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  • सिगरेट पीने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, नाबालिग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

    दुर्ग। जिले में सिगरेट पीने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने युवक की हत्या करके उसे बघेरा रेलवे क्रासिंग के पास एक नाली में फेंक दिया था। मृतक के सीने और शरीर में ईंट, पत्थर मारने के निशान थे।

    जानकारी के मुताबिक रविवार देर शाम बघेरा में सिगरेट पीने की बात को लेकर हुए विवाद में गांव के ही रहने वाले रघुनाथ मंडावी, भूपेश साहू, अविनाश उर्फ बउवा मंडावी, चंद्रकांत उर्फ चिन्टू ठाकुर, आकाश मंडावी और एक नाबालिग बालक ने हांथ, मुक्का, डण्डा से मारपीट एवं पत्थर पटक कर वहां रहने वाले रॉकी देशमुख (24 साल) की हत्या कर दी।

    सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 अलग अलग टीमें तैयार कर तलाशी शुरू की। वारदात के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने हत्या करना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि आपसी झगड़ा होने के चलते गुस्से में आकर उन्होंने लाठी, डंडा और पत्थर से मारकर प्रेम उर्फ रॉकी मंडल की हत्या की है।

    गिरफ्तार आरोपियों में रघुनाथ मंडावी (22 वर्ष), भूपेश साहू (21 वर्ष), अविनाश उर्फ बउवा मंडावी (20 वर्ष), चंद्रकांत उर्फ चिन्टू ठाकुर (26 वर्ष), आकाश मंडावी (20 वर्ष) और एक नाबालिग शामिल है।

  • *अपराधियों पर रायपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही*
    *अपराधियों पर रायपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही* वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को अपराधों पर नियंत्रण कर अपराधियों पर शिकंजा कसने हेतु अपराधिक तत्वों, संदिग्ध व्यक्तियों सहित नशीली पदार्थो व अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। जिसके तारतम्य में विगत 04 दिवस में रायपुर के अलग - अलग थानों में *सट्टा के 15 प्रकरणों में 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर नगदी रकम 29,660/- रूपये, आबकारी एक्ट के 61 प्रकरणों में 62 आरोपियों के विरूद्ध, आर्म्स एक्ट के 06 प्रकरणों में 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर 01 नग कट्टा, 02 नग जिंदा कारतूस एवं 05 नग चाकू तथा नारकोटिक एक्ट के 05 प्रकरणों में 08 आरोपियों को गिरफ्तार कर 15 किलो 232 ग्राम गांजा, 15 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा) एवं नगदी रकम 75,680/- रूपये जप्त करने के साथ ही 132 आरोपियों के विरूद्ध प्रतिबंधित धाराओं* के तहत् संबंधित थानों में कार्यवाही किया गया। आरोपियों के विरूद्ध रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
  • पति अपनी पत्नी को 10 हजार भरण-पोषण देगा

    छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती बालो बघेल व श्रीमती नीता विश्वकर्मा ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 232 वीं व जिला स्तर पर 108 वीं सुनवाई हुई। रायपुर जिले में आयोजित जनसुनवाई में कुल 30 प्रकरण में सुनवाई की गई।

    आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में दोनो पक्ष उपस्थित थे। आवेदिका अनावेदकगण के एकता चौक कबीर नगर स्थित मकान में निवासरत् है। जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। मकान का पुनः निर्माण करने के लिए सारा समान खरीद कर पड़ा है। जिसकी कीमत लाखों में है। इस संदर्भ में अनावेदकगणों ने एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है। अनावेदकगणों का कहना है कि आवेदिका उस मकान को छोड़कर साथ रह सकती है। जिसके लिए आवेदिका तैयार है। आवेदिका को अपने देवर के व्यवहार से आपत्ति है जिसके लिए आयोग की काउंसलर द्वारा मौके पर समझाईश दिया जायेगा। एक सप्ताह के अंदर आवेदिका कबीर नगर के मकान को खाली करके अनावेदकगणों के साथ उनके घर में रहेगी। उक्त अवधि में आयोग की काउंसलर आवेकिा के साथ मौके पर उपस्थित रहेगी। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

    अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया की सड़क के आवारा कुत्तों के द्वारा बच्चों को दौड़ाया और काटा जा रहा था। बच्चों को बचाने का प्रयास आवेदिका वह उसके पति के द्वारा किया गया था, उसे लेकर अनावेदिका ने आवेदिका व उसके पति के खिलाफ पशु क्रूरता की शिकायत कर वीडियों वायरल कर दिया गया था। दोनों पक्षों को विस्तार से सुने जाने पर स्पष्ट हुआ की दोनों पक्षों नेथाने में FIR दर्ज करा रखी है। चूंकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

    एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया की अनावेदक पति और पिता की जिम्मेदारी नहीं उठाता है, घर खर्च हेतु कोई राशि नहीं देता है। आवेदिका के स्वयं के खर्चों से घर चल रहा है। अनावेदक द्वारा आवेदिका पर शक किया जाता है। इन बिन्दुओं पर दोनों पक्षों की काउंसलिग किया गया जिसमें अनावेदक प्रति माह 10 हजार रूपये घर खर्च देगा। इस प्रकरण की निगरानी एक वर्ष तक किया जायेगा। इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

    अन्य प्रकरण में आवेदिका के पति के विरूद्ध आंतरिक परिवाद समिति में एक छात्रा द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। आज की सुनवाई में आंतरिक परिवाद समिति के अध्यक्ष और सदस्य उपस्थित थे। आवेदिका ने बताया की अनावेदक विभागाध्यक्ष आवेदिका के पति है जो कि पत्रकारिकता विश्वविद्यालय के असोसिएट प्रोफेसर है जिनके खिलाफ छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई है। परिवाद व समिति को सुना गया। उन्होनें बताया की शिकायतकर्ता छात्रा ने आवेदिका के पति के विरूद्ध स्पष्ट शिकायत नहीं किया था और गोल-मोल तरीके से बाते कर रही थी जिससे यह अहसास हुआ की शिकायत किसी के भहकावे या दबाव में किया गया है। इस पर आवेदिका के पति प्रोफेसर ने बताया की छात्रा की मां ने परिवाद समिति के सुनवाई में कहा था कि मुख्य अनावेदक पत्रकारिकता विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष जैसा कहेगें हम वैसा निर्णय लेगें। इस पर पत्रकारिकता रजिस्ट्रार ने अपना प्रतिवेदन तैयार किया गया जिससे स्पष्ट है कि अनावेदकगण ने आपसी सहमति और मिलिभगत से आवेदिका के पति के खिलाफ शिकायत किया था। जिसकी जांच आंतरिक परिवाद समिति द्वारा विधिवत तरीके से किया जा रहा था। अनावेदक छात्रा एवं विभागाध्यक्ष ने जिसमें कोई सहयोग नहीं किया तथा आवेदिका के पति के खिलाफ कोई भी स्पष्ट सबूत न मिलने पर परिवाद सहमिति ने प्रकरण समाप्त किया। आयोग ने अनावेदक क्रमांक 1.2 को छोड़कर शेष अनावेदकगणों के नाम को प्रकरण से हटाने का निर्देश देते हुए प्रकरण आगामी सुनवाई में सुनने की बात कही।

    अन्य प्रकरण में आवेदिका ने आयोग के समक्ष एक लिखित आवेदन प्रस्तुत की है कि वह बिना किसी शर्त के अपने पति के साथ रहने को तैयार है तथा प्रकरण समाप्त करना चाहती है। इस प्रकरण में दोनों पक्षों को सुना गया दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से साथ रहने का निर्णय लिया है। अनावेदक ने आयोग से अनुरोध किया की आवेदिका के तीन बहने पति-पत्नी के दाम्पत्य जीवन में दखल अंदाजी नहीं करेंगी, जिस पर आवेदिका ने सहमति व्यक्त की। आयोग ने इस प्रकरण में एक वर्ष तक निगरानी हेतु काउंसलर नियुक्त करते हुए प्रकरण समाप्त किया।

  • एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल तथा थाना कबीर नगर पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही।
    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय  प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित करने के साथ ही इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं ए.सी.सी.यू. की टीम द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुुश लगाने हेतु अपने - अपने थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध नशीली पदार्थाे के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।
     
    इसी क्रम में दिनांक 16.12.2023 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कबीर नगर क्षेत्रांतर्गत हीरापुर स्थित यदुवंशी चौक पास कुछ व्यक्ति अपने पास मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा) रखें है तथा बिक्री करने की फिराक मंे है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना कबीर नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्तियों की पतासाजी करते हुए 04 व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम सेवा सिंह, उमेश यदु, हरप्रीत सिंह एवं शुभम मिलन निवासी हीरापुर कबीर नगर रायपुर का होना बताया गया। टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके पास प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा) रखा होना पाया गया। जिस पर चारों आरोपियांे को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा) कीमती लगभग 1,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 246/23 धारा 22(क) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। 
     
