कार खरीदने के लिए और ढीली करनी होगी जेब, लागू हुआ तगड़ा टैक्स

कार खरीदने के लिए और ढीली करनी होगी जेब, लागू हुआ तगड़ा टैक्स

महाराष्ट्र सरकार ने लग्जरी गाड़ियों और कमर्शियल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स बढ़ा दिया है. ये बदलाव 1 जुलाई से लागू हो गए हैं. इस बदलाव का असर विदेशों से लग्जरी गाड़ी मंगाने वालों और कमर्शियल गाड़ी खरीदने वालों पर पड़ेगा.

महाराष्ट्र में अब लग्जरी कार खरीदने वालों को अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी. राज्य सरकार ने लग्जरी गाड़ियों पर लगने वाले अधिकतम टैक्स के नियमों में बदलाव कर दिया है. वन टाइम टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव कर दिया गया है. 20 लाख तक के अधिकतम टैक्स की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख तक कर दिया है. वहीं, कमर्शियल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाला टैक्स भी बढ़ा दिया है. इसका असर डीज़ल, पेट्रोल, सीएनजी, LNG गाड़ियों पर भी पड़ेगा.

किसी व्यक्ति के नाम पर खरीदी गई 10 लाख तक की गाड़ी पर 11 प्रतिशत का वन टाइम टैक्स चुकाना होगा. 10 से 20 लाख तक की गाड़ी पर 12 प्रतिशत और 20 लाख से महंगी गाड़ी पर 13 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा. कंपनी के नाम पर ली गई गाड़ी पर 20 प्रतिशत का फ्लैट वन टाइम टैक्स लगेगा.

डीज़ल गाड़ियों पर कितना टैक्स

किसी व्यक्ति के नाम पर खरीदी गई 10 लाख तक की डीज़ल गाड़ी पर 13 प्रतिशत का वन टाइम टैक्स लगेगा. 10 लाख से 20 लाख तक गाड़ी पर 14 प्रतिशत और 20 लाख से महंगी गाड़ृी पर 15 प्रतिशत का वन टाइम टैक्स चुकाना होगा. कंपनी के नाम पर ली गई डीज़ल गाड़ी पर 20 प्रतिशत का टैक्स चुकाना होगा.

CNG और LNG गाड़ियों पर कितना टैक्स?

CNG और LNG गाड़ियों पर भी एग्जिस्टिंग टैक्स से 1 प्रतिशत ज्यादा टैक्स चुकाना होगा. इसी तरह 7500 किलो तक के पिक अप ट्रक, टेम्पो और कंस्ट्रक्शन गाड़ियों पर 7 प्रतिशत का टैक्स चुकाना होगा. 

EV पर कितना टैक्स?

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फिलहाल कोई टैक्स नहीं लगेगा. यह फैसला इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है. पहले 30 लाख से ज्यादा कीमत की ईवी गाड़ियों पर 6 प्रतिशत तक के टैक्स का प्रस्ताव दिया गया था. बाद में प्रपोज़ल विथड्रॉ कर लिया गया था.