State News
  • एक्शन मोड में राजधानी पुलिस, अचार संहिता लागू होते ही जगह-जगह शुरू हुई सरप्राइज चेकिंग…

    रायपुर : आचार संहिता के प्रभावी होते ही रायपुर पुलिस की सख्ती बढ़ गई है. अलग-अलग जगहों पर पुलिस टीम सरप्राइज चेकिंग कर रही है. अंतरजिला चेक पोस्ट के साथ ही शहर के भीड़-भाड़ वाली सड़को पर भी चेकिंग की जा रही है.

    एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने इन चेकिंग पॉइंट्स का औचक निरीक्षण कर पुलिस टीम को आवश्यक निर्देश दिए हैं. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फ्रिबिज मैटीरियल, नशे के सामान और अवैध हथियार के पहुंच को रोकने के लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में लगातार जांच की जा रही है.

    बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने मंगलवार को प्रदेशभर के कलेक्टर और एसपी की बैठक ली. जिसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के निर्देश दिये थे. साथ ही आचार संहिता नियम कानून के कड़ाई से पालन के निर्देश भी दिए

  • हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्वाध्यायी मुख्य / अवसर परीक्षा वर्ष 2024 परीक्षा
    हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्वाध्यायी मुख्य / अवसर परीक्षा वर्ष 2024 परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी मुख्य / अवसर परीक्षा वर्ष 2024 के परीक्षा फार्म भरने की तिथियां सामान्य शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क के साथ विशेष विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक 10.10.2023 से 31.10.2023 तक दिनांक 01.11.2023 से 15.11.2023 तक दिनांक 16.11.2023 से 30.11.2023 तक स्वाध्यायी मुख्य / अवसर परीक्षा से सबंधित परीक्षार्थी शासकीय / अशासकीय अग्रेषण संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा फार्म भर सकते हैं। विस्तृत जानकारी मण्डल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध है। उक्त जानकारी प्रोफेसर की० के० गोयल ने विज्ञप्ति जारी कर दी है
  • सिविल लाईन पुलिस द्वारा मोटर सायकल चोरी कर बिकी करने वाले 03 चोरों को किया गिरफ्तार
    बिलासपुर से मन्नू मनिकपुरी की रिपोर्ट सिविल लाईन थाना क्षेत्र के मोटर सायकलों को चोरी कर करते थे देहात इलाकों बिकी। तीनों चोरों के कब्जे से थाना सिविल लाइन के दो प्रकरणों में चोरी गये वाहन के अतिरिक्त अन्य 02 वाहन भी किये गये बरामद।** **चारों वाहनों का मूल्य लगभग 02 लाख रूपये।** **चोरों के कब्जे से बरामद किए गए वाहन -** 03 नग पेशन प्रो मोटर सायकल, 01 नग एक्टीवा वाहन, जुमला कीमती 2,00,000 रूपये (दो लाख रूपये) **गिरफ्तार आरोपी -** 01. मोनू उर्फ पृथ्वीराज ठाकुर पिता प्रमोद ठाकुर उम्र 23 वर्ष निवासी नया बस स्टेंड तिफरा । 02. घनश्याम यादव, 03. देवेन्द्र सिंह ठाकु विवरण इस प्रकार है कि सिविल लाईन थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार हो रही दोपहिया वाहनों की चोरी पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त चोरों को पकड़ने हेतु अलग अलग टीम बनाकर निर्देश दिये गये हैं, उक्त निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेन्द्र जायसवाल, एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन संदीप पटेल (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाइन प्रदीप आर्य द्वारा थाना सिविल लाईन में दर्ज अपराध कमांक 850 / 2023 धारा 379 भादवि एवं अपराध क्रमांक 939/2023 धारा 379 भादवि के प्रकरण में चोरी गई एक्टीवा वाहन एवं मोटर सायकल पेशन प्रो, जुमला कीमती 1,00,000 एक लाख रूपये को आरोपी मोनू उर्फ पृथ्वीराज ठाकुर पिता प्रमोद ठाकुर उम्र 23 वर्ष निवासी नया बस स्टेण्ड तिफरा के द्वारा चोरी कर चुराई हुई मोटर सायकल को धनश्याम यादव एवं देवन्द्र सिंह के पास बिक्रि किया था। इसके अलावा आरोपी के द्वारा करीब एक लाख कीमत के दो पेशन प्रो वाहन चोरी करके अपने कब्जे में रखा था जिसे थाना सिविल लाईन के इस्तगासा कमांक 21 / 2023 धारा 41(1-4) जा.फौ. 379 भादवि में जप्त किया गया है। आरोपी मोनू उर्फ पृथ्वी राज ठाकुर एवं घनश्याम यादव तथा देवेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज कर कार्यवाही की गई है। प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य, सहायक उप निरीक्षक राजेशधर दीवान, चित्तगोविंद दुबे, आरक्षक देवेंद्र दुबे, राजेश नारंग, सोनू पाल, अविनाश कश्यप, राहुल सिंह का विशेष योगदान रहा।
  • कलेक्टर  संजीव झा ने ली राजनीतिक दल की बैठक*
    बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की आदर्श आचरण संहिता एवं चुनाव संबंधी नियम-कायदों से अवगत कराया गया बिलासपुर, 10 अक्टूबर 2023/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव झा ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद आज यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम, आदर्श आचरण संहिता सहित चुनाव संबंधी अन्य नियम-कायदों से अवगत कराकर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सद्भावपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में पूर्व की तरह सहयोग करने का आग्रह किया। सभी दलों ने आचरण संहिता का पालन करते हुए चुनाव मैदान में उतरने एवं जिला प्रशासन को सहयोग करने का भरोसा दिलाया। बैठक में निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, एडीएम आरए कुरूवंशी, एडीएम शिव कुमार बनर्जी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेश शर्मा उपस्थित थे। कलेक्टर झा ने बताया कि बिलासपुर जिले की छहांे विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में 17 नवम्बर को मतदान होगा। इसके लिए 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। जिला कार्यालय के विभिन्न कक्षों में रिटर्निंग अफसरों द्वारा नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। इस दफा आयोग द्वारा एडीएम एवे एसडीएम को रिटर्निंग अफसर बनाये गये हैं। कोटा एवं बिल्हा विधानसभा क्षेत्रों के कुछ बूथ अन्य जिलों की सीमा में आते हैं, लेेकिन नामांकन की प्रक्रिया बिलासपुर से ही संपन्न होगी। नामांकन दाखिला के समय अभ्यर्थी सहित कुल 5 लोग ही रिटर्निंग अफसर के कक्ष में जाने की अनुमति होगी। कलेक्टर ने बताया कि सभी उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए चुनाव लड़ना होगा। प्रचार-प्रसार का कार्य सद्भावना पूर्ण होने चाहिए। धार्मिक स्थलों पर प्रचार-प्रचार की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं को शराब अथवा अन्य किसी तरह का प्रलोभन करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। शासकीय सम्पति पर बैनर, झण्डा लगाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। निजी सम्पति का चुनाव कार्य में उपयोग मालिक की लिखित सहमति उपरांत ही किया जा सकेगा। सभा एवं जुलूस के लिए संबंधित इलाके के एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। चुनाव वाहनों की अनुमति जिला कार्यालय में संयुक्त कलेक्टर वैभव क्षेत्रज्ञ को अधिकृत किया गया है। प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर सभास्थलों की अनुमति राजनीतिक दलों को दी जायेगी। सरकारी तंत्र के अलावा आम नागरिक भी सीविजिल एप्प के जरिए आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। जिले में 352 मतदान केन्द्र संवेदनशील के रूप में चिन्हित किये गये हैं। यहां विशेष व्यवस्था की जायेगी। चुनाव के दिन अथवा इसके पूर्व उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं की सादे पर्ची दी जा सकती है। पर्ची में किसी प्रकार के चुनाव चिन्ह अथवा अन्य कोई पहचान नहीं होने चाहिए। आयोग द्वारा बीएलओं के जरिए एक सप्ताह पर्ची बांटन की व्यवस्था की गई है। मतदान केन्द्र के 200 मीटर की दूरी पर उम्मीदवार अपने टेबल कुर्सी लगा सकते हैं। इनमें झण्डा, बैनर अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री नहीं रहेगी। चुनाव के दौरान मीडिया पर भी आयोग की कड़ी नजर रहेगी। सोशल मीडिया पर जारी किये गये विज्ञापनों को एमसीएमसी कमेटी से सर्टिफिकेशन कराना होगा। पेड न्यूज की भी जांच कमेटी द्वारा की जायेगी। नाम दाखिल करने के पूर्व अभ्यर्थी को किसी बैंक में जीरो बैलेंस खाता खुलवाना होगा। पूरे अभियान के दौरान इसी खाते के जरिए लेन-देन करना होगा। समय-समय पर अभ्यर्थी के खर्चे की जांच की जायेगी। बिल्हा एवं बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र को चुनाव आयोग द्वारा खर्च के दृष्टिकोण से संवेदनशील माना गया है। चुनाव प्रचार के लिए छपाये गये बैनर पोस्टर में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं प्रतियों की संख्या जरूर दर्ज होने चाहिए। इसकी प्रतियां भी जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करानी होगी। वाहनों के अनुमति की उपरी कोई संख्या नहीं रहेगी। मतदान के 48 घण्टे पूर्व केवल 3 वाहनों की अनुमति अभ्यर्थी को दी जायेगी। उन्होंने अनुमति पत्र सामने के विन्ड स्क्रीन में चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।
  • कलेक्टर ने ली मुद्रकों एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक
    बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की बिलासपुर, 10 अक्टूबर 2023/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मुद्रकों एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक ली। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान प्रकाशित प्रचार सामग्री के संबंध में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए इनका हर हाल में पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रकाशित सामग्री में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं पता हर हाल में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऐसी सामग्री का मुद्रण से स्पष्ट मना कर दें जो लोगों के बीच भेदभाव एवं शत्रुता एवं अलगाव को बढ़ावा दें। प्रकाशन उपरांत मुद्रक को घोषणा पत्र एवं प्रकाशित सामग्री की चार प्रति स्थानीय जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रचार सामग्री की डिलिवरी उसी वाहन में करें जिन्हें राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो। नियमों का उल्लंघन किये जाने पर अधिकतम छह माह की कारावास एवं 2 हजार रूपये की जुर्माना दण्ड स्वरूप भुगतना पड़ेगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रिंटर्स एवं प्रेस संचालक उपस्थित थे।
  • परसदा ख में नवीन धान खरीदी केंद्र की सौगात, संसदीय सचिव का किसानों ने जताया आभार