    पूछताछ में आरोपियों द्वारा मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा) को पंजाब से लाना बताया गया है। 
    गिरफ्तार आरोपी
     
    01. सेवा सिंह पिता मनजीत सिंह उम्र 28 साल निवासी एल.आई.जी. 2326 सरदार प्रोविजन स्टोर के पास हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर।
     
    02. उमेश यदु पिता प्रभुलाल यदु उम्र 32 साल निवासी उड़ता हनुमान मंदिर पास हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर। 
     
    03. हरप्रीत सिंह पिता कुलदीप सिंह उम्र 28 साल निवासी वीर सावरकर नगर हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर। 
     
    04. शुभम मिलन पिता प्रदीप मिलन उम्र 28 साल निवासी आर.डी.ए. कालोनी हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर।
  • दो चोरों को पकड़ने में सरकण्डा पुलिस को मिली सफलता...निर्माणाधीन शासकीय अटल आवास से एल्युमिनियम सेन्ट्रींग प्लेट चोरी करते पकड़े गये
    आरोपियों के कब्जे से सेट्रींग प्लेट 50नग (470 
         कि.ग्रा.) कीमती 1,50,000/- रू. किया गया 
         जप्त।
     
    01. गणेश सूर्यवंशी पिता संतोष सूर्यवंशी उम्र 35 
           वर्ष
    02. कैलाश सूर्यवंशी पिता लक्ष्मी प्रसाद सूर्यवंशी उम्र 
        19 वर्ष 
         दोनो निवासी खमतराई, थाना सरकण्डा
     
    बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट // मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर संतोष कुमार सिंह (भापुसे) द्वारा पूर्व में थाना प्रभारियों की मीटिंग लेकर जिले में हो रही लगातार चोरियों पर अंकुश लगाने एवं अवैध करोबार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है. जिसके परिपालन में क्षेत्र में हो रहे चोरी के रोकथाम तथा आरोपियों के धरपकड़ हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी. (सरकडा) श्रीमति पूजा कुमार के मार्ग दर्शन एवं थाना प्रभारी सरकडा  जय प्रकाश गुप्ता के निर्देशन में थाना सरकण्डा से एक टीम तैयार कर पतासाजी हेतु लगाया गया है, कि दिनाक 14.12.2023 को प्रार्थी स्वदीप चौधरी पिता अच्छेलाल चौधरी उम्र 32 वर्ष निवासी ड्रीम इन्क्लेव सोसायटी अशोक नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि आर्यन बिल्डर्स रायपुर द्वारा 145 शासकीय अटल आवास का मकान खमतराई में निर्माण कराया जा रहा है, उक्त कपनी में वह एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है, कि दिनांक 10.11.2023 से 13.12.2023 के मध्य मकान निर्माण कार्य बंद था, कि दिनांक 13.12.2023 को जब काम चालू करने के लिए देखे तो मकान के टीने का दरवाजा को खोलकर कोई अज्ञात चोर द्वारा एल्युमिनियम से बने 50 नग सेट्रींग प्लेट किमती 150000 रू को चोरी कर ले गया है, उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर आरोपी पतासाजी विवेचना में लिया जाकर मौके पर जाकर आसपास के लोगों से पूछताछ किया एवं मुखबीर से जानकारी लिया गया जो बताये कि मोहल्ले का गणेश सूर्यवशी एवं कैलाश सूर्यवंशी लोग उक्त मकान के आसपास संदिग्ध रूप से घूमते हुये देखा गया है, जिससे संदेही गणेश सूर्यवंशी एवं कैलाश सूर्यवंशी को तलब कर कढ़ाई पूर्वक पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार कर चोरी किये एल्युमिनियम सेंट्रीग प्लेट 50 नग करीब 470 कि.ग्रा. कीमती करीब 150,000 रु. का बरामद कर आरोपी गणेश सूर्यवशी एवं कैलाश सूर्यवंशी को विधिवत गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट
  • थाना गुढियारी अंतर्गत दो सटोरियों पर कार्यवाही दो मामलों में 9100/- रूपये जप्त

