24 साल साकिन ग्राम डूण्डा (भाटापारा) थाना मुजगहन जिला रायपुर छ0ग0

    02.तारेन्द्र साहू पिता जीवन लाल साहू उम्र 23 साल साकिन ग्राम डूण्डा थाना मुजगहन जिला रायपुर छ0ग0

    03.तेजराम साहू पिता हीवन साहू उम्र 23 साल साकिन ग्राम डूण्डा (भाटापारा) थाना मुजगहन जिला रायपुर छ0ग0

    04.मोनू बंजारे पिता लस्कर बंजारे उम्र 18 साल साकिन सेजबहार लीम चैक थाना मुजगहन जिला रायपुर छ0ग0

    05.रोशन साहू पिता परसराम साहू उम्र 22 साल साकिन भाठापारा सेजबहार थाना सेजबहार रायपुर छ0ग0

  • पिस्टल की सफाई करते समय चली गोली आरक्षक अजय सिंह   की मेकाहारा अस्पताल में मृत्यु हो गई है

    रायपुर, आज दिनांक 26/04/2024 के प्रातः क़रीबन 7-8 बजे के बीच देवती कर्मा के सिविल लाइन के बंगले में आशीष कर्मा  के सुरक्षा में लगे हुए vip सुरक्षा कंपनी के Apc राम कुमार दोहरे एवं प्रधान आरक्षक अजय सिंह पुलिस बैरेक में अपने हथियारो की नियमित सफ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान पिस्टल से गोली चली जिससे APC के हथेली को पार कर प्रधान आरक्षक अजय सिंह के दाहिने सीने में लगी। जिससे प्रधान आरक्षक अजय सिंह की मेकाहारा अस्पताल में मृत्यु हो गई है एवं APC राम कुमार दोहरे का इलाज कराया जा रहा है। मृतक बिजुरी के रहने वाले हैं और घायल भिंड से है। प्रथमतया, मामला एक्सीडेंटल फायरिंग का प्रतीत हो रहा है। मामले में जांच किया जा रहा है।
    दंतेवाडा की पुर्व विधायक देवती कर्मा के अतिसुरक्षित इलाका माना जाने वाले रायपुर सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास में सुरक्षा में लगे जवानो के बीच हुई गोलीबारी में एक हवालदार की मौत हो गई और अस्सिटेंड प्लाटून कंमाडर घायल हो गये...संदिग्ध हालत में हुई घटना के बाद रायपुर पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक ये सुरक्षा जवान माना स्थित सुरक्षा बटालियन में पदस्थ है और देवती कर्मा के बेटे आशीष कर्मा की सुरक्षा में तैनात बताये जा रहे है...रायपुर पुलिस के मुताबिक ये घटना सुबह 7-8 बजे से बीच तब होना बताया गया है जब सुरक्षाकर्मी अपने हथियारो की साफ सफाई कर रहे थे....रायपुर पुलिस के मुताबिक घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि जवान अपनी बैरक में हथियारो की साफ सफाई कर रहे थे तब पिस्टल से गोली चली है जो APC राम कुमार कोहरे के हाथ में लगने के बाद हवालदार अजय सिंह के दाहिने सीने में जाकर लगी जिसको गंभीर हालत में मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया जहां मौजूद डॉक्टरो ने हवालदार अजय सिंह को मृत घोषित कर दिया....घटना के बाद मौके पर रायपुर पुलिस के आलाधिकारी पहुंचे और सिर्फ घटना की एक तस्वीर और एक विज्ञप्ति जारी कर इतिश्री कर दी....हालांकि पुलिस विज्ञप्ति में ये स्पष्ट नही किया गया है कि गोली मृतक हवालदार की पिस्टल से चली है या घटना में घायल APC की पिस्टल से जिससे मामला पुरी तरह से अभीतक संदिग्ध नजर आ रहा है....घटना के बारे में आर्म्स एमियुनेशन के जानकारो की माने तो हमेशा सुरक्षा बलो को शुरूआती ट्रेनिंग में ही हथियारो के रख रखाव के बारे में बताया जाता है कि हथियार की ऊपरी साफ सफाई के दौरान भी हथियार के कारतुसो की मैगजीन अलग करके ही सफाई की जाती है...इसके अलावा आजकल के ऑटोमैटिक हथियारो में एक लॉक सिस्टम भी कंपनियो द्वारा दिया जाता है....लेकिन इस घटना में इन सब नियमो को दरकिनार कर साफ सफाई करना घोर लापरवाही नजर आ रही है....जानकारो के मुताबिक एक ही पिस्टल से दो लोग एक साथ घायल होना और मृत होना भी कई बडे सवाल खडे कर रहा है....पुलिस के मुताबिक मृतक अजय सिंह मध्यप्रदेश के अनुपपुर जिले के बिजुरी का रहने वाला है और घायल APC मध्यप्रदेश के भिंड का निवासी है....आपको बता दे कि स्वर्गीय महेन्द्र कर्मा को नक्सलियो द्वारा मौत के घाट उतारने के बाद देवती कर्मा और उनके परिवारो को रमन सिंह के बाद जेड केटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है जिसमें सुरक्षा बटालियन के जवान तैनात है....पुलिस जानकारो के मुताबिक इस सुरक्षा बटालियन में पुलिस विभाग के सबसे ज्यादा ट्रेड जवानो को ही शामिल किया गया है इसी बटालियन के जिम्मे छत्तीसगढ प्रवास के दौरान SPG या NSG के बाद का घेरे का जिम्मा दिया जाता है....फिलहाल इस पुरे मामले पर पुलिस का कोई भी आलाधिकारी बोलने को तैयार नही है और सिविल लाइन थाना में मृग कायम कर जांच की जा रही है....

