दीपक बैज के वकील ने केदार कश्यप को भेजा मानहानि का नोटिस

दीपक बैज के वकील ने केदार कश्यप को भेजा मानहानि का नोटिस
मैं अपने पक्षकार श्री दीपक बैज आ. स्व. बी.आर.बैज निवासी ग्राम गढ़िया, तह. लोहण्डीगुड़ा, जिला बस्तर, छ0ग0 की ओर से अधिकृत होकर तथा उनके द्वारा दिए गए जानकारी के आधार पर आपको निम्नलिखित विधिक सूचना प्रेषित करता हूंः-

1. यह कि मेरे पक्षकार जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेंटी के अध्यक्ष तथा पूर्व विधायक, चित्रकोट विधानसभा एवं पूर्व सांसद, बस्तर लोकसभा है, तथा जो कि पूरे प्रदेश में अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, साथ ही साथ लोकहित के समस्त कार्यां में आम जनता की ओर से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते है। पूरे प्रदेश में उनके द्वारा किए गए लोकहित से जुड़े समस्त कार्यां के कारण हर वर्ग हर समाज हर उम्र के लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। साथ ही साथ मेरे पक्षकार आदिवासी समाज से जुड़े हैं तथा उनके आराध्य भगवान बूढ़ादेव, महादेव, माँ दंतेश्वरी देवी सहित सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं एवं उन पर गहरी आस्था रखते हैं।

2. यह कि आपके द्वारा दिनांक 07/06/2025 को रायपुर में प्रेसवार्ता के दौरान बयान देते हुए कहा गया कि ‘‘मैं दीपक बैज से एक ही बात जानना चाहता हूं, कहीं वे कनवर्ट तो नही हुए है, ईसाई धर्म में मतांतरण तो नहीं हुए हैं।’’, आपके द्वारा दिया गया उपरोक्त बयान सभी न्यूज़ चैनलों जैसे जी. मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़, जी. न्यूज छत्तीसगढ़, आई.एन.एच., न्यूज 24, स्वराज एक्सप्रेस, आई.एन.डी. 24, आई.बी.सी. 24, बी.एस.टी.वी. मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ एवं ई न्यूज पोर्टलों (
https://dainik.bhaskar.com/9joJoDVh1Tb) में दिनांक 07/06/2025 को प्रसारित किया गया, तथा जो कि दिनांक 08/06/2025 को दैनिक भास्कर, नई दुनिया, नवभारत एवं अन्य समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, जिसमें आपके द्वारा जानबुझ कर मेरे पक्षकार के विरूद्ध असत्य और भ्रामक बयान देते हुए मेरे पक्षकार की धार्मिक भावना को आहत पहुंचाया गया है तथा धार्मिक सौहार्द्र को खतरे में डालने की कोशिश की गई है।
 
3. यह कि आपके द्वारा प्रेसवार्ता में दिए गए ऐसे झूठे भ्रामक एवं मनगढ़ंत बयानों से मेरे पक्षकार श्री दीपक बैज जो कि पूर्व विधायक चित्रकोट विधान सभा एवं पूर्व सांसद बस्तर लोकसभा होने के साथ साथ वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेंटी के अध्यक्ष है, मेरे पक्षकार हर वर्ग हर उम्र के लोगो में प्रतिष्ठित हैं, आपके ऐसे भड़काऊ बयान से मेरे पक्षकार के सामाजिक प्रभाव एवं सम्मान पर गहरा असर पड़ा है। आपके द्वारा दिया गया बयान दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के साथ साथ समस्त सोशल मिडिया में लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। आपके दिए हुए असत्य बयान को हर उम्र हर वर्गो के लोगो के द्वारा समाचार पत्रों एवं सोशल मिडिया के माध्यम से देखा व पढ़ा है जिसके फलस्वरूप  मेरे पक्षकार श्री दीपक बैज की छवी धूमिल हुई है। आपके द्वारा दिए झूठे भ्रामक एवं मनगढ़ंत बयानों के कारण मेरे पक्षकार मानसिक रूप से आहत हुए हैं, पूरे प्रदेश में अनकी प्रतिष्ठा मान मर्यादा खराब हुई है, साथ ही जानबुझ कर असत्य आरोप लगाते हुए मेरे पक्षकार के राजनैतिक भविष्य की हत्या काने की कोशिश की गई है, जिसके कारण मेरे पक्षकार के सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि हुई है, जिसके लिए एक मात्र आप जिम्मेदार है।
4. यह कि आपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपने मेरे पक्षकार के मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा को आहत किया है। मेरे पक्षकार को सामाजिक रूप से रिश्ते-नातेदार, उनसे जुड़े लोग एवं प्रदेश के हर वर्ग एवं हर उम्र के लोगो में उनकी छवी धुमिल हुई है। वे अत्यंत असम्मानित महसूस कर रहे है। आपके द्वारा किए गए कृत्य के कारण उनकी धार्मिक भावना आहत हुई है। आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 एवं 356 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा किए गए उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 एवं 356 तथा मानहानि का मुकदमा सक्षम न्यायालय के समक्ष चलाया जाये।