    विवरण- दिनांक 16.12.2023 को थाना गुढियारी पुलिस टीम द्वारा थाना गुढियारी क्षेत्रांतर्गत कलिंग नगर सुलभ शौचालय के पास अभियान के दौरान रेड कार्यवाही कर सट्टा संचालिक करते सटोरिया मुकेश कुमार पिता दुकलहा राम उम्र 30 वर्ष  साकिन बडा अशोक नगर सरकारी स्कुल के पास थाना गुढियारी रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नगदी रकम 4000/- रूपये एवं सट्टा पट्टी जप्त व सटोरिया टोमन साहू पिता गंगाराम साहू उम्र 32 वर्ष साकिन बडा अशोक नगर दुर्गा चौक के पास, थाना गुढियारी रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नगदी रकम 5100/- रूपये एवं सट्टा पट्टी जप्त कर सटोरियों के विरूद्ध थाना गुढियारी में क्रमशः अपराध क्रमांक 563/23, 564/23 धारा 6 छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 

     *गिरफ्तार आरोपी - 
     1- मुकेश कुमार पिता दुकलहा राम उम्र 30 वर्ष  साकिन बडा अशोक नगर सरकारी स्कुल के पास थाना गुढियारी रायपुर 
     2- टोमन साहू पिता गंगाराम साहू उम्र 32 वर्ष साकिन बडा अशोक नगर दुर्गा चैक के पास, थाना गुढियारी रायपुर*

  • 40 साल की महिला से रेप…पारिवारिक कार्यक्रम में शिक्षक ने वारदात को दिया अंजाम

    गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले में 40 वर्षीय महिला से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म करने वाला आरोपी महिला का रिश्तेदार है, जो पहले माध्यमिक शाला में पदस्थ था। पुलिस ने आरोपी तेरसूराम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला पेंड्रा के कोटमी चौकी क्षेत्र का है।

    मिली जानकारी के मुताबिक एक पारिवारिक कार्यक्रम में महिला से दुष्कर्म किया। महिला लोक लाज के डर से घर वालों को घटना की जानकारी नहीं दी थी। महिला को आरोपी तेरसूराम चौधरी ने डराया धमकाया भी था। इसके कुछ दिनों बाद महिला ने मामले की जानकारी परिजनों को दी तो थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की।

    पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया।

    महिला को डरा-धमकाकर किया रेप

    पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म का आरोपी तेरसूराम चौधरी पेशे से शिक्षक है। वह पीड़ित महिला का रिश्तेदार भी है, जिसका महिला के घर में पहले से ही आना-जाना था। आरोपी ने महिला को डराकर वारदात को अंजाम दिया था।

    आरोपी को कोर्ट ने भेजा जेल

    पुलिस ने बताया कि रेप के आरोप में तेरसूराम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने रिश्तेदारी का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया है। जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने जेल भेज दिया है।

  • धारदार चाकू के साथ आरोपी शुभम सिन्हा गिरफ्तार

    थाना पण्डरी पुलिस की टीम द्वारा थाना पंडरी क्षेत्रांतर्गत झंडा चौक प्रेमनगर मोवा ब्रीज के पास अवैध रूप से चाकू लेकर आने जाने वाले लोगो को भयभीत करते आरोपी शुभम सिन्हा पिता खेमन सिंह सिन्हा उम्र 19 साल साकिन झण्डा चौक प्रेमनगर मोवा, थाना पंडरी रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 01 नग धारदार चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना पण्डरी में अपराध क्रमांक 389/23 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

  • शराब दुकान के आस-पास संचालित चखना दुकानों सहित विभिन्न स्थानों में अतिक्रमण पर लगातार जारी है ताबडतोड़ कार्यवाही
     रायपुर जिले के शहरी क्षेत्र में स्थित 59 तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित 19 कुल 78 अलग-अलग शराब दुकानों के आस-पास चखना दुकान संचालित करने वाले संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर दुकानों को हटाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही अधिकांश चखना दुकान/ठेला मुख्य मार्ग के ईर्द-गिर्द संचालित हो रहे थे, जिसमें कई व्यक्ति चखना दुकानांे में शराब पीकर आपस में विवाद करते थे जिससे उस मार्ग में गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी होने के साथ ही यातायात भी बाधित होती थी।
     
    जिस पर आज दिनॉक 06.12.2023 को भी रायपुर पुलिस, नगरीय/स्थानीय निकाय एवं आबकारी विभाग के आला अधिकारियों/कर्मचारियांे द्वारा ऐसे स्थानों में लगातार ताबडतोड़ कार्यवाही करते हुए शराब दुकानों के आस-पास संचालित चखना दुकानों एवं ठेलो को बंद कराकर हटाया जा रहा है।
     