  • CG CRIME NEWS : मां ने कुल्हाड़ी मारकर कर दी बेटे की हत्या...जानिए क्या है पूरा मामला

    जांजगीर। जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम महंत में मां ने अपने बेटे की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। वह रोज-रोज शराब पीने के लिए पैसे मांगता था और नहीं देने पर मां से गालीगलौज करता था। इससे परेशान होकर मां ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी महिला अघन बाई सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना नवागढ़ थाना क्षेत्र की है।

    जानकारी के अनुसार, सोमवार की दोपहर 12 बजे के करीब सुनील कुमार सूर्यवंशी (26) घर पहुंचा और अपनी मां अघन बाई से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। मां ने कहा कि उसके पास शराब के लिए पैसे नहीं हैं, तो वह गालीगलौज करने लगा। उसने घर पर रखी बाइक और टीवी को भी तोड़ दिया। इसके बाद अपनी मां की पिटाई करने लगा।

    रोज-रोज की गालीगलौज, मारपीट और विवाद से तंग आकर मां ने घर में रखी कुल्हाड़ी से बेटे के सिर पर कई बार जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें सुनील कुमार सूर्यवंशी की मौके पर ही मौत हो गई। इधर शोर सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए।

    जानकारी मिलने पर नवागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने आरोपी मां अघन बाई सूर्यवंशी (46) को गिरफ्तार कर लिया है। नवागढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी मां अघन बाई ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उसे मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से महिला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

  • त्रिलोक सिंह ढिल्लन को कोर्ट में पेश कर सकती है EOW...

    रायपुर । ईओडब्ल्यू शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को कोर्ट में पेश कर सकती है। इससे पहले मंगलवार यानी 23 अप्रैल को रिटायर्ड IAS अनिल टूटेजा को कोर्ट में पेश किया गया था। दरअसल, त्रिलोक सिंह ढिल्लन की गिरफ्तारी कर्नाटक से की गई थी। उनके वकील ने कर्नाटक हाईकोर्ट को साल 2023 फैसले का रेफरेंस दिया था। जिसके बाद जजमेंट में यह कहा गया कि, स्पेशल एक्ट के तहत केस स्पेशल कोर्ट में ही सुने जाए। बता दें, बुधवार को शराब घोटाले मामले में 2 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने के बाद बुधवार को ईडी ने रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। जहां कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट कुछ देर में आदेश जारी कर सकती है। वहीं घोटाले की जांच कर रही एसीबी और ईओडब्लू की टीम ने शराब कारोबारी पप्पू ढिल्लन को भी हिरासत में लिया है।

