श्रीमती पद्मिनी भोई पंजीयन फार्म एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ थाना सिविल लाइन प्रभारी दीपक पासवान और इंस्पेक्टर विक्रांत सेन के खिलाफ लोक आयोग में शिकायत
श्रीमती पद्मिनी भोई पंजीयन फार्म एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ थाना सिविल लाइन प्रभारी दीपक पासवान और इंस्पेक्टर विक्रांत सेन के खिलाफ लोक आयोग में शिकायत
छत्तीसगढ़ डायसिस बोर्ड आफ एजुकेशन CNI ने की शकायत
रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक शैक्षणिक संस्था से जुड़े करोड़ों रुपये के कथित घोटाले, अवैध संचालन और FIR दर्ज न किए जाने के मामले में Diocese ऑफ़ छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ Diocese बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन की ओर से सचिव नितिन लॉरेंस द्वारा छत्तीसगढ़ लोकायुक्त के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है।
यह शिकायत लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 8(1) के तहत शपथपत्र एवं दस्तावेज़ों के साथ की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संबंधित शैक्षणिक संस्था पर कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेज़, जाली सील-मोहर और निरस्त सरकारी आदेश के बावजूद अवैध कब्ज़ा व संचालन किया गया, जिससे संस्था को करोड़ों रुपये की आर्थिक हानि हुई।
शिकायत नामजद व्यक्तियों, संबंधित पुलिस अधिकारियों तथा रजिस्ट्रार कार्यालय के खिलाफ की गई है। आरोप है कि 07 अक्टूबर को विद्यालय परिसर में ताला तोड़कर अवैध प्रवेश, चार माह की फीस की हेराफेरी, तथा स्पष्ट संज्ञेय अपराधों के बावजूद थाना सिविल लाइन, रायपुर द्वारा FIR दर्ज नहीं की गई, जिससे अपराधियों को संरक्षण मिला।
शिकायतकर्ताओं ने लोकायुक्त से मांग की है कि पूरे मामले की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच, FIR दर्ज न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय, फर्जी दस्तावेज़ों पर आपराधिक कार्रवाई, तथा वित्तीय ऑडिट व रिकवरी कराई जाए।

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