    इसके साथ ही प्रशासनिक, रायपुर पुलिस एवं नगरीय/स्थानीय निकाय के आला अधिकारियों/कर्मचारियांे द्वारा रायपुर के अलग - अलग स्थानों में ताबडतोड़ कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से संचालित ठेले, गुमटियों व अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है।
  • CRIME: सूने मकान में लाखों रुपए की चोरी, दो नाबालिग गिरफ्तार, ऐसे दिए थे वारदात को अंजाम…

    रायपुर: टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत धरम नगर स्थित सूने मकान में लाखों रुपए की चोरी करने वाले विधि के साथ संघर्षरत 2 बालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत धरम नगर स्थित प्रार्थी के सूने मकान में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिये थे । घटना में संलिप्त दोनों विधि के साथ संघर्षरत बालक है । एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना टिकरापारा पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही की ।

    घटना में संलिप्त 1 बालक पूर्व में भी नकबजनी व हत्या के प्रयास के मामले में बाल संप्रेक्षण गृह माना में निरूद्ध रह चुका है । दोनों के कब्जे से चोरी की सोने एवं ंचांदी के जेवरात जब्त किये गये है। जब्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 5,00,000/- रुपए है ।

    प्रार्थी सुरेश कुमार साहू ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह धरम नगर रायपुर में रहता है। प्रार्थी दिनांक 01.12.2023 को शाम करीबन 07.30 बजे अपने परिवार के साथ ग्राम बुडेनी खरोरा गया था, कि दिनांक 03.12.2023 को सुबह कीबन 08.00 बजे प्रार्थी के पडोसी ने प्रार्थी को फोन कर बताया कि उसके घर में चोरी हो गई है। जिस पर प्रार्थी अपने घर आकर देखा तो घर के ऊपर के कमरे के खिडकी में लगा हुआ कूलर कमरे के अंदर रखा हुआ था।

    कमरे का ताला खोलकर अंदर जाकर देखा तो कमरे के अंदर में रखा आलमारी का ताला टुटा हुआ था एवं उसके अंदर का लॉकर भी खुला था तथा आलमारी में रखा सोने, चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के घर के उपर कमरे के खिड़की में लगे कूलर को हटाकर खिड़की के रास्ते घर के कमरे के अंदर प्रवेश कर आलमारी का ताला तोड़कर आलमारी में रखें सोने चांदी के जेवरात व नगदी रकम को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 650/23 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

    टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ-साथ अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु मुखबीर लगाने के साथ ही तरीका वारदात के आधार पर चोरी के प्रकरणों में हाल ही में जेल/बाल सम्प्रेक्षण गृह से रिहा हुए अपराधियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर अज्ञात अरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई कि विधि के साथ संघर्षरत बालक जो पूर्व में भी थाना टिकरापारा एवं पुरानी बस्ती से चोरी सहित हत्या के प्रयास जैसे गंभीर प्रकरणों में बाल सम्प्रेक्षण गृह, माना में निरूद्ध रह चुका है, को 01 अन्य लड़के के साथ घटना स्थल के आस-पास देर रात्रि संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त विधि के साथ संघर्षरत बालक की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया।

    प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने 01 अन्य साथी जो विधि के साथ संघर्षरत बालक है, के साथ मिलकर चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त अन्य बालक की भी पतासाजी कर पकड़ा गया।

    प्रकरण में संलिप्त विधि के साथ संघर्षरत 1 बालक पूर्व में भी थाना टिकरापारा से नकबजनी एवं हत्या के प्रयास तथा थाना पुरानी बस्ती से नकबजनी के प्रकरण में बाल संप्रेक्षण गृह, माना में निरूद्ध रह चुका है।

  • शादी करने का दबाव बना रही थी प्रेमिका, प्रेमी ने जंगल ले जाकर गला घोंटकर कर दी हत्या, पुलिस से बचने शव को जलाया, पढ़ें वारदात की पूरी कहानी
    सूरजपुर : सूरजपुर में मिले अधजले लाश कि गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। जिसमे प्रेमी द्वारा ही अपनी प्रेमिका की हत्या कर लाश को जलाया गया था। जानकारी अनुसार, जर्नादनपुर के छोटे जरगा जंगल में बीते 2 दिसम्बर को एक अधजला शव देखा गया था, इस मामले में पुलिस और डॉग स्क्वार्ड की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
     