अतः आपको यह विधिक सूचना आपके पते पर भेजा जा रहा है, जिसका जवाब आप मेरे पते पर अपने स्वयं के द्वारा या अपने अधिवक्ता के माध्यम से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करे तथा मेर पक्षकार की क्षवि धूमिल करने के दूषित मंशा से आपके द्वारा किये गए अनैतिक कृत्य के लिए मेरे पक्षकार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे अन्यथा मेरे पक्षकार आपके विरूद्ध न्यायालयीन कार्यवाही करने / आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने हेतु बाध्य रहेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

‘‘अतः सूचित होवें’’

नोटः इस विधिक सूचना पत्र की एक प्रति मेरे कार्यालय में अग्रीम कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखी गई है।

संदीप दुबे
अधिवक्ता

क्रमांक 145/वि.सू./2025     बिलासपुर, दिनांक 11/06/2025

//विधिक सूचना//

प्रति,
केदार कश्यप
मंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन
छत्तीसगढ़ शासन
स्थानीय पताः- सी-3, फारेस्ट कॉलोनी, राजातालाब
रायपुर, जिला रायपुर, छ0ग0 494001.

प्रेषकः- संदीप दुबे (अधिवक्ता)।
वास्तेः- श्री दीपक बैज आ. स्व. बी. आर. बैज निवासी ग्राम गढ़िया, तहसील लोहण्डीगुड़ा, जिला बस्तर, छ0ग0।

महोदय,

मैं अपने पक्षकार श्री दीपक बैज आ. स्व. बी. आर. बैज निवासी ग्राम गढ़िया, तह. लोहण्डीगुड़ा, जिला बस्तर, छ0ग0 की ओर से अधिकृत होकर तथा उनके द्वारा दिए गए जानकारी के आधार पर आपको निम्नलिखित विधिक सूचना प्रेषित करता हूंः-

1. यह कि मेरे पक्षकार जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेंटी के अध्यक्ष तथा पूर्व विधायक, चित्रकोट विधानसभा एवं पूर्व सांसद, बस्तर लोकसभा है, तथा जो कि पूरे प्रदेश में अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, साथ ही साथ लोकहित के समस्त कार्यां में आम जनता की ओर से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते है। पूरे प्रदेश में उनके द्वारा किए गए लोकहित से जुड़े समस्त कार्यां के कारण हर वर्ग हर समाज हर उम्र के लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। साथ ही साथ मेरे पक्षकार आदिवासी समाज से जुड़े हैं तथा उनके आराध्य भगवान बूढ़ादेव, महादेव, माँ दंतेश्वरी देवी सहित सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं एवं उन पर गहरी आस्था रखते हैं।

2. यह कि आपके द्वारा दिनांक 07/06/2025 को रायपुर में प्रेसवार्ता के दौरान बयान देते हुए कहा गया कि ‘‘दीपक बैज तो.. जो है चर्च खुलवाने में पूरे पांच साल निकाल दिए, लगातार अवैध धर्मांतरण को संरक्षण दिए, और जो लोग...क्या बोलते है, जिनको कार्यवाही करनी थी, उस वक्त ये मुँह में लड्डु डाल कर बैठे थे।’’ फिर आपके द्वारा कहा गया कि उस क्षेत्र के ‘‘हर घटना में कहीं न कहीं से उनका अप्रत्यक्ष रूप से, ये सहयोग रहता था, वो जा करके अवैध धर्मातंरण करने वालों के साथ में खड़े दिखाई देते थे, और वो कहते थे कि नही आप लोग अपना काम करिये हम आपके साथ में है और हमारी सरकार आपके साथ में है, ये पी.सी.सी. के अध्यक्ष कहता था’’, आपके द्वारा दिया गया उपरोक्त बयान सभी न्यूज चैनलों जैसे जी. मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़, जी. न्यूज छत्तीसगढ़, आई.एन.एच., न्यूज 24, स्वराज एक्सप्रेस, आई.एन.डी. 24, आई.बी.सी. 24, बी.एस.टी.वी. मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़़ एवं अधिकांश न्यूज पोर्टलों  में दिनांक 07/06/2025 को प्रसारित किया गया, तथा जो कि दिनांक 08 एवं 09/06/2025 को अधिकांश समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, जिसमें आपके द्वारा जानबुझ कर मेरे पक्षकार के विरूद्ध असत्य और भ्रामक बयान देते हुए धार्मिक सौहार्द्र को खतरे में डालने की कोशिश की गई है।