  • महादेव एप सट्टा मामले में दो फरार आरोपी राहुल वकटे और रितेश यादव गिरफ्तार
    महादेव एप सट्टा मामले में दो महत्वपूर्ण फरार आरोपी गिरफ्तार। अपराध क्रमांक – 06/2024 धारा 120 बी, 34, 420, 467, 468, 471 भा.दं.वि. एवं धारा 7, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 यथासंशोधित अधिनियम 2018 में महादेव एप सट्टा मामले में ब्यूरो की टीम को दो महत्वपूर्ण फरार आरोपियों राहुल वकटे और रितेश यादव को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी राहुल वकटे और रितेश यादव अगस्त माह में चन्द्रभूषण वर्मा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार फरार चल रहे थे। आरोपी राहुल को ब्यूरो की टीम ने दिल्ली से एवं रितेश यादव को गोवा से गिरफ्तार किया | आरोपी राहुल वकटे हवाला के पैसे प्राप्त कर उसे वर्मा तक पहुंचाने का काम करता था, साथ ही आरोपी राहुल वकटे के नाम पर 03 रजिस्टर्ड फर्म की भी जानकरी मिली है जिसमें बड़ी मात्रा में आरोपियों द्वारा कैश जमा करवाया गया है। दूसरा आरोपी रितेश यादव पैनल संचालन करने के साथ-साथ हवाला के माध्यम से पैसे प्राप्त कर चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर की मदद करता था। हवाला के 43 लाख रुपये को फ्रीज़ किया गया है। रितेश यादव द्वारा पुणे में महादेव पैनल का संचालन किया जा रहा था जहाँ ब्यूरो की टीम द्वारा पुणे पुलिस का सहयोग लेकर रेड किया गया और पैनल संचालित करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उपरोक्त पैनल संचालन करने वालो के विरुद्ध पुणे पुलिस द्वारा अपराध दर्ज करके कार्यवाही की गयी है। दोनों ही आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड लिया जायेगा। आरोपियों से और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने सम्भावना है।
  • आई.पी.एल. सट्टा खिलाने/खेलने वालों पर लगातार रखीं जा रही है नजर।आई.पी.एल. क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा संचालित करते 05 अंतर्राज्यीय सहित कुल 08 सटोरिये गिरफ्तार
    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को आई.पी.एल. क्रिकेट मैच 2024 के सीजन में क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा खेलने/खिलाने वालों एवं इस कारोबार में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
     
    इसी क्रम में दिनांक 22.04.2024 को एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना गंज क्षेत्रांतर्गत स्थित सत्कार होटल गली पास एक व्यक्ति अपने मोबाईल फोन में आई.पी.एल क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाईन सट्टा खिला रहा है जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना प्रभारी गंज को व्यक्ति को गिरफ्तार करने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्ति के पास रखें मोबाईल फोन को चेक करने पर उसके द्वारा मोबाईल फोन में आई.पी.एल. क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाईन सट्टा खेलना पाया गया। व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा कुछ मोबाईल नंबरों के धारकों से लाईन लेकर ऑनलाईन सट्टा खेलना बताने के साथ ही मोबाईल नंबर के धारकों को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में होना बताया गया। 
     
    चूंकि एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट रायपुर की टीम थाना माना के प्रकरण में आरोपी पतासाजी हेतु पूर्व से कलकत्ता पश्चिम बंगाल में उपस्थित थी। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कलकत्ता पश्चिम बंगाल में कैम्प कर रहीं टीम को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में उपस्थित सटोरियों पर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा न्यू टाउन गोलाबारी 24 परगना स्थित एक फ्लैट में रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान फ्लैट में 08 व्यक्ति उपस्थित थे, जो लैपटॉप व मोबाईल फोन के माध्यम से सेटअप तैयार कर ऑनलाईन सट्टा संचालित कर रहे थे। 
     
    सटोरियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा आई.पी.एल. क्रिकेट मैच के दौरान रेड्डी अन्ना एप एवं ऑन लाईन माध्यम से सट्टा खिलाना स्वीकार करने के साथ ही इसका मुख्य सरगना समता कालोनी आजाद चौक रायपुर निवासी मोहित सोमानी को होना बताया गया। 
     
    जिस पर सभी 08 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त 05 नग लैपटॉप, 36 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 12,00,000/- रूपये तथा 24 बैंक पास बुक एवं 24 नग ए.टी.एम. कार्ड जप्त किया गया है। सटोरियों के पास 01 दर्जन से अधिक बैंक खाते है, जिनमें सट्टों के पैसों का लेन-देन होता था तथा इन खातों में लाखों रूपये जमा है,के विरुद्ध विधि अनुरूप कार्यवाही की जायेगी । आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 188/24 धारा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।  
     
    प्रकरण का मुख्य सरगना मोहित सोमानी फरार है, जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। 
     
    गिरफ्तार आरोपी
     
    01. प्रकाश वाधवानी पिता जगदीश कुमार वाधवानी उम्र 26 साल निवासी चौबे कालोनी लाईफ  बर्थ अस्पताल के सामने थाना आजाद चौक रायपुर।
     