    जानकारी के अनुसार, यह घटना बीते 2 दिसम्बर की है, चौकीदार फलेश्वर सिंह ने चौकी तारा में सूचना दिया कि जर्नादनपुर के छोटे जरगा जंगल में एक अधजला शव देखा गया है, जिसपर पुलिस अधिकारियों सहित एफएसएल व डॉग स्क्वार्ड की टीम को मौके पर पहुँचकर बारीकी से जाँच कर रही थी। घटना स्थल और शव के निरीक्षण पर प्रारंभिक दृष्टया मामला हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्धेश्य से शव को जलाए जाने का प्रतीत हुआ। शव पंचनामा के बाद अज्ञात मृतिका की पहचान में लग गई।
     
    इसी बीच मृतिका की पहचान लखनपुर निवासी 20 वर्षीय युवती के रूप में हुई। जो 30 नवंबर 23 को अपने घर से दीदी के यहां जा रही हॅू कहकर निकली थी। मर्ग कायमी उपरान्त अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 139/23 धारा 302, 201 भादसं. के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
     
    पुलिस अधीक्षक सूरजपुर ने जघन्य हत्याकाण्ड को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम गठित कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर रही थी, इस दौरान पता चला कि, मृतिका का अतवार साय ग्राम वृन्दावन, चौकी उमेश्वरपुर से पिछले 2 वर्षो से प्रेमसंबंध था, जिसके बाद चौकी तारा पुलिस के द्वारा संदेही आरोपी अतवार साय की खोजबीन प्रारंभ किया जो फरार चल रहा था, जिसे नागपुर महाराष्ट्र में घेराबंदी कर पकड़ा गया।
     
    प्रेमिका का गला दबाकर हत्या कर दिया
     
    पूछताछ पर उसने बताया कि 2 वर्षो से मृतिका से प्रेमसंबंध था जो इसे बार-बार शादी करने का दबाव बना रही थी, तब प्रेमिका को जान से मारने की योजना बनाकर 30 नवम्बर को उसे बुलाया और दोनों  मोटर सायकल में बैठाकर मृतिका को जंगल ले गया जहां पर शादी करने की बात को लेकर दोनों में विवाद- हुआ, तब प्रेमी द्वारा प्रेमिका का गला दबाकर हत्या कर दिया गया और मृतिका की पहचान न हो पाए साक्ष्य छुपाने की नियत से पेट्रोल डालकर मृतिका को जला दिया और वहां से भाग गया।
     
    आरोपी के निशाानदेही पर मृतिका का सीम कार्ड, घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल, पेट्रोल निकालने में प्रयुक्त पानी की बोतल जप्त कर आरोपी अतवार साय पिता फुलसाय उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम वृन्दावन, चौकी उमेश्वरपुर, थाना प्रेमनगर को गिरफ्तार किया गया।
  • जानलेवा हमला करने वाले आरोपी सुफरान और मेहरान गिरफ्तार
    *जानलेवा हमला करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार* प्रार्थी आदित्य वर्मा ने थाना पण्डरी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह जय हिन्द चौक के पास लोधीपारा रायपुर में रहता है तथा जय हिन्द चौक स्थित स्वयं के बर्तन दुकान का संचालन करता है। दिनांक 04.12.2023 को प्रार्थी तथा उसका छोटा भाई अपने दुकान के बगल में खडे़ थे, शाम करीबन 05.40 बजे पंडरी निवासी सम्मी एवं सुफरान दोपहिया वाहन में सवार होकर जयहिन्द चौक से लोधीपारा पंडरी की ओर जा रहे थे इसी दौरान प्रार्थी तथा उसके भाई को जय हिन्द चौक पर खड़े देख दोपहिया वाहन को रोककर सम्मी एवं सुफरान उनके तरफ जाकर उनसे अश्लील गाली गलौच करते हुए प्रार्थी के छोटे भाई पर उसकी हत्या करने की नियत से अपने पास रखे चाकू से उसके शरीर पर लगातार वार कर गंभीर रूप से चोटिल कर फरार हो गये। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना पंडरी में अपराध क्रमांक 384/23 धारा 294, 307, 34 भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी पंडरी के नेतृत्व में थाना पंडरी पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी, मुर्तजरर सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपियों के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड़ कार्यवाही करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी शेख सुफरान उर्फ सोनू एवं मेहरान खान उर्फ शम्मी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना मंे प्रयुक्त चाकू जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। *गिरफ्तार आरोपी-* *01. शेख सुफरान उर्फ सोनू पिता शेख गुफरान उम्र 23 साल निवासी ताज नगर मस्जिद के पास थाना सिविल लाईन रायपुर।* *02. मेहरान खान उर्फ शम्मी पिता नाजिम खान उम्र 18 साल निवासी तरूण नगर थाना सिविल लाईन रायपुर।*