*भूमि प्रकरण में कांग्रेस नेता सुभाष धुप्पड़ पर बड़ी कार्रवाई*
*भूमि प्रकरण में कांग्रेस नेता सुभाष धुप्पड़ पर बड़ी कार्रवाई*
शासन की भूमि झूठे दावों से प्राप्त करने वाले कांग्रेस नेता पर न्यायालय की सख्ती – अनियमितताएँ उजागर - संभागायुक्त ने पट्टा अवैध माना
*कांग्रेस नेता सुभाष धुप्पड़ के खिलाफ आदेश जारी*
रायपुर : रायपुर संभाग के संभागायुक्त व पीठासीन अधिकारी IAS महादेव कावरे द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष धुप्पड़ द्वारा सिविल स्टेशन स्थित शासकीय भूमि को गलत जानकारी व झूठे दावों के आधार पर प्राप्त करने के मामले में गंभीर अनियमितताएँ पाई गई हैं।
इस मामले में शिकायतकर्ता बसंत गिरेपुंजे द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि सुभाष धुप्पड़ ने स्वयं को विस्थापित व्यक्ति बताकर तथा झूठे तथ्यों के आधार पर ब्लॉक नंबर 27, प्लॉट 4/1 का 13,560 वर्गफुट सरकारी भू–खंड प्राप्त किया और बाद में उस पर नियम विरुद्ध व व्यावसायिक निर्माण खड़ा कर लिया।
संभागायुक्त द्वारा गठित पाँच सदस्यीय जांच समिति और नगर निगम की संयुक्त रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएँ उजागर हुईं हैं| cg 24 News
सुभाष धुप्पड़ द्वारा यह साबित करने हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि वे 31.12.1976 के पूर्व से भूमि पर कब्जाधारी थे।
शासन के अनुसार विस्थापित व्यक्ति वही माना जाता है जिसके पास अन्यत्र कोई मकान या दुकान नहीं हो, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार धुप्पड़ परिवार के नाम पर चिरहुलडीह, रायपुर में 5484 वर्गफुट का भू–खंड पहले से दर्ज है।
विस्थापित श्रेणी के विपरीत नियमों को तोड़कर पट्टा प्रदाय किया गया।
धुप्पड़ द्वारा नगर निवेश विभाग से प्राप्त अनुमति से कहीं अधिक मात्रा में निर्माण किया गया तथा
बेसमेंट, लोअर ग्राउंड व ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग के स्थान पर दुकानें व गोदाम बनाए गए।
ऊपर की मंजिलों पर शोरूम के बजाय जिम एवं कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं।
चौथी मंजिल पर बिना अनुमति 661 वर्गमीटर का अवैध टिन शेड निर्मित पाया गया।
अनुमत 45% ग्राउंड कवरेज के स्थान पर 50% से अधिक निर्माण किया गया जो स्पष्ट अवैध है।
उच्च न्यायालय के निर्देशों का भी उल्लंघन किया सुभाष धुप्पड़ ने|
मामला पूर्व में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन रहा, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि तीन माह के भीतर प्रकरण का निस्तारण किया जाए। इसके बावजूद धुप्पड़ द्वारा न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान ही भूमि का फ्री–होल्ड कराना पाया गया, जिसे समिति ने नियम विरुद्ध माना है।
उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संभागायुक्त ने पाया कि कांग्रेस नेता सुभाष धुप्पड़ को प्रदत्त भूमि पट्टा नियमों के विपरीत दिया गया है |
*प्रस्तुत दस्तावेज, कब्जे का दावा, विस्थापित व्यक्ति का प्रमाण तथा निर्माण संबंधी अनुमतियाँ—सभी में गंभीर विसंगतियाँ हैं।*
संभागायुक्त ने प्रकरण में विस्तृत आदेश पारित करते हुए आगे की कार्रवाई हेतु दिशा–निर्देश जारी किए हैं। cg 24 News
अब देखने वाली बात यह है कि संभाग आयुक्त महादेव कावरे के आदेश के बाद नगर निगम क्या कार्रवाई करता है ? और नियम विरुद्ध भूमि को फ्री होल्ड करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है ?
सुभाष धुप्पड़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं रायपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष हैं | यह पूरा मामला उनके राजकुमार कालेज से लगे डगनिया जाने वाले मोड़ स्थित हीरो होंडा शोरूम का है|
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