    02 जयप्रकाश जोशी उर्फ जे.पी. पिता विनोद कुमार जोशी उम्र 32 साल निवासी पिं्रस स्कुल के पास शिव कालोनी पालवास रोड वार्ड नंबर 21 थाना कोतवाली जिला सीकर राजस्थान।
        
    03.  प्रफुल्ल मार्टिन पिता स्व. सुशील मार्टिन उम्र 28 साल निवासी सी एम एस चर्च कम्पाउण्ड मकान नंबर 200 नेहरू वार्ड धामापुर थाना धामापुर जिला जबलपुर (म.प्र.)।
     
    04. फैलिक्स मारियान पिता पाल मारियान उम्र 34 साल निवासी सी एम एस चर्च कम्पाउण्ड मकान नंबर 289 नेहरू वार्ड धामापुर थाना बेलबाग जिला जबलपुर (म.प्र.)।
     
    05. आशीष हैरी पिता बेन्जामिन हैरी उम्र 35 साल निवासी न्यू शोभापुर मकान नंबर 2015/02 थाना रांजी जिला जबलपुर (म.प्र.)।
     
    06. रेशू कुमार उर्फ गोलू पिता नागेन्द्र सिंह यादव उम्र 21 साल निवासी गोखुला सरकारी स्कुल के पास थाना बीदूपुर जिला वैशाली बिहार। 
     
    07. सोहन सेन उर्फ रॉकी पिता बोधन सेन उम्र 24 साल निवासी बलभद्र वार्ड भाटापारा मयूर स्कुल के पास थाना भाटापारा शहर जिला बलौदा बाजार।
     
    08. किशन सबनानी पिता लक्ष्मण सबनानी उम्र 23 साल निवासी लाखेनगर शुभ कदम के सामने वाली गली थाना आजाद चौक जिला रायपुर। 
     
    कार्यवाही में निरीक्षक दीपक पासवान थाना प्रभारी गंज, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी परेश पाण्डेय, उपनिरीक्षक मुकेश सोरी, सउनि. जमील खान, प्र.आर. अभिषेक सिंह, आर. धनंजय गोस्वामी, विजय पटेल, सुरेश देशमुख तथा थाना गंज से सउनि. शंकर लाल साहू की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।
  • 39 किलोग्राम गांजा के साथ 03 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार
    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय  संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रहीं है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामाग्री बिक्री करने वालों एवं सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
     
    इसी तारतम्य में दिनांक 23.04.2024 को थाना गंज को सूचना प्राप्त हुई कि थाना गंज क्षेत्रांतर्गत रेलवे स्टेशन गेट नंबर 02 पास कुछ व्यक्ति अपने पास गांजा रखें है तथा बिक्री करने हेतु ग्राहक की तलाश कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर  लखन पटले एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री योगेश साहू द्वारा थाना प्रभारी गंज निरीक्षक दीपक पासवान को सूचना की तस्दीक कर आरोपियों को गांजा के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी गंज के नेतृत्व में थाना गंज पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के 03 व्यक्तियो को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियो ने अपना नाम विष्णु तोमर, अभिमन्यु बेहरा एवं अरूण मिश्रा होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे ट्राली बैग की तलाशी लेने पर बैग में गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा तीनो आरोपियो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 39 किलो 500 ग्राम गांजा जुमला कीमती लगभग 3,95,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 189/2024 धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया l
     
    गिरफ्तार आरोपी-
     
    01. विष्णु तोमर पिता देवेन्द्र सिंह उम्र 19 साल निवासी पजैपुरा धौलपुर थाना धौलपुर जिला आगरा उत्तर प्रदेश।
     
    02. अभिमन्यु बेहरा पिता अर्जुन बेहरा उम्र 19 साल निवासी मरूबसंत थाना महाकालापडा जिला केन्द्रपाडा उडीसा।
     
    03. अरूण मिश्रा पिता तुलसी मिश्रा उम्र 23 साल निवासी टढारीकला सुम्रिम टेस्टमार्ट कालोनी थाना कंगलवाल जिला लुधियाना पंजाब।
     