    महासमुन्द। महासमुन्द विधानसभा क्षेत्र के ग्राम परसदा ख में नवीन धान खरीदी केंद्र की स्वीकृति पर किसानों में हर्ष है। क्षेत्र के किसानों ने संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर से मुलाकात कर खरीदी केंद्र की स्वीकृति पर आभार जताया। इस दौरान संसदीय सचिव व विधायक श्री चंद्राकर ने कहा कि यहां खरीदी केंद्र खुलने से किसानों को अब सात किमी दूर खट्टी स्थित धान खरीदी केंद्र नहीं जाना पड़ेगा।
    यहां यह बताना लाजिमी होगा कि परसदा ख के ग्रामीणों ने संसदीय सचिव व विधायक श्री चंद्राकर से धान बिक्री में होने वाली परेशानियों से अवगत कराते हुए ग्राम में नवीन धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग की थी। जिस पर संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने नवीन धान खरीदी केंद्र खोलने के लिए ध्यानाकर्षित कराया। बाद इसके राज्य शासन ने परसदा ख में नवीन धान खरीदी केंद्र के लिए स्वीकृति दी। जिस पर खट्टी सोसायटी अध्यक्ष हुलासगिरी गोस्वामी, शेखर चंद्राकर, चमन सिन्हा, मंशाराम साहू, कमलेश ध्रुव, खेमराज साहू, नारायण साहू, हुमेश ध्रुव, गोवर्धन चंद्राकर, संतोष सिन्हा, योगी ध्रुव, सनथ ध्रुव, बलद ध्रुव, हिरासिंग ध्रुव आदि ने संसदीय सचिव व विधायक श्री चंद्राकर का आभार जताया है। इधर संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने कहा कि भूपेश सरकार लगातार किसानों के हितों में फैसला ले रही है। कर्जमाफी के साथ ही समर्थन मूल्य में किसानों का धान खरीदा जा रहा है। मेहनतकश किसानों, मजदूरों और गरीबों का दर्द समझकर जन सरोकार के अनेक नीतिगत फैसलों से आज किसान, गरीब, मजदूर सहित सभी वर्ग खुशहाल हैं। राज्य सरकार के किसान हितैषी फैसलों से लोगों को राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों में ध्यान रखते हुए विधानसभा क्षेत्र में नवीन धान खरीदी केंद्र के लिए स्वीकृति दिलाई गई है। उनके कार्यकाल में बड़गांव, कोसरंगी, अचानकपुर, अछोला, सरईपाली, डुमरपाली, सलिहाभाठा व मालीडीह में नवीन धान खरीदी केंद्र की सौगात मिली है। जिससे किसानों को धान बेचने में होने वाली परेशानियों से राहत मिली है।