3. यह कि आपके द्वारा प्रेसवार्ता में दिए गए ऐसे झूठे भ्रामक एवं मनगढ़ंत बयानों से मेरे पक्षकार श्री दीपक बैज जो कि पूर्व विधायक चित्रकोट विधान सभा एवं पूर्व सांसद बस्तर लोकसभा होने के साथ साथ वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेंटी के अध्यक्ष है, मेरे पक्षकार हर वर्ग हर उम्र के लोगो में प्रतिष्ठित हैं, आपके ऐसे भड़काऊ बयान से मेरे पक्षकार के सामाजिक प्रभाव एवं सम्मान पर गहरा असर पड़ा है। आपके द्वारा दिया गया बयान दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के साथ साथ समस्त सोशल मिडिया में लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। आपके दिए हुए असत्य बयान को हर उम्र हर वर्गो के लोगो के द्वारा समाचार पत्रों एवं सोशल मिडिया के माध्यम से देखा व पढ़ा है जिसके फलस्वरूप  मेरे पक्षकार श्री दीपक बैज की छवी धूमिल हुई है। आपके द्वारा दिए झूठे भ्रामक एवं मनगढ़ंत बयानों के कारण मेरे पक्षकार मानसिक रूप से आहत हुए हैं, पूरे प्रदेश में अनकी प्रतिष्ठा मान मर्यादा खराब हुई है, जिसके कारण मेरे पक्षकार के सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि हुई है, जिसके लिए एक मात्र आप जिम्मेदार है।

4. यह कि आपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपने मेरे पक्षकार के मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा को आहत किया है। मेरे पक्षकार को रिश्ते-नातेदार, उनसे जुड़े लोग एवं प्रदेश के हर वर्ग एवं हर उम्र के लोगो में उनकी छवी धुमिल हुई है। वे अत्यंत असम्मानित महसूस कर रहे है। आपके द्वारा किए गए कृत्य के कारण उनकी धार्मिक भावना आहत हुई है। आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 एवं 356 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा किए गए उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 एवं 356 तथा मानहानि का मुकदमा सक्षम न्यायालय के समक्ष चलाया जाये।

अतः आपको यह विधिक सूचना आपके पते पर भेजा जा रहा है, जिसका जवाब आप मेरे पते पर अपने स्वयं के द्वारा या अपने अधिवक्ता के माध्यम से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें तथा मेर पक्षकार की क्षवि धूमिल करने के दूषित मंशा से आपके द्वारा किये गए अनैतिक कृत्य के लिए मेरे पक्षकार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे अन्यथा मेरे पक्षकार आपके विरूद्ध न्यायालयीन कार्यवाही करने / आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने हेतु बाध्य रहेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

‘‘अतः सूचित होवें’’

नोटः इस विधिक सूचना पत्र की एक प्रति मेरे कार्यालय में अग्रीम कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखी गई है।

संदीप दुबे
अधिवक्ता
 
 
क्रमांक 146/वि.सू./2025     बिलासपुर, दिनांक 11/06/2025

//विधिक सूचना//

प्रति,
महेश कश्यप
सांसद बस्तर लोकसभा
स्थानीय पताः- ग्राम कुम्ब्राबंद कलचर,
तहसील जगदलपुर जिला, जगदलपुर
छ0ग0 494001.

प्रेषकः- संदीप दुबे (अधिवक्ता)।
वास्तेः- श्री दीपक बैज आ. स्व. बी. आर. बैज निवासी ग्राम गढ़िया, तहसील लोहण्डीगुड़ा, जिला बस्तर, छ0ग0।

महोदय,

मैं अपने पक्षकार श्री दीपक बैज आ. स्व. बी. आर. बैज निवासी ग्राम गढ़िया, तह. लोहण्डीगुड़ा, जिला बस्तर, छ0ग0 की ओर से अधिकृत होकर तथा उनके द्वारा दिए गए जानकारी के आधार पर आपको निम्नलिखित विधिक सूचना प्रेषित करता हूंः-

1. यह कि मेरे पक्षकार जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेंटी के अध्यक्ष तथा पूर्व विधायक, चित्रकोट विधानसभा एवं पूर्व सांसद, बस्तर लोकसभा है, तथा जो कि पूरे प्रदेश में अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, साथ ही साथ लोकहित के समस्त कार्यां में आम जनता की ओर से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते है। पूरे प्रदेश में उनके द्वारा किए गए लोकहित से जुड़े समस्त कार्यां के कारण हर वर्ग हर समाज हर उम्र के लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। साथ ही साथ मेरे पक्षकार आदिवासी समाज से जुड़े हैं तथा उनके आराध्य भगवान बूढ़ादेव, महादेव, माँ दंतेश्वरी देवी सहित सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं एवं उन पर गहरी आस्था रखते हैं।