    कार्यवाही में निरीक्षक दीपक पासवान थाना प्रभारी गंज, सउनि. शंकर साहू, आर. महेश महानंद, आर. सुखचंद नेताम, प्र. आर. राजेश निषाद,आर. जितेश मांझी, सौरभ यादव, वीरेंद्र साहू एवं आर. दिनेश वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।
  • शादीशुदा महिला से गैंगरेप, पति के दोस्त ने खाने मेें दिया नशीला पदार्थ, बेहोश होेने के बाद विवाहिता के साथ आरोपियों ने की हैवानियत
    शादीशुदा महिला से गैंगरेप, पति के दोस्त ने खाने मेें दिया नशीला पदार्थ, बेहोश होेने के बाद विवाहिता के साथ आरोपियों ने की हैवानियत न्यायधानी बिलासपुर में एक शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला को उसी के पति के दोस्त ने हवस का शिकार बनाया। करीब तीन महीने पहले हुए इस वारदात में आरोपी ने पीड़ित महिला और उसके पति को अपने घर खाने पर बुलाया था। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे और उसके पति को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाने के बाद गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गैंगरेप की ये घटना बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र का है। दुर्ग जिले में रहने वाली 28 वर्षीय महिला ने सरकंडा पुलिस में अपराध दर्ज कराया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पति की पहचान बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र के बंधवापारा निवासी सुनील नाम के युवक से थी। सुनील ने बीते जनवरी माह में उन्हें मिलने के लिए अपने घर बिलासपुर बुलाया था। इस पर महिला का पति उसे और बच्चे को लेकर 28 जनवरी को बिलासपुर आया था। बिलासपुर पहुंचने के बाद सुनील उन्हें अपने घर ले गया। जहां उसने रात में अपने घर पर भोजन कराया। महिला ने आरोप लगाया है कि सुनील ने उनके खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था। जिससे महिला और उसके पति बेसुध होकर सो गए। इसका फायदा उठाकर सुनील ने अपने एक दूसरे दोस्त के साथ मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला ने बताया कि वह बदहवास थी, इसलिए बचाव में वह आरोपियों का विरोध भी नही कर सकी। वहीं घटना के बाद बदनामी के डर से महिला चुप रही। बाद में महिला ने इस घटना की जानकारी अपने पति को दी। फिर तीन महीने बाद वह शिकायत लेकर सरकंडा थाने पहुंची। महिला की शिकायत पर पुलिस ने गैंगरेप करने वाले सुनील और उसके साथी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर जल्द दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है।
  • अशोका बिरयानी होटल की महिला कर्मचारियों को जेल - पत्रकारों से की थी हुज्जत
    रायपुर ब्रेकिंग,,,,,,, पत्रकारों से मारपीट करने वाले अशोका बिरयानी होटल के कर्मचारियों को जेल - तीन महिला तीन पुरुषों को एसडीएम कोर्ट ने भेजा जेल,,,,,,
  • आई.आई.एम. रायपुर को आयोग ने लगाई लताड़

    छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, सदस्यगण श्रीमती नीता विश्वकर्मा व श्रीमती अर्चना उपाध्याय ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 251 वीं सुनवाई हुई। रायपुर जिले में कुल 123 वीं जनसुनवाई।

    दत्तक ग्रहण लेने वाली मां को आई.आई.एम रायपुर में छुट्टी नहीं देने के बहाने बनाकर आई.आई.एम. रायपुर ने चाइल्ड केयर लिव ना देकर दत्तक देने वाली मां को शासकीय सेवक मानने से किया इंकार, भारत के कानूनों को भी मानने से इंकार किया।

    आज के एक प्रकरण में आवेदिका ने आयोग में 2 दिन के बच्चे के लिए चाइल्ड एडॉप्श हेतु आई.आई.एम. रायपुर के खिलाफ आयोग में प्रकरण दर्ज करायी थी। प्रकरण बहुत ही स्पष्ट है। आवेदिका विवाह के 17 साल तक निः संतान थी और उसने दिनांक 20/11/2023 को शासकी नियमानुसार 2 दिन की बच्ची को दत्तक ग्रहण के शासकीय नियमानुसार गोद लिया है। बच्ची गोद लेने के बाद बच्ची की देखभाल के लिए चाइल्ड एडॉप्शन लिव की मांग किया था जिसे अनावेदकगण के द्वारा यह कह कर इंकार किया गया कि यह उनकी पॉलिसी में नहीं है। आयोग में प्रकरण प्रस्तुत होने के बाद 84 दिनों की छुट्टी स्वीकृत किया, जबकि शासन के नियमानुसार 180 दिन की छुट्टी और 60 दिन का कम्यूटेड लिव की पात्रता रखती है। क्योंकि शासकीय सेवा में हर माता को अपने छोटे बच्चे के पालन-पोषण के लिए यह छु‌ट्टी की पात्रता है। और इसके लिए मातृत्व अवकाश के कानूनी के स्पष्ट प्रावधान है। आयोग की पिछली सुनवाई दिनांक 22 फरवरी 2024 को अनावेदकगणों द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्ताव रखा गया था कि जल्द ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाकर शीघ्र निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया गया था। उक्त बैठक में आयोग द्वारा भी दो व्यक्तियों को भेजे जाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसे अनावेदकगणों ने स्वीकार किया था। बैठक की सूचना आयोग को ना मिलने पर दिनांक 28 मार्च 2024 को ईमेल द्वारा आई.आई.एम. रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया, जिसका जवाब 5 अप्रैल तक अनावेदकगणों को देना था, लेकिन उक्त जवाब 12 अप्रैल को डाक द्वारा भेजा गया। जिसमें आई.आई.एम. ने 2 अप्रैल को पत्र तैयार किया लेकिन 12 अप्रैल को पत्र भेजा ।आई.आई.एम. रायपुर एक प्रतिष्ठित संस्थान होने के बावजूद ईमेल द्वारा