  • 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को मिलेगी विशेष सुविधा मतदान केन्द्रों में दी जाएगी प्राथमिकता

    विधानसभा निर्वाचन में मतदाताओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दिवस 07 नवम्बर को सभी मतदान केंद्रों में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि जिले के मतदान केन्द्रों में वरिष्ठ मतदाताओं हेतु मतदान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे वे बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। ऐसे मतदाताओं को प्राथमिकता के साथ पहले मतदान करने दिया जाएगा, ताकि उन्हें कतार में लगकर इंतजार करना न पड़े। जिले के सभी मतदान केन्द्रों में हेल्प डेस्क में वरिष्ठ मतदाता साथी वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यक सहयोग करेंगे। साथ ही उनके लिए मतदान केन्द्रों में रैम्प, व्हील चेयर, पेयजल, शौचालय सहित अन्य सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

  • झूठ का झुनझुना बजा लिया हो तो सच पढ़िए: पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह

    मुख्यमंत्री के वार पर पूर्व मुख्यमंत्री का पलटवार

    झूठ का झुनझुना बजा लिया हो तो सच पढ़िए: पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह

     छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस सरकारों की तुलना करते हुए लिखा कि भाजपा ने 15 साल में छत्तीसगढ़ को क्या दिया?
    ???? आंखफोड़वा कांड
    ???? गर्भाशय कांड
    ???? नसबंदी कांड
    ???? पोरा बाई कांड

    कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को क्या दिया?
    ???? स्वामी आत्मानंद स्कूल
    ???? सबको 35 किलो चावल प्रतिमाह
    ???? हॉफ बिजली बिल
    ???? कॉलेज जाने के लिए बच्चों को FREE बस

    इसका जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने लिखा कि झूठ का झुनझुना बजा लिया हो तो सच पढ़िए @bhupeshbaghel 

    कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को क्या दिया?

    ⚫ 15,000 करोड़ (कोयला, गौठान, महादेव एप आदि) की लूट और भ्रष्टाचार
    ⚫ भाजपा की बनाई आदर्श पीडीएस नीति में घोटाला
    ⚫ अपराधियों को संरक्षण और नशे का कारोबार
    ⚫ 36 वादों के घोषणापत्र में लपेटकर बेचा गया चूरन 
    ⚫ पीएससी, बेरोजगारी भत्ता समेत पक्षपात और कुशासन की एक लम्बी सूची

    भाजपा के डेढ़ दशक के स्वर्णिम कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को क्या मिला?

    ✅ IIT, AIIMS, HNLU समेत अनेक राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान
    ✅ 58 लाख गरीब परिवारों के लिए 1 रूपये किलो चावल और नि:शुल्क नमक की बेहतरीन योजना 
    ✅ 60 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों और सैकड़ों पुल-पुलियाओं का निर्माण
    ✅ 9000 करोड़ के बजट को बढाकर 95,000 करोड़ तक पहुँचाया
    ✅ चरणपादुका योजना, तीर्थदर्शन योजना समेत अनेकों जनहितकारी योजनायें

    बाकी जानकारी के लिए आप जनता के बीच चले जाइये जो अब पुराने डेढ़ दशक को याद कर रही है।

  • हारे हुए प्रत्याशियों को एक बार फिर टिकट देकर कांग्रेस की जीत पक्की कर दी -दीपक बैज

    छत्तीसगढ़ विधानसभा के तारीखों के ऐलान होते ही चंद घंटों में बीजेपी ने अपनी 64 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. ऐसे में अब कुल 90 में से 85 कैंडिडेट तय हो चुके हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं. केवल 5 सीट ही ऐसी है जहां प्रत्याशियों की घोषणा करना बाकी है. वहीं अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची पर हमला बोला है। बैज ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हारे हुए प्रत्याशियों को एक बार फिर टिकट देकर कांग्रेस की जीत पक्की कर दी है।

     

    बता दें कि, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है. एक दर्जन से अधिक सीटों पर भाजपा ने पूर्व मंत्रियों विधायकों पर विश्वास जताते हुए टिकटों का ऐलान किया है. भाजपा द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की सूची पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने निशाना साधा है. दीपक बैज ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हारे हुए प्रत्याशियों को एक बार फिर टिकट देकर कांग्रेस की जीत पक्की कर दी है।

    पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा के इन प्रत्याशियों को रिजेक्ट कर दिया था. एक बार फिर भाजपा ने उन्हीं उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. जनता एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशियों को रिजेक्ट करेगी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जीत दर्ज कर प्रदेश में सरकार बनाएगी।

  • ACCIDENT NEWS : तेज रफ्तार कार की टक्कर से जीजा साले की मौत, परिवार में पसरा मातम

    दुर्ग।  जिले में सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एक और ताजा मामला नेवई थाना क्षेत्र में मरोदा ओवर ब्रिज पर दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई। स्कूटी सवार जीजा-साले को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। कार चालक के बारे में फिलहाल किसी भी तरह की जानकारी पता नहीं चल पाई है।

    सड़क हादसे में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत 

    नेवई भाठा निवासी दीपक गुप्ता ( 35 ) अपनी स्कूटी से साले चंदन साव ( 27 ) के साथ सुपेला कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी अपने घर जा रहा था. इसी दौरान मरोदा ओवर ब्रिज पर एक कार ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी. दोनों को टक्कर मारने के बाद आरोपी कार चालक फरार हो गया. वहां से गुजर रहे लोगों ने डायल 112 पर फोन किया. कुछ देर बाद जिला अस्पताल से एंबुलेंस पहुंची. दोनों गंभीर घायलों को अस्पताल लेकर जाया गया. लेकिन कुछ ही देर में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।

  • रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निषिद्ध रहेगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग लंबे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध

    विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा जिले के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सक्षम अधिकारी की अनुमति पश्चात् उपयोग किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किए जाएंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। चुनावी सभा एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए विधानसभा-79 अंतागढ़, 80-भानुप्रतापपुर, 81-कांकेर के रिटर्निंग ऑफिसर को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। उपयोग से पूर्व सक्षम अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन न हो इसकी भी अनुमति प्राप्तकर्ता सुनिश्चित करना होगा।
               इन स्थानों पर प्रतिबंधित रहेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्र- ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी के अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत, जनपद पंचायत एवं अन्य किसी शासकीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा तथा तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

  • शासकीय संपत्तियों को विकृत करने पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत  होगी कार्यवाही पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए अनुविभाग स्तर पर टीम गठित

    भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाये जाते हैं, पोस्टर चिपकाये जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा-3 के तहत कोई भी संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपति करेगा, वह 1000 रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।
                  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर झंडियां लगाई जाती हैं अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्तियों को विकृत किया जाता है तो उन्हें हटाने के लिए चुनावी नारे मिटाने के लिए अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता’ टीम गठित की जाएगी, जिसमें नगरीय निकाय, लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा विद्युत विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे। यह टीम लोक सुरक्षा संपत्ति दस्ता अनुविभागीय अधिकारी, दण्डाधिकारी के देखरेख में कार्य करेगी। टीम द्वारा सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को संपित्त विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्व स्वरूप में लायेगी तथा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ. आई. आर. दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
              जारी आदेशानुसार यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगी एवं संबंधित थाना प्रभारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा। अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे तथा विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करायेगी।