2. यह कि आपके द्वारा दिनांक 11/06/2025 को प्रेसवार्ता के दौरान बयान देते हुए कहा गया कि ‘‘दीपक बैज जैसे लोगो को जनजाति समाज के लिए और खासकर बस्तर के विषय में और उनका संस्कृति परंपरा और धर्म के विषय में तो बात नही करना चाहिए ’’ फिर आपके द्वारा कहा गया कि उस क्षेत्र के ‘‘माननीय अरंविद नेताम जी ने दिया है कि वह खुद कनवर्ट हो गया है, और यह तो स्पष्ट है कि वो खुद जाकर चर्च उद्घाटन कर सकता है’’, आपके द्वारा दिया गया उपरोक्त बयान सभी न्यूज चैनलों जैसे जी. मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़, जी. न्यूज छत्तीसगढ़, आई.एन.एच., न्यूज 24, स्वराज एक्सप्रेस, आई.एन.डी. 24, आई.बी.सी. 24, बी.एस.टी.वी. मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़़ एवं अधिकांश न्यूज पोर्टलों  में दिनांक 11/06/2025 को प्रसारित किया गया, तथा जो कि दिनांक 12/06/2025 को अधिकांश समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, जिसमें आपके द्वारा जानबुझ कर मेरे पक्षकार के विरूद्ध असत्य और भ्रामक बयान देते हुए धार्मिक सौहार्द्र को खतरे में डालने की कोशिश की गई है।

3. यह कि आपके द्वारा प्रेसवार्ता में दिए गए ऐसे झूठे भ्रामक एवं मनगढ़ंत बयानों से मेरे पक्षकार श्री दीपक बैज जो कि पूर्व विधायक चित्रकोट विधान सभा एवं पूर्व सांसद बस्तर लोकसभा होने के साथ साथ वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेंटी के अध्यक्ष है, मेरे पक्षकार हर वर्ग हर उम्र के लोगो में प्रतिष्ठित हैं, आपके ऐसे भड़काऊ बयान से मेरे पक्षकार के सामाजिक प्रभाव एवं सम्मान पर गहरा असर पड़ा है। आपके द्वारा दिया गया बयान दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के साथ साथ समस्त सोशल मिडिया में लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। आपके दिए हुए असत्य बयान को हर उम्र हर वर्गो के लोगो के द्वारा समाचार पत्रों एवं सोशल मिडिया के माध्यम से देखा व पढ़ा है जिसके फलस्वरूप  मेरे पक्षकार श्री दीपक बैज की छवी धूमिल हुई है। आपके द्वारा दिए झूठे भ्रामक एवं मनगढ़ंत बयानों के कारण मेरे पक्षकार मानसिक रूप से आहत हुए हैं, पूरे प्रदेश में अनकी प्रतिष्ठा मान मर्यादा खराब हुई है, जिसके कारण मेरे पक्षकार के सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि हुई है, जिसके लिए एक मात्र आप जिम्मेदार है।

4. यह कि आपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपने मेरे पक्षकार के मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा को आहत किया है। मेरे पक्षकार को रिश्ते-नातेदार, उनसे जुड़े लोग एवं प्रदेश के हर वर्ग एवं हर उम्र के लोगो में उनकी छवी धुमिल हुई है। वे अत्यंत असम्मानित महसूस कर रहे है। आपके द्वारा किए गए कृत्य के कारण उनकी धार्मिक भावना आहत हुई है। आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 एवं 356 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा किए गए उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 एवं 356 तथा मानहानि का मुकदमा सक्षम न्यायालय के समक्ष चलाया जाये।

अतः आपको यह विधिक सूचना आपके पते पर भेजा जा रहा है, जिसका जवाब आप मेरे पते पर अपने स्वयं के द्वारा या अपने अधिवक्ता के माध्यम से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें तथा मेर पक्षकार की क्षवि धूमिल करने के दूषित मंशा से आपके द्वारा किये गए अनैतिक कृत्य के लिए मेरे पक्षकार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे अन्यथा मेरे पक्षकार आपके विरूद्ध न्यायालयीन कार्यवाही करने / आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने हेतु बाध्य रहेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

‘‘अतः सूचित होवें’’

नोटः इस विधिक सूचना पत्र की एक प्रति मेरे कार्यालय में अग्रीम कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखी गई है।