    भेजे गए पत्र का जबाव डाक द्वारा भेजा गया। इस वजह से उनकी दलील स्वीकार योग्य नहीं है। मामला स्पष्ट है कि जानबूझ कर आवेदिका के प्रकरण में संस्था ने लेट-लतीफी दिखाई। अनावेदक द्वारा दिये गये जवाब अनुसार आवेदिका शासकीय सेवक नहीं है। तथा सेन्ट्रल सर्विसेस सिविल नियम की पात्रता नहीं रखती है। आवेदिका ने जवाब देते हुए कहा कि वह विगत दस वर्षों से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी कार्यरत् है तथा आई.आई.एम. रायपुर भारत की मान्यता प्राप्त संस्था है जो भारत के कानून को मानने के लिए बाध्य है। आवेदिका ने अन्य आई.आई.एम. संस्थानों से आयोग में दस्तावेज भी प्रस्तुत किया है जो भारत शासन के सी.सी.एस. नियम के बंधनकारी है। इस अनुसार आवेदिका 180 दिन चाईल्ड एडॉप्शन लिव एवं 60 दिन कम्यूटेड छुट्टी की पात्रता रखती है। इस बात का कोई भी स्पष्ट जवाब अनावेदक द्वारा नहीं दिया जा रहा है और उनका कहना है कि आई.आई.एम. रायपुर आटोनॉमस संस्था है और वे सी.सी.एस. नियम का बंधनकारी नहीं है। उभयपक्ष को विस्तार से सुनने के बाद आयोग ने कहा कि आवेदिका अपने पक्ष को सही साबित करने में सफल रही है और 17 वर्ष के बाद एक नाबालिग बच्ची को गोद लिया है तो अपने मां कि जिम्मेदारी पूरी करने के लिए शासन के नियमानुसार 6 माह की सी.सी.एल लिव और 2 माह की कम्यूटेड लिव की पात्रता रखती है। अनावेदक पक्ष को आयोग ने समझाईश दिया कि वह 15 दिन के अंदर आवेदिका के कुल 8 माह के अवकाश के प्रकरण को निराकरण कर नाबालिग बच्ची और उसकी मां के हित को देखते हुए मानवता का परिचय दे, और आवेदिका को अपनी नाबालिग बच्ची के पालन-पोषण में सहयोग करें। 15 दिनों के अंदर आवेदिका के अवकाश मामले में निर्णय ले, और उसकी प्रति आयोग में प्रेषित करें।

  • आरोपी पूर्व में भी अवैध चाकू लहराने के जुर्म में जेल जा चूका है

    श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय  संतोष सिंह के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम  दौलत राम अतिरिक्त  पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखनलाल के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक  राजेश देवांगन के के पर्यवेक्षण में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु चाकू बाज एवं अड्डेबाजों के ऊपर कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती रायपुर के कार्य से अवैध रूप से चाकू रखकर लहराने वाले को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई

    विवरण इस प्रकार है दिनांक 18 4.2024 को वॉलफोर्ट सिटी गेट के पास एक व्यक्ति चाकू लहरा कर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है सूचना पर तत्काल पहुंचकर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ कर उसके कब्जे से एक धारदार  चाकू जप्त कर नाम पूछने पर समीर बक्स उर्फ साबिर पिता समीम बक्स उम्र 20 साल बीएसयूपी कॉलोनी भाटा गांव थाना पुरानी बस्ती रायपुर का रहने वाला बताया आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 173/ 24 